बाल विवाह की सूचना टोल फ्री नंबर 1098 पर देकर इस कुप्रथा को रोकने में सहयोग करें -संदीप सेंगर






बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप

मुरैना। जिले में धरती संस्था द्वारा संचालित चाइल्डलाइन द्वारा  सिद्ध नगर, गल्ला मंडी में आउटरीच गतिविधि के तहत  जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया । जिस में राजा बैंड के कर्मचारियों को चाइल्ड लाइन टीम सदस्य संदीप सेंगर द्वारा चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के प्रति जागरूक करते हुए चाइल्ड लाइन की कार्य पद्धति से अवगत कराया गया। साथ ही आगामी समय में होने बाले विवाहों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से बताते हुए संदीप सेंगर द्वारा कहा गया कि बाल विवाह हमारे समाज के लिए अभिशाप है और कानूनी अपराध भी है अगर आपको 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी होते हुये  दिखाई देती है तो आप तुरंत चाइल्डलाइन के 1098 नंबर पर इसकी सूचना देकर इस कुप्रथा को रोकने में सहयोग कर सकते हैं। आपका नाम एवं नंबर गोपनीय रखा जाएगा । आप सब लोग अपने परिवार में भी किसी का बाल विवाह न करें और ना ही अपने आस-पड़ोस में किसी को बाल विवाह करने दें । 

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करने, कराने पर 02 वर्ष का कठोर कारावास या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं तथा इस अधिनियम का उल्लंघन होने पर विवाह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी माना जाता है चाहे वह शादी में शामिल पंडित, पुजारी, मौलवी, लड़का- लड़की के रिश्तेदार, पड़ोसी, मैरिज ब्यूरो, शादी विवाह में सेवा प्रदाता जैसे- सामूहिक विवाह कराने वाली संस्थाएं- पत्रिका -आमंत्रण पत्र छापने वाले, विवाह घर, टेंट हाउस, रसोईया, बैंड बाजे वाले, आदि ।  इसलिए हम सबको मिलकर समाज में फैली बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से समाप्त करने हेतु आगे आना होगा । इस इस अवसर पर उपस्थित बैंड के कर्मचारियों ने अपने घर परिवार एवं आस पड़ोस में बाल श्रम, बाल विवाह को रोकने का संकल्प लिया।

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