लापरवाह ट्रेक्टर चालक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर रिक्शे में टक्कर मारने के एक मामले में जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय ने आरोपी राजवीर पुत्र मजबूत सिंह गुर्जर निवासी - बाबर खेड़ा, सरायछौला, जिला मुरैना को दोषसिद्ध पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती उज्मा सुल्ताना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 18.11.1996 को समय करीब 03ः15 बजे ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.06 जे.0625 के चालक राजवीर ने बस स्टैण्ड मुरैना पर ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर रिक्शे में टक्कर मार दी थी, जिससे रिक्शे में बैठी सवारी उर्मिला, सरोज, गीता तथा दीपशिखा को चोटें आई थी। जिन्हें अस्पताल मुरैना उपचार हेतु भेजा गया जहां डाॅक्टर ने दीपशिखा को मृत घोषित कर दिया था। जिससे आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 769/1996, धारा - 279, 337 व 304(ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।