कोरोनाकाल में 2 आरोपियों को चाय की दुकान खोलना पड़ा महंगा, न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। कोरोनाकाल में कलेक्टर के आदेश का उल्लघंन कर चाय की दुकान खोलने के मामले में 2 आरोपियों असलम खांन व रामगोपाल को, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने धारा- 188, 269 ताहि व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम में दोषी पाते हुये, 2200-2200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि, दिनांक 03.06.2020 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने कलैक्ट्रेट के सामने मुरैना से आरोपी असलम खांन को चाय की दुकान संचालित करते हुये पकड़ा था। इसी प्रकार उक्त दिनांक को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने वार्ड क्रमांक 23, कंटेनमेंट एरिया कलैक्ट्रेट के सामने से आरोपी रामगोपाल को चाय की दुकान संचालित करते हुये पकड़ा था। आरोपीगण का यह कृृत्य धारा- 188,269 ताहि व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां पर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया।

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