जान से मारने की नियत से अवैध कट्टे से गोली मारने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

मुरैना। थाना सरायछौला के अपराध क्रमांक 149/19, धारा- 307,34 ताहि 25,27 आर्म्स एक्ट में आरोपी द्वारा जमानत आवेदन जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय में पेश किया गया, जिसका घोर विरोध ए.डी.पी.ओ. श्रीमती चित्रांशी मौर्य द्वारा किया गया। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।  मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादी ब्रजपाल ने घायल अवस्था में रिपोर्ट की, कि दिनांक 09.11.2019 को फरियादी ट्रैक्टर लेकर मिट्टी लेने गया था। तभी रास्ते में आरोपीगण आ गये और फरियादी का ट्रैक्टर रोककर मिट्टी भरने से मना किया और फरियादी से झगड़ा करने लगे। तथा आरोपी ने जान से मारने की नियत से पिस्टल निकालकर फरियादी को गोली मारी जो सीने में लगी, खून निकलने लगाा। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना सरायछौला में की, उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 

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