पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड

  मुरैना। काॅलेज जाते समय पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय ने आरोपी लवलेश उर्फ लल्लू बांदिल पुत्र महेशचंद्र बांदिल निवासी - श्रीराम काॅलौनी सिंघल नर्सिग होम के पीछे, जिला मुरैना को धारा- 354 में दोषी पाते हुये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती वंदना बंसल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादी ने उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 01.05.2014 को वह अपनी बेटी को बाईक से काॅलेज छोड़ने के लिए निकला था। तभी गली के कोने से पहले ही आरोपी लवलेश गली में उसके व उसकी बेटी के पीछे से आया और मेरी बेटी को देखकर अश्लील हरकते करने लगा, फिर बुरी नियत से मेरी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा, पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी गंदी-गंदी गालियां देने लगा और फरियादी से बोला की तेरी लड़की को भगाकर ले जाऊगां तथा जाते-जाते तेजाब फेंकने की धमकी भी देकर गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, संपूर्ण विवेचना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने दोनों पक्षो के तर्को को सुनने के उपरांत अभियोजन के पक्ष से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया। 

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