15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 14,000/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले-जाकर एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, स्पेशल जज (पाॅक्सो एक्ट) के न्यायालय ने आरोपी विक्की उर्फ रज्जाक खान पुत्र नजीर खान, निवासी - दुर्गापुरी कॉलोनी, जिला - मुरैना को धारा- 376,363,366 में दोषी पाते हुये, 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 वर्ष के सश्रम कारावास से भुगताये जाने का भी आदेश दिया। उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा उमरैया के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, नाबालिग लड़की के पिता ने थाना सिटी कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 16 सितंबर 2017 को सुबह मैं और मेरा लड़का अपनी दुकान पर चले गए थे करीब दोपहर 12:00 बजे मेरी पत्नी ने मुझे दुकान पर आकर बताया कि, पड़ोस में रहने वाला विक्की घर पर आया और अपनी लड़की को बहला - फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, विवेचना के दौरान दिनांक 27 सितंबर 2017 को नाबालिग लड़की को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद थाना वापस आकर नाबालिग लड़की के कथन लिये गये, तो नाबालिग ने अपने कथनों में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर बस से मुरैना से ग्वालियर ले गया और ग्वालियर से ट्रेन में बैठाकर गोवा ले गया। गोवा पहुंचकर विक्की ने एक कमरा किराये पर लिया जहां पर उसने मेरे साथ जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया और उसके बाद मुरैना वापस लेकर आया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवम् तर्कों से सहमत होकर एवम् डी. एन. ए. टेस्ट में आरोपी के विरूद्ध बलात्कार का प्रकरण सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया।