सटोरिया को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 4 जनवरी 2021 को थाना स्टेशन रोड पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर राजू मेडिकल के सामने, बड़ोखर मुरैना से आरोपी विक्रम पुत्र प्रेमचंद्र राजपूत को सट्टा खिलाते पकड़ा था। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर 2 सट्टा पर्ची, एक लीड पैन रखे मिला। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) सट्टा एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त सामान को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर चालान जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ श्रीमती उज्मा सुल्ताना के द्वारा की गई।

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