लापरवाह कार चालक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। तेजी व लापरवाहीपूर्वक कार चलाकर एक व्यक्ति की कार में टक्कर मारने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी.जे.एम.) मुरैना न्यायालय ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र जगदीश किरार निवासी - मुंगावली, थाना - सिविल लाईन मुरैना को धारा - 279 ताहि में दोषी पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादी नरेन्द्र डण्डोतिया ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि मैं अपनी कार क्रमांक एम.पी.06 सी.ए.3068 को लेकर मेला ग्राउण्ड मार्केट में आया था। गाड़ी को मेला ग्राउण्ड के सामने खड़ी कर दी थी। समय करीब 10ः30 बजे का होगा पुरानी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक सफेद क्रेटा क्रमांक एम.पी.06 सी.ए.7266 का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मेरी कार में ड्राइवर की साईड पीछे वाले गेट में टक्कर मार दी, जिससे गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त रिपोर्ट पर से वाहन चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, दौरान विवेचना वाहन चालक के कब्जे से क्रेटा कार क्रमांक एम.पी.06 सी.ए.7266 को जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया।