महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
मुरैना। थाना नगरा, जिला मुरैना के आरोपी ने महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में माननीय न्यायालय जेएमएफसी , अम्बाह, जिला मुरैना ने दोंनो पक्षो को सुनकर अभियोजन के तर्क को प्रभावी मानकर आरोपी की जमानत निरस्त करने का आदेश पारित किया। अभियोजन तर्क एडीपीओ एस0एस0 माहौर अम्बाह के द्वारा प्रभावी रूप से रखा गया। मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के बताये अनुसार, दिनांक 11.12.2020 को दरम्यान रात 01 बजे पीड़िता (महिला) अपने मायके में चारपाई पर अकेली सो रही थी , उसके माता -पिता शादी में गए थे। घर पर कोई न होने के कारण आरोपी मौके का फायदा उठाकर उसके घर में बुरी नियत से घुस गया और चारपाई पर सो रही पीडिता (महिला) के साथ अश्लील हरकत करने लगा, उसके चिल्लाने पर आरोपी वहाँ से भाग गया। पीड़िता के कथनों पर से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया
एडीपीओ एस0 एस0 माहौर के द्वारा जमानत का विरोध करते समय बताया कि आरोपी का यह कृत्य अमानवीय प्रकृति का अपराध हैं। यदि ऐसे आरोपियों को जमानत का लाभ मिलेगा तो निश्चित ही समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा ऐसे आरोपियों को समाज और कानून के प्रति होंसले बुलंद होंगे। जमानत निरस्त करने का विरोध किया जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझा एवं उक्त आरोपी को जेल भेजा गया।