कलेक्टर ने 22 आदतन अपराधियों का किया जिला बदर
मुरैना 18 फरवरी 2021/ जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री बी. कार्तिकेयन ने पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पाण्डेय के प्रस्ताव पर 22 आदतन अपराधियों का जिला बदर किया है। इन 22 आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री कार्तिकेयन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिन 22 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें ग्राम थोगापुरा थाना दिमनी निवासी 60 वर्षीय भूरे उर्फ भूरा पुत्र अल्लादीन मुसलमान, नंदपुरा पोरसा निवासी 40 वर्षीय संतोष सिंह पुत्र गजराज सिंह तोमर, हनुमान का पुरा थाना सिंहोनिया निवासी 30 वर्षीय रामवीर पुत्र रामप्रसाद सखवार, ग्राम सिंहोनिया निवासी 35 वर्षीय अमर सिंह पुत्र सेवाराम, ग्राम छत का पुरा निवासी 30 वर्षीय रामकेश पुत्र चूरामन सखवार, ग्राम पांचोली निवासी 33 वर्षीय मनोज उर्फ अजीत सिंह पुत्र रामसिंह तोमर, ग्राम सिंहोनिया निवासी 39 वर्षीय कल्लू तोमर पुत्र अनंग सिंह पाल तोमर, ग्राम बघेल निवासी 36 वर्षीय महावीर पुत्र रामलखन सखवार, ग्राम जारह निवासी 46 वर्षीय महेन्द्र कुशवाह पुत्र पुन्ना कुशवाह, ग्राम माता बसैया निवासी 45 वर्षीय शिवसिंह उर्फ शिब्बू पुत्र जसवंत सिंह कुशवाह, ग्राम गढ़ीखेरा थाना सुमावली निवासी 30 वर्षीय जितेन्द्र पुत्र परमाल कुशवाह, कैलोदा हाल जरेरूआ पेट्राॅल पंप के पास थाना नूरावाद निवासी धनिया उर्फ धनीराम पुत्र कन्हैयालाल कुशवाह, जाटव मोहल्ला नूरावाद निवासी जीतू उर्फ जितेन्द्र उर्फ भर्रा पुत्र रामहेत जाटव, ग्राम रजौधा थाना नगरा निवासी 42 वर्षीय टाटा उर्फ उम्मेद ंिसह तोमर पुत्र मुन्नी सिंह तोमर, ग्राम टेंटरा निवासी 30 वर्षीय हरीसिंह पुत्र भौंरू जाटव, ग्राम गढ़ीखेरा थाना सुमावली निवासी 32 वर्षीय अतिपाल पुत्र केशव उर्फ केशवलाल कुशवाह, ग्राम जनकपुर थाना सिविल लाइन निवासी 39 वर्षीय पुलंदर गुर्जर पुत्र बकील सिंह गुर्जर, ग्राम जारौली थाना रामपुरकलां निवासी 40 वर्षीय सुरेश पुत्र अर्जुन जाटव, ग्राम जींगनी थाना माता बसैया निवासी 55 वर्षीय कैलाशी पुत्र राजाराम राठौर, ग्राम धौर्रा थाना नगरा निवासी 40 वर्षीय राघवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र विजयसिंह तोमर, ग्राम पिपरई थाना सरायछोला निवासी 24 वर्षीय टिंकू उर्फ रविन्द्र जाटव पुत्र दयाराम जाटव, ग्राम बंधा थाना सरायछोला निवासी 27 वर्षीय रवि पुत्र फोदलिया धोबी के नाम शामिल है।
इन 22 आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चलें जाये। आदेश में कहा है कि यह 22 आदतन अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।
प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण के निर्देश
मुरैना 18 फरवरी 2021/नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की एक जनवरी 2021 की स्थिति में प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने की कार्यवाही नियत थी। जिसमें कतिपय जिलों से प्राप्त दावे-आपत्तियों पर बिना जांच, नाम विलोपित किये जाने की शिकायतें आयोग को प्राप्त हो रही है। तत्संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्राधिकृत कर्मचारी उनके द्वारा प्राप्त दावे आपत्तियों पर तथा विशेष रूप से आपत्तियों जिनमें मतदाताओं के नाम काटे जाने का प्रस्ताव है के संबंध में प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विधिक प्रक्रिया अनुसार स्वप्रेरणा के प्रकरणों में भौतिक सत्यापन, समुचित जांच उपरांत विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण विधिक प्रक्रिया अनुसार किया जाकर सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित न हो तथा मतदाता सूची पूर्ण रूप से शुद्ध हो। मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म डिजाईन कर जीतें नगद पुरस्कार
