अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेंचने के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2700/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बतया कि, थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने दिनांक 30.09.2020 को सिंघल बस्ती, मुरैना से आरोपी संतोष पुत्र घमंडी जाटव को 22 क्वार्टर अंग्रेजी शराब काउंटी क्लब के साथ पकड़ा था। थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर चालान माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी.जे.एम.) मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2700/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई।