जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन 24 घंटे में निराकरण न होने पर जौरा एसडीएम सहित 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस तथा वेतन काटने की कार्रवाही
मुरैना 9 फरवरी 2021/प्रदेश सरकार की जनसुनवाई से लोगों को लाभ मिले, पात्र व्यक्ति बार-बार जनसुनवाई में बार-बार चक्कर न लगाये, इसके लिये जायज आवेदनों का निराकरण करने के लिये कलेक्टर ने चिन्हित आवेदनों को 24 घंटे में निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये थे। पिछली जनसुनवाई में 42 आवेदन ऐसे पाये गये थे, जिन्हें 24 घंटे के अंदर हल करना था किंतु कई अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने जौरा एसडीएम सहित 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस तथा पीएचई के कार्यपालन यंत्री और तहसीलदार मुरैना का एक-एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये हैं। आज जनसुनवाई में कलेक्टर ने 140 आवेदनों को सुना, जिनमें से 33 आवेदन 24 घंटे के अंदर निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम सहित समस्त जिलाधिकारी, तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने पिछली जनुसनवाई के 24 घंटे वाले आवेदनों की समीक्षा की जिसमें अधिकारी कई आवेदनों को तो निराकरण कर चुके थे किंतु 7 अधिकारी ऐसे पाये गये जिन्होंने आवेदन को अपनी तरफ से दूसरे पर टालने की कोशिश की इस पर कलेक्टर नाराज हुये और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि जिन पत्रों में अत्यन्त निराकरण जरूरी है, ऐसे पत्र की 24 घंटे में निराकरण के लिये भेजे जाते है, जो मात्र एक या दो पत्र होते है, उन आवेदनों का भी आप निराकरण न कर सके तो ऐसे अधिकारी मुझे बर्दाश्त नहीं। अब टालमटोल का कार्य नहीं होगा जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के साथ अगली जनुसवाई में अपडेट होकर आयेंगे ऐसा नहीं होगा कि मैं जांच पटवारी से करा रहा हूं, सचिव को बुलाया है, संबंधित अधीनस्थ कर्मचारी छुटटी पर है इस प्रकार के जवाब दिये तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि मैं जिस अधिकारी को जो आवेदन दूं उसका निराकरण उसी व्यक्ति को कराना है भले ही उसे 7 दिन तक उसके घर पहुंचना पड़े।
जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये है, उनमें एसडीएम जौरा श्री नीरज शर्मा, डीएफओ मुरैना श्री अशोक निक्कम, तहसीलदार पोरसा श्री रामनरेश शर्मा, तहसीलदार जौरा सुश्री कल्पना शर्मा, तहसीलदार मुरैना श्री अजय कुमार शर्मा, पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री आरएन करैया के नाम शामिल हैं।
वृद्वाश्रम मुरैना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
मुरैना 09 फरवरी 2021/ जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन और अपर जिला न्यायाधीश श्री शरतचंद्र सक्सेना के मार्गदर्शन में मंगलवार को वृद्वाश्रम मुरैना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री रतन कुमार वर्मा ने शिविर में उपस्थित वृद्वजनों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 से बचाव के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती हर्षिता गुप्ता उपस्थित थीं।
सियपिय मिलन मेला मे श्रृद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें - क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश मावई
करह आश्रम पर 27 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले सियपिय मिलन मेले के लिये अधिकारी सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करें- कलेक्टर
मुरैना 09 फरवरी 2021/ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मुरैना विकासखंड के अंतर्गत करह स्थल पर 27 फरवरी से 6 मार्च तक सियपिय मिलन मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं के आने को दृष्टिगत रखते हुये सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग संबंधी उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। सौंपे गये दायित्वों को अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। मेले में किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी की घटनायें नहीं होनी चाहिये। ये निर्देश कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने मंगलवार को करह आश्रम पर बैठक के दौरान दिये। बैठक में क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश मावई, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पांडे, अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, एसडीएम सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं ब्लाक स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश मावई ने कहा है कि सियपिय मिलन मेले में क्षेत्रीय लोगों की अपेक्षा मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से भी और राजस्थान से लगे धौलपुर, करौली, आगरा जिलों के लोग भी सियपिय मिलन मेले में पहुंचते हैं। मेले में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ उनकी आवाभगत करें। मेले में बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर श्री बी कार्तिकेयन ने कहा कि जिस विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई वे इस जिम्मेदारी को अधिकारी स्वयं संज्ञान में लें अपने अधीनस्थों पर न छोड़ें। मुझे किसी भी प्रकार की कमियां संबंधित विभाग की पाई गईं तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि मेले में विद्युत पेयजल के पुख्ता प्रबंध रहें। इसके साथ ही साफ सफाई के लिये नगर निगम एवं नगर पालिका बानमोर शिफटवार अपने अधिकारियों को तैनात करें। मेले में किसी भी प्रकार की गंदगी स्वीकार नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि सौंपे गये दायित्वों को अधिकारी प्राथमिकता दें। लापरवाही नहीं होनी चाहिये। कलेक्टर ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्थाई रूप से रहे। एक एंबुलेंस डाॅक्टर की टीम दवाईयों के साथ उपस्थित रहेे। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को मेले में न घुसने दें इसके लिये वेटरनरी डिपार्टमेंट आवारा पशुओं की रोकथाम बनाये रखे। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मेले के दौरान विद्युत प्रवाह प्राथमिकता से रहे जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने फूड विभाग की टीम को निर्देश दिये कि मेले में किसी भी दुकानदार या चाट भल्ले वाले दूषित सामग्री न भेज सकें इसलिये निगरानी विभाग बनाये रखे। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम व एसडीओपी मेला प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व भ्रमण कर व्यवस्थाओ का जायजा लेकर कलेक्टर, एसपी को अवगत करायेंगे।
पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पांडे ने कहा कि मेले में सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये पुख्ता प्रबंध किये जायेंगे। पुलिस बल 24 घंटे मेला परिसर में रहेंगे। इसके लिये संबंधित थानों का पुलिस बल मौजूद रहेगा।
तहसीलदार अम्बाह श्री सर्वेशयादव को अधीक्षक भू-अभिलेख का प्रभार
मुरैना 09 फरवरी 2021/प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने तहसीलदार अम्बाह श्री सर्वेश यादव को भू-अभिलेख कलेक्टर मुरैना का प्रभार एवं नायब तहसीलदार अम्बाह श्री राजकुमार नागोरिया को तहसीलदार अम्बाह का प्रभार अन्य आदेश तक सौंपा जाता है।
विप्रो कंपनी की अल्ट्रासाउण्ड मशीन क्रय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी
मुरैना 09 फरवरी 2021/ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी-एक्ट) 1994 के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहाकार समिति की बैठक सोमवार का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सभागार में आयोजित की गई।
आयोजित बैठक में माह सितम्बर 2020 में लिंग परीक्षण के तहत ग्वालियर एवं मुरैना जिले की टीम द्वारा संयुक्त रूप से किये गये स्टिंªग आॅपरेशन में पोर्टेबल विप्रो कंपनी की मशीन का उपयोग किया जाना पाया गया था। आॅपरेशन के दौरान मशीन को जब्त किया गया, जिसके संबंध में संचालक विप्रो कंपनी बंेगलोर को पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु आज दिनांक तक उक्त मशीन के संबंध में जानकारी प्रेषित न किये जाने के कारण जिला सलाहाकार समिति द्वारा आयोजित बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में मुरैना जिले में स्थापित अथवा स्थापित होने वाले नवीन अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों को विप्रो कंपनी की अल्ट्रासाउण्ड मशीन क्रय करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
बैठक में समिति के सदस्यों ने अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय को प्राप्त हुये आवेदनों का क्रमशः परीक्षण किया। परीक्षण उपरांत अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु आवेदित केन्द्रों का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आरसी बांदिल, डाॅ. अशोक गुप्ता, डाॅ. राकेश उपाध्याय, डाॅ. गिर्राज गुप्ता, श्री गिरजेश खत्री, श्री देवेन्द्र भदोरिया, सुश्री आशा सिकरवार, श्री नीरज सिंघल आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करें
मरीज और परिजन को भी मांगे जाने पर देना जरूरी
मुरैना 09 फरवरी 2021/प्रदेश के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्टाविलिश मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजन को माँगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध कराना होगा। निर्धरित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। उच्च न्यायालय के 23 सितम्बर, 2020 को पारित आदेश में कोविड-19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में आदेश पालन के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है।
संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो श्री बसंत कुर्रे ने बताया कि सभी नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी प्रकरण में 23 सितंबर 2020 को पारित आदेश के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) के अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत दिये गये हैं। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी जिले के समस्त नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल में कोविड-19 के निर्धारित उपचार की रेट लिस्ट रिसेप्शन काउंटर पर लगवाना सुनिश्चित करे
आज विद्युत सप्लाई बंद रहेगी
मुरैना 09 फरवरी 2021/ विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया कि 132 केव्ही उपकेेन्द्र मुरैना पर स्थापित हाफ मेन बस पर कार्य होने के कारण 10 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 11 केव्ही गांधी काॅलोनी एवं 11 केव्ही जीवाजीगंज फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।
सामुदायिक आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम में संतोषजनक प्रगति न होने पर मुरैना, भिण्ड के डीपीओ, भिण्ड के 7 सीडीपीओ, मुरैना के 4 सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस
मुरैना 09 फरवरी 2021/ सामुदायिक आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम (ब.ेंउ) में संतोषजनक प्रगति नहीं लाने पर चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने महिला बाल विकास विभाग के मुरैना और भिण्ड जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, भिण्ड जिले के 7 सीडीपीओ, मुरैना जिले के 4 सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किये है।
चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती उपासना राय, भिण्ड जिले के प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फर को कारण बताओ नोटिस देते हुये कहा है कि वीडियो काॅन्फ्र्रेसिंग में प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग द्वारा सामुदायिक आधारित कुपोषण प्रबंधन (ब.ेंउ) की समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों एवं जारी कार्यवाही विवरण अनुसार (ब.ेंउ) कार्यक्रम के तहत बच्चों के चिन्हांकन पश्चात् प्रति सप्ताह फोलोअप की प्रविष्टियां (ब.ेंउ) माॅड्यूल में करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु दिनांक 4 फरवरी को आयोजित वीडियो काॅन्फ्रेस के दौरान (ब.ेंउ) कार्यक्रम के तहत चिन्हित बच्चों का चिन्हांकन एवं संपर्क एप्लीकेशन के (ब.ेंउ) माॅड्यूल में प्रविष्टि के बाद मुरैना, भिण्ड जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। कमिश्नर ने कहा कि यह स्थिति खेदजनक है। कमिश्नर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों का यथा समय पालन न करने, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही व शिथिलता का प्रतीक होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम का स्पष्ट उल्लघ्ंान होता है।
कमिश्नर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत नियम (10)4 के तहत दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधी नोटिस मुरैना की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती उपासना राय और भिण्ड के प्रभारी कार्यक्रम के अधिकारी एवं सहायक संचालक श्री अब्दुल गफफार को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।