प्रविष्टि की अंतिम तिथि 25 फरवरी
मुरैना 18 फरवरी 2021/प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफार्म डिजाईन में बदलाव किया जा रहा है। इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा (उचण्उलहवअण्पद) पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म डिजाईन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 25 फरवरी 2021 तक किया गया है। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका संवर्ग के लिए प्रथम एवं द्वितीय उत्कृष्ट डिजाइन का चयन किया जायेगा। प्रत्येक संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभागी को क्रमशः एक लाख एवं 50 हजार रुपये की राशि पुरुस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।
रजिस्टर करने के लिए क्या करें
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को लिंक ीजजचेरूध्ध्उचण्उलहवअण्पदध् पर जाना होगा और ऊपर ’’पंजीकरण करें’’ बटन पर क्लिक करना होगा। ’’पंजीकरण करें’’ पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा, यहां पर अपनी जानकारी भरें - जैसे नाम, मोबाइल नं., ईमेल आदि। रजिस्टर करते ही आपके मोबाइल न. पर एक व्ज्च् आएगा, उसके द्वारा वेरीफाई करें। व्ज्च् द्वारा लॉग-इन कर यूनिफार्म डिजाईन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन 181 कारगर
मुरैना 18 फरवरी 2021/ महिलाओं एंव बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा महिला हेल्पलाईन नंबर -181 की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिससे महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। महिला हेल्पलाइन 181 एक टोल फ्री नंबर है, जो 24 घंटे सातों दिवस कार्य करता है। महिला हेल्पलाईन 181 के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध की जाती है। विषम परिस्थितियों में निवासरत महिला या बालिका किसी भी प्रकार की सलाह या सहायता के लिए किसी भी समय टोल फ्री नम्बर से संपर्क कर सकती है।
यदि महिला को घटनास्थल पर ही सहायता की आवश्यकता हो तो महिला हेल्पलाईन 181 द्वारा वन स्टॉप सेंटर, पुलिस डायल 100 तथा 108 एम्बुलेंस से संपर्क कर सहायता दी जाती हैं। विषम परिस्थितियों में महिलाओं को पुलिस सहायता, चिकित्सकीय सहायता, विधि सहायता उपलब्ध कराई जाती है। महिला हेल्पलाईन 181 में उपलब्ध प्रशिक्षित महिला काउंसलर्स के माध्यम से टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं भावनात्मक सहयोग के साथ मार्गदर्शन भी दिया जाता है। कोई भी पीड़ित या बालिका विषम परिस्थितियों में महिला हेल्पलाईन 181 नम्बर पर सहायता के लिए संपर्क कर सकती हैं।
फसल गिरदावरी के संबंध में नवीन निर्देश जारी
किसान फसलों की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे
मुरैना 18 फरवरी 2021/फसल गिरदावरी के आंकडे फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, फलस ऋण, कृषि ऋण, सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत फसल हानि की स्थिति में राहत प्राप्त करने आदि के लिए अंत्यत महत्वपूर्ण है। आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र.द्वारा फसल गिरदावरी के संबंध में नये निर्देश जारी किए गए है। तदानुसार कृषक अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की जानकारी स्वयं राजस्व विभाग के एमपी किसान एप, लोकसेवा केंद्र, एम.पी.ऑनलाईन, नागरिक सुविधा केंद्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से भी भू-अभिलेख में दर्ज कराई जा सकती है। उक्त स्वघोषणा में कृषक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन राजस्व अमले के द्वारा किया जायेगा।
