अवैध शराब परिवहन के मामले में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपये अर्थदण्ड

मुरैना। अवैध शराब परिवहन करने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम.) मुरैना न्यायालय ने आरोपी धारा सिंह पुत्र चन्दन सिंह निवासी - जनवेद का पुरा, थाना - सिविल लाईन जिला मुरैना को धारा - 34(1)(क)/2 में दोषी पाते हुये, एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बतया कि, दिनांक 26.05.2009 को आबकारी उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह इलाका गस्त के दौरान लश्करी के पुरा से गुजर रहा था। तभी सामने के गांव डोमपुरा की ओर से एक मोटरसाईकिल गुजर रही थी। शंका के आधार पर मोटरसाईकिल को रोककर बाईक पर रखे दो प्लास्टिक के कट्टो की तलाशी ली गई तो, उन दोनों कट्टो में से एक प्लास्टिक के कट्टे से देशी मदिरा के 150 एवं दूसरे कट्टे से 140 पाव कुल 290 पाव बरामद हुए। बाईक चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धारा सिंह पुत्र चन्दन सिंह निवासी - जनवेद का पुरा, थाना - सिविल लाईन जिला मुरैना का होना बताया। उक्त व्यक्ति से शराब रखने एवं परिवहन के संबंद्ध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय होने से बाईक व कुल - 290 पाव जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग द्वारा परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया। 

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