नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/- रूपये अर्थदण्ड

मुरैना। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अम्बाह न्यायालय ने थाना दिमनी के अपराध क्रमांक 68/2019, प्रकरण क्रमांक 78/2019, में आरोपी को दोषी पाते हुये, धारा 376(2)(झ) में 10 साल का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 457 आईपीसी में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये, कुल-7000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा यह भी आदेश दिया कि, उक्त धाराओं की सजा एक साथ भुगताई जावे। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री एस. एस. माहौर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, अम्बाह के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 29.03.2019 को 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता छत पर सो रही थी। रात्रि करीब ढाई बजे पड़ोस में रहने वाला आरोपी छत पर आ गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर माँ आ गई मां को आता देख आरोपी भागने लगा तथा जाते-जाते पीड़िता को धमकी देकर गया कि, यदि पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना दिमनी में लिखाई, उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने दोनों पक्षो के तर्को को सुनने के उपरांत अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया।  

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