दावे आपत्तियों की सुनवाईः- गिरदावरी की प्रक्रिया सम्पन्न होने बाद, पटवारी द्वारा तहसीलदार को जानकारी प्रदान की जावेगी, जो इसे अपने कार्यालय और अन्य स्थान जहां वह उपयुक्त समझता है, में दावों और आपत्तियों के लिए प्रदर्शित करेगा। यदि कोई दावा और आपत्तियां प्राप्त होती है, तो तहसीलदार जांच उपरान्त पटवारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी में बदलाव कर सकेगा। तहसीलदार के लिए उन सभी प्रकरणों के लिए जांच करना अनिवार्य होगा, जहां किसान द्वारा प्रदान की गई जानकारी पटवारी द्वारा प्रदाय की गई जानकारी में भिन्नता है। तहसीलदार द्वारा संशोधित सूची को अंतिम माना जाएगा और उगाई गई फसल का विवरण भूमि अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा और इसे अंतिम प्रविष्टियों के रूप में माना जाएगा। इसके बाद जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
अधिक किराया वसूली व ओवरलोडिंग बसों पर आरटीओ ने की कार्रवाही
10 बसों पर जुर्माना, एक बस बिना परमिट की पकड़ी
मुरैना 18 फरवरी 2021/ अम्बाह रोड़ पर ओवरलोडिंग सवारियांे को लेकर दौड़ रही बसों द्वारा सवारियों से अधिक किराया वसूली की लगातार मिल रही शिकायत पर से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती अर्चना परिहार द्वारा चैकिंग पाॅइंट लगाकर कार्रवाही की गई। इस दौरान 10 बसों से जुर्माना वसूला गया तो वहीं एक बस बिना परमिट के पकड़ी गई, जिस पर मोटा जुर्माना किये जाने की कार्रवाही चल रही है। आरटीओ श्रीमती अर्चना परिहार द्वारा इस कार्रवाही को अंजाम दिया गया, जिससे बिना परमिट एवं क्षमता से अधिक सवारियां भरकर बसों को दौड़ा रहे बस आॅपरेटरों में हड़ंकप मच गया।
आरटीओ श्रीमती अर्चना परिहार को लगातार शिकायतें मिल रहीं थी कि अंबाह पोरसा मार्ग पर क्षमता से अधिक सवारियां भरकर दौड़ाई जा रही है, साथ ही सवारियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है। उक्त सूचना पर से बुधवार को दोपहर आरटीओ द्वारा दल बल के साथ दिमनी थाना के नजदीक मार्ग पर चैकिंग पाॅइंट लगाया गया, इस दौरान 10 बसों पर 14 हजार 500 रूपये का जुर्माना किया गया तो वहीं एक बस क्रमांक एमपी-06-पी-1051 बिना परमिट के दौड़ती हुई पाई गई। जिसे थाने में रखवाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उससे लगभग 50 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा। इस कार्रवाही में श्री कौशलेन्द्र भदौरिया, राजकमल सिंह, भानूप्रताप सिंह, जितेन्द्र तोमर सहित परिवहन विभाग के अन्य स्टाफ उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि अम्बाह-पोरसा के अलावा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों तथा जौरा रोड़ पर तमाम बसे क्षमता से अधिक सवारियांे को भरकर अथवा बिना परमिट के दौड़ रही है, इसके अलावा अन्य टैक्सी भी कंडम हालत में इन मार्गो पर क्षमता से अधिक सवारियां भरकर ले जा रही हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। आरटीओ मुरैना को चाहिये कि वह उक्त कार्रवाही को निरंतर जारी रखें और ऐसे सभी वाहनों पर कार्रवाही की जाये, जो वाहनों में सवारियों को गाजर-मूली की तरह भरकर दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे है।