मोबाइल पर गंदे-गंदे मैसेज करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
मुरैना। थाना पोरसा, जिला मुरैना के आरोपी ने 16 साल की नाबालिक पीड़िता को मोबाइल पर गंदे-गंदे मैसेज करने के आरोप में माननीय न्यायालय श्री धर्मेंद्र टाडा, ADJ-II (पॉस्को अधिनियम) अम्बाह जिला मुरैना ने दोंनो पक्षो को सुनकर अभियोजन के तर्क को प्रभावी मानकर आरोपी की जमानत निरस्त करने का आदेश पारित किया। अभियोजन तर्क एडीपीओ गिरजेश खत्री अम्बाह के द्वारा प्रभावी रूप से रखा गया।
मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के बताये अनुसार, 16 साल की नाबालिक पीड़िता को मोबाइल पर दिनांक 16.03.2020 से आये दिन गंदे-गंदे मैसेज और गालियां आरोपी के द्वारा दी गई और धमकी दी कि तूने मुझसे बात नही की तो तुझे ऐसे ही परेशान करूँगा। पीड़िता की माँ ने आरोपी के घर जाकर समझाया, समझाने के बाबजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नही आया। पीड़िता अपनी छोटी बहिन के साथ सब्जी मंडी के रास्ते जाते समय आरोपी ने रोका और धमकी दी, कि मेरे से बात नही की तो तुझे और तेरे घरवालो को जान से मार दूंगा। पीड़िता के कथनों पर से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया
एडीपीओ खत्री के द्वारा जमानत का विरोध करते समय बताया कि आरोपी का यह कृत्य अमानवीय प्रकृति का अपराध हैं। यदि ऐसे आरोपियों को जमानत का लाभ मिलेगा तो निश्चित ही समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा ऐसे आरोपियों को समाज और कानून के प्रति होंसले बुलंद होंगे। जमानत निरस्त करने का विरोध किया जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझा।