अवैध रूप से घर में शराब रखने व बेंचने के मामले में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपये अर्थदण्ड

 मुरैना। अवैध रूप से घर में शराब रखने व बेंचने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी.जे.एम.) मुरैना न्यायालय ने आरोपी बलराम सिंह पुत्र बरजोर सिंह निवासी - संजय काॅलौनी, मुरैना को धारा - 34(1)(क)/2 में दोषी पाते हुये, 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि, दिनांक 27.11.2012 को थाना कोतवाली के प्रधान आरक्षक विजय सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि, बलराम सिंह कुशवाह निवासी - संजय काॅलौनी, मुरैना का अवैध रूप से शराब घर में रखकर बेंच रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर पहुंचकर आरोपी के मकान की तलाशी ली तो, उसके रहने वाले कमरे में दस पेटी व 18 क्वार्टर शराब के मिले, जिसमें 9 पेटी देशी प्लेन शराब व 1 पेटी 18 क्वार्टर लाल मसाला मदिरा के थे। उक्त व्यक्ति से शराब रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो, न होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से 9 पेटी सफेद मदिरा के क्वार्टर कुल 450 तथा 1 पेटी 18 क्वार्टर लाल मदिरा मसाला के कुल 68 क्वार्टर  जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाद थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, प्रकरण विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरंात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के उपरांत अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया। 

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