कमिश्नर श्री सक्सैना ने इन्हीं आरोपों में मुरैना जिले के 4 (सीडीपीपी) बाल विकास परियोजना अधिकारी पहाड़गढ़ श्रीमती ललिता मुदगल, मुरैना शहरी क्षेत्र के परियोजना अधिकारी मनीष कुमार सिंह, अंबाह के परियोजना अधिकारी अजय प्रताप सिंह, जौरा प्रथम की बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती सरिता चतुर्वेदी की दो दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार भिण्ड जिले के सात परियोजना अधिकारियों को नोटिस जारी किये हैं। इनमें गोरमी परियोजना की श्रीमती रमादेवी जाटव, लहार एवं मिहोनारोन के परियोजना अधिकारी अजय जाटव, भिण्ड शहरी क्षेत्र के परियोजना अधिकारी श्रीमती बीना मिश्रा की दो दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।
कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिये आवेदन 15 फरवरी तक आमंत्रित
मुरैना 09 फरवरी 2021/ हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय भोपाल द्वारा कौशल एवं तकनीकी विकास योजना 2021 अन्तर्गत चर्म शिल्प में कार्यरत उद्यमियों, शिल्पियों, स्व-सहायता समूहों, अशासकीय संगठनों से कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इसके लिये आवेदन 15 फरवरी 2021 तक आमंत्रित किये गये है। अधिकारी जानकारी के लिये ग्रामोद्योग शाखा जिला पंचायत मुरैना से संपर्क कर सकते है।
प्रदेश में 2023 तक जल क्रांति - मुख्यमंत्री श्री च©हान
प्रत्येक ग्रामीण परिवार क¨ मिलेगा घरेलू नल कनेक्शन
मंत्रि-परिषद के सम्मुख हुआ जल-जीवन मिशन पर प्रस्तुतिकरण
मुरैना 09 फरवरी 2021/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार क¨ वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रदेश में जल क्रांति ह¨गी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहन¨ं क¨ मिलेगी। उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार ह¨गा। कुल एक कर¨ड़ 21 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभांवित ह¨ंगे। इस पर 44 हजार 260 कर¨ड़ रूपए का व्यय ह¨गा।
मुख्यमंत्री श्री च©हान मंत्रालय में जल-जीवन मिशन के प्रस्तुतिकरण के बाद मंत्रीगण क¨ संब¨धित कर रहे थे। उन्ह¨ंने कहा कि जल-जीवन मिशन के संचालन में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी अ©र जिस भी ग्राम की परिय¨जना पूर्ण ह¨गी, वहाँ उसका प्रारंभ उत्सव के रूप में किया जायेगा। गाँव के प्रत्येक घर क¨ नल से जल उपलब्ध कराना ऐतिहासिक उपलब्धि है।
थर्ड पाटी निरीक्षण से ह¨गा गुणवत्ता पर नियंत्रण
मंत्रि-परिषद के सम्मुख हुए जल-जीवन मिशन के ष्हर घर जलष् पर प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र म¨दी द्वारा 15 अगस्त 2019 क¨ मिशन की घ¨षणा की गई थी। मध्यप्रदेश में जून, 2020 से मिशन का क्रियान्वयन आरंभ हुआ। मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल अ©र स्वच्छता मिशन तथा राज्य-स्तरीय य¨जना स्वीकृति समिति विद्यमान है। जिला-स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूह के सहय¨ग से ग्रामवासिय¨ं की जन-भागीदारी अ©र य¨जना के सतत संचालन अ©र संधारण के लिए क्रियान्वयन सहायता संस्था की व्यवस्था है। नल-जल य¨जनाअ¨ं के निर्माण कायर्¨ं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी की व्यवस्था भी विद्यमान है। जल एवं स्वच्छता समिति ल¨क स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहय¨ग से य¨जना का निर्माण करेगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास अ©र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग¨ं के बीच सतत समन्वय से अन्य गतिविधिय¨ं का संचालन किया जाएगा।
य¨जना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर
वर्ष 2020-21 तक निवाड़ी तथा बुरहानपुर जिल¨ं में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में भ¨पाल, दतिया, इंद©र, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़ तथा उमरिया सहित कुल 7 जिले पूरी तरह कवर कर लिए जायेंगे। शेष जिले वर्ष 2023 तक पूर्ण कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के 34 हजार 305 गाँव¨ं में सतही स्त्र¨त आधारित समूह य¨जनाअ¨ं से नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष 16 हजार 382 गाँव¨ं में रेट्र¨ फिटिंग द्वारा सुविधा का विस्तार किया जाना है। प्रदेश में 32 लाख 41 हजार परिवार¨ं तक य¨जना का विस्तार किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में 25 लाख से अधिक एफएचटीसी के लक्ष्य¨ं वाले राज्य¨ं में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रमुख सचिव ल¨क स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया।
निर्माण श्रमिकों के पंजीयन का अभियान 31 मार्च तक
मुरैना 09 फरवरी 2021/मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में सलंग्न असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। श्रम विभाग द्वारा इस आश्य के निर्देंश सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को जारी किये है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिये 2 अक्टूबर 2020 से तीन माह का विशेष पंजीयन अभियान चलाया गया था। अभियान की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है।
वाहनस्वामियों को बकाया कर के भुगतान में 31 मार्च 2021 तक मिलेगी छूट
मुरैना 09 फरवरी 2021/मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मोटरयानकर तथा शास्ति के शोध्यों के भुगतान पर छूट दी गई है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक ही लागू है। उन्होंने परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनुसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है। अधिसूचना दिनांक से 05 वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की दिनांक से 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक की पुराने वाहन 40 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की दिनांक से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक पुराने वाहन पर 50 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत छूट मिलेगी।
फसल गिरदावरी के संबंध में नवीन निर्देंश जारी
मुरैना 09 फरवरी 2021/कृषक अपनी भूमि पर उगाई गई फसलो की जानकारी एम.पी.किसान एप, लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. आनलाईन, नागरिक सुविधा केन्द्र, के माध्यम से भू अभिलेख मे दर्ज करा सकते है ।
अभिलेखन की प्रकिया मे किसान अपनी फसल स्वयं घोषित करता है इसके लिये कृषक संलग्न फार्म मे जानकारी की घोषणा करेगा। पटवारी किसान द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन की जानकारी को मान्य करेगा व किसान द्वारा जानकारी सही न हाने पर पटवारी उसमें संशोधन कर सकता है। स्वघोषणा के माध्यम से जमा की गई जानकारी की पुष्टि पटवारी द्वारा 7 दिवस की अवधि के भीतर की जावेगी। यदि कृषक द्वारा प्रदान की जानकारी में पटवारी द्वारा संशोधन किया जाता है तो उसकी संशोधित जानकारी कृषक को प्रदान की जावेगी। यदि कृषक परिवर्तन से असमहत है तो तहसील कार्यालय में अपील कर सकता है। तहसीलदार का निर्णय अंतिम होगा। ऐसी भूमि जिसके लिये कृषक द्वारा कोई स्वघोषणा नही की गई है कि पटवारी द्वारा सम्पन्न की जावेगी यदि किसी अन्य विभाग को भी किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो गिरदावरी पोर्टल से प्राप्त कर सकते है।
नेशनल लोक अदालत 10 अप्रेल को
मुरैना 09 फरवरी 2021/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 10 अप्रैल, 2021 (शनिवार) को मध्यप्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायिक न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों में अतिरिक्त जिले में लंबित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों, श्रम विभाग, बैंक, विद्युत विभाग आदि से अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते द्वारा किया जावेगा।
चंबल संभागीय कार्यालय में 7 लोंगो की सुनवाई हुई
मुरैना 09 फरवरी 2021/ आयुक्त चंबल संभाग कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को 7 लोंगो की सुनवाई की गई। जनसुनवाई संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह और पंचायती राज उपसंचालक श्री अशोक निम ने की।
जनसुनवाई में अमरपुरा अम्बाह निवासी रामहेत शर्मा ने अतिक्रमण हटवाने, मुड़ियाखेरा निवासी अमित यादव ने कलेक्ट्रेट से नकल न मिलने, रामपुरकला निवासी जितेन्द्र जाटव ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से लाभ दिलाने, गणेशपुरा निवासी भवरलाल यादव ने अतिक्रमण हटाने संबंधी और नगावनी निवासी सोवरन सिंह यादव ने दो आवेदन पत्र शौचालय एवं आवास योजना संबंधी प्रस्तुत किये।
सभी सातों आवेदन पत्र संबंधित विभाग को भेजकर 7 दिवस के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिये है।