अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण करने के मामले में आरोपी को 1 साल की कैद और 500 रुपये जुर्माना

मुरैना। अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण करने के मामले में जेएमएफसी अंबाह न्यायालय ने आरोपी सोनू उर्फ छुटल्ली पुत्र सप्पी खां निवासी * मस्जिद वाली गली पोरसा जिला मुरैना को दोषी पाते हुए, 1 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी *गिरजेश खत्री* द्वारा किया गया।

अभियोजन की मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के बताये अनुसार दिनांक 08.08.2010 को थाना पोरसा में पदस्थ उपनिरीक्षक श्रीनाथ झरबड़े को इलाका भ्रमण के दौरान उन्हें मुखवीर द्वारा सूचना मिली कि मस्जिद के बगल वाली गली में सोनू खां अपने घर मे अवैध एल पी जी गैस सिलेंडर का भंडारण किये हुऐ हैं ऐसी सूचना प्राप्त हुई जिस पर से उपनिरीक्षक झरबड़े अपने मय फोर्स व पंचांग साक्षी के साथ बताए स्थान पर पहुचे। जहां एक मकान के अंदर तलाशी लेने पर 26 गैस सिलेंडर भरे तथा 6 गैस सिलेंडर खाली मिले। मकान में मिले व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने सोनू उर्फ छुटल्ली बताया। इण्डेन कंपनी के 32 गैस सिलेंडर रखने के सम्बद्ध में लायसेंस चाहने पर आरोपी सोनू ने अपने पास ना होना बताया। 32 सिलेंडर सोनू के कब्जे से विधिवत जप्त कर तथा सोनू को गिरफ्तार कर थाना पोरसा में अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्ष्य अभिलेख पर अंकित कराये तथा अंतिम बहस में अभियोजन के द्वारा न्यायदृष्टांत सहित अभिलेख आये सुसगंत तथ्य पेश किये। जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनकर अभियोजन के तर्क को प्रभावी मानकर आरोपी सोनू उर्फ छुटल्ली पुत्र सप्पी खां निवासी - मस्जिद वाली गली पोरसा जिला मुरैना को 1 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया ।

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