मारपीट के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

मुरैना। थाना पोरसा के अपराध क्रमांक 09/21, अंतगर्त धारा- 294, 324, 323, 506, 326, 34 ताहि में दो आरोपियों द्वारा जमानत आवेदन जे.एम.एफ.सी. अम्बाह जिला मुरैना न्यायालय में पेश किया गया, जिसका घोर विरोध सोबरन सिंह माहौर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अम्बाह द्वारा किया गया। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि, दिनांक 07 जनवरी 2021 को फरियादी ने थाना पोरसा में उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट की, कि उक्त दिनांक को सुबह करीब 10 बजे की बात है मैं अपने घूरे पर खड़े बमूर के पेड़ को कटवा रहा था, तभी मेरे गांव के चार आरोपीगण आये और बोले कि ये बमूर का पेड़ हमारा है, तुम इसे क्यों कटवा रहे हो तब मैंने कहा कि मेरे घूरे पर खड़ा है ये पेड़ मेरा है। इसी बात पर आरोपीगण गंदी-गंदी गालियां देने लगे, मैंने गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण ने कुल्हाड़ी, लात-घूसों से मेरी मारपीट कर दी तथा जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी देकर गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना पोरसा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

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