कोरोनाकाल में एक व्यक्ति को मास्क न पहनना पड़ा महंगा न्यायालय ने किया दण्डित
मुरैना। कोरोनाकाल में बिना मास्क के पकड़े गये आरोपी राकेश जाटव को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी.जे.एम.) न्यायालय ने धारा- 188 ताहि व मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 धारा 71(1)(ए) में दोषी पाते हुये, 300/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियेाजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि, दिनांक 20 अप्रैल 2020 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने शासकीय कन्या उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-01 के पास से आरोपी राकेश जाटव पुत्र मौजीलाल जाटव को बिना मास्क लगाये हुये घूमते हुये पकड़ा था। आरोपी का कृत्य धारा 188 ताहि व मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 धारा 71(1)(ए) के तहत दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया।