दहेज प्रताड़ना के मामले में पति, ससुर व देवर को एक-एक वर्ष का कारावास एवं 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। नौ साल पुराने दहेज उत्पीड़न के मामले में जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय ने आरोपीगण धर्मवीर पुत्र रामसिंह माहौर, प्रदीप पुत्र रामसिंह, रामसिंह पुत्र ओछाराम माहौर निवासीगण - उमेश पाठक वाली गली, गोपालपुरा जिला मुरैना को धारा- 498ए ताहि में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-323/34 ताहि में एक-एक माह का साधारण कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती वंदना बंसल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादिया ने मय अपने माता-पिता के उपस्थित थाना सिटी कोतवाली आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि फरियादिया के माता-पिता ने दिनांक 19.02.2007 को उसकी शादी धर्मवीर माहौर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार की थी। शादी के तीन माह बाद से ही उसके ससुर रामसिंह, पति धर्मवीर, देवर प्रदीप आए दिन फरियादिया को ताने मारते रहते कि उसके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया, अपने पिता से कहकर मकान हमारे नाम करवा दे। फरियादिया के माता-पिता ने कई बार समझाया, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं माने। दिनांक 08.04.2008 को फरियादिया को लड़की हुई, तब से उसका पति धर्मवीर, ससुर रामसिंह, देवर प्रदीप बोले अपने पिता से शादी में दहेज तो नहीं लाई और लड़की कर दी, अपने पिता से इसकी शादी करने के लिए एक लाख रूपये ला, उसने समझाया उसके पिता के पास पैसे नहीं है। इसी बात पर आरोपीगण फरियादिया को प्रताड़ित करने लगे तथा उसके पिता को गाली दे रहे थे फरियादिया के द्वारा मना करने पर धर्मवीर ने एक लाठी उसके सिर में मारी, प्रदीप ने उसका मुंह पकड़कर मरोड़ दिया तथा ससुर राम सिंह बोला उसे उसके घर छोड़ आओ और बोला जब पैसे हो, तब आना। प्रदीप उसे घर छोड़ आया। उसके बाद फरियादिया ने अपने पिता को सारी बात बताई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां पर न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्को कोे सुनने के उपरांत अभियोजन के तर्क एवं प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर आरोपीगण को दोषी पाते हुये दण्डित पाया।