महिला से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी व सहआरोपी की जमानत याचिका खारिज

मुरैना। एक महिला से दुष्कर्म के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी.जे.एम.) मुरैना न्यायालय ने मुख्य आरोपी व सहआरोपी (ड्राइवर) की जमानत याचिका मामले की गंभीरता को देखते हुये खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, पीड़िता ने मय अपने पिता के थाना सिविल लाईन में उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 17 नवम्बर 2020 को सुबह करीब 11ः00 बजे मैं अपने बच्चे के साथ रिक्शे से बाजार जा रही थी, जब मैं रेस्ट हाउस के दूसरे गेट के सामने रिक्शेे से उतरी तो एक सफेद रंग की गाड़ी आई और उसमें से मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उतरा और उसने मेरे बेटे को जबरदस्ती छीनकर गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी से उतरे 2 अन्य व्यक्तियों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में पटक लिया। फिर गाड़ी में सवार ड्राइवर व अन्य 3 आरोपी मुझे थोड़ी दूर लेकर धौलपुर रोड़ तक गये। इसके बाद दो आरोपी उतर गये, फिर मुख्य आरोपी ने मेरे साथ चलती गाड़ी में जबरदस्ती गलत काम किया। इसके बाद आरोपी मुझे व मेरे बेटे को धौलपुर से बस से गुडगांव ले गया और ड्राइवर (सहआरोपी) गाड़ी को धौलपुर से वापस ले आया। इसके बाद आरोपी ने मुझे 14-15 दिनों तक गुडगांव में एक कमरे में रखा और लगातार मेरे साथ गलत काम करता रहा। इसके बाद मेरे पिताजी व मेरे पति मुरैना पुलिस को लेकर मुझे लेने गुड़गांव पहुंचे थे। जिनके साथ मैं मुरैना वापस आई थी और थाना आकर रिपोर्ट लिखाई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, दौराने विवेचना 2 आरोपी मुख्य आरोपी व ड्राइवर (सहआरोपी) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। 

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