भाभी से दुष्कर्म करने व महिला के द्वारा पति को बताने पर भी, पति द्वारा अपने छोटे भाई को न रोकने के मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

 मुरैना। भाभी से दुष्कर्म करने व महिला द्वारा पति को बताने पर भी पति द्वारा छोटे भाई को न रोकने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी.जे.एम.) मुरैना न्यायालय ने दोनों आरोपियों (देवर व पति) की जमानत याचिका मामले की गंभीरता को देखते हुये खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 18 फरवरी 2021 को फरियादिया ने मय अपनी मां के थाना सिविल लाईन में उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही जब मैं अपने ससुराल गयी तभी मेरे देवर ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया, मैने मना किया तो देवर ने मुझे मारने की धमकी दी, जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उसने मेरी बात नहीं सुनी और बोला मेरा छोटा भाई है क्या हो गया। डर के मारे मैं अभी तक रिपोर्ट को नहीं आई थी। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी देवर व पति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। 

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