बलात्कार एवं मानवता की हत्या करने वाले आरोपियों को मृत्युदण्ड
न्यायालय द्वारा मामले को विरलतम श्रेणी का माना गया
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि, न्यायालय श्रीमान् उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायालय बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद अहिरवार एवं वंशीलाल अहिरवार को नाबालिग से बलात्संग करने एवं हत्या करने तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये मृत्युदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण जघन्य होने के कारण प्रकरण की सतत् मोनीटरिंग संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव भा.पु.से. द्वारा की जा रही थी। एवं प्रकरण की पैरवी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन समय-समय पर जारी किये जा रहे थे। प्रकरण में उपसंचालक (अभियेाजन) सागर श्री अनिल कटारे द्वारा पैरवी की गई साथ ही वरिष्ठ एडीपीओ ताहिर खान, बण्डा द्वारा भी प्रकरण में पैरवी की गई एवं प्रभावी अंतिम तर्क एवं न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये। जिसके आधार पर अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14.03.2019 को फरियादी ने थाना बण्डा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, उसकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12 साल है को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला के ले गया। रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया जाकर तलाश पतारसी की गई, दिनांक 14.03.2019 को बेरखेडी मौजाहार से उक्त नाबालिग की लाश बरामद की गई जो किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई, घटना स्थल से करीब 45 फीट दूरी पर मृतिका का सिर पड़ा हुआ था। जिससे अज्ञात आरोपी के विरूद्ध 302 ताहि का इजाफा किया गया। पी.एम. रिपोर्ट मे डाॅक्टर द्वारा सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की गई। प्रकरण में धारा - 376, 377 भा.द.वि. एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपीगण द्वारा मृतिका के साथ बारी-बारी से जबरन बलात्कार करना एवं हसिया से गला काटकार हत्या कर देना पाया गया। उक्त घटना से संबंधित वस्तुओं को जप्त कराया गया और वस्तुओं एवं आरोपीगण को परीक्षण के लिए भेजा गया। उक्त प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण को विरल से विरलतम श्रेणी का माना गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी रामप्रसाद अहिरवार को धारा - 363, 366, 376(क)(ख), 376(घ)(ख), 302 34 भा.द.वि. एवं 5(छ) सहपठित धारा6, 5(ड)(ढ) पाॅक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये मृत्युदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपी वंशीलाल अहिरवार को 376(घ)(ख), 302, 201 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये मृत्युदण्ड से दण्डित किया।