अभियोजन अधिकारियों के विधिक संवर्धन हेतु 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि, लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु दिनांक 16 से 19 मार्च, 2021 तक 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। माननीय संचालक महोदय द्वारा वूमन सेफ्टी एवं क्राइम अगेंस्ट वूमन को बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया गया। साथ ही कहा गया कि पुलिस, अभियोजन और न्यायालय को जेण्डर सेंसिटिव के प्रति संवेदनशील होेने की आवश्यकता है। अतः अभियोजन को भी वूमन सेफ्टी के मामलों में प्रो-एक्टिव रोल अदा करना आवश्यक है। श्रीमान् संयुक्त संचालक महोदय श्री एल.एस. कदम व सहायक संचालक महोदय श्री शैलेन्द्र शर्मा जी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।
वेबीनार में महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों में फाॅरेंसिक एविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एक्जामिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड सपोर्ट फाॅर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो
एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पाॅक्सो एक्ट के मामलों में प्रभावी अभियोजन, विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम के प्रावधान, एवं महिला संबंधी अपराधों में अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया व प्रॉसिक्यूटर की भूमिका एवम् मेंटल हेल्थ व सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट आदि विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, सामाजिक कार्यकर्तागण, अभियोजन विभाग के अधिकारीगण व मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया।