कोविड-19 लाॅकडाउन में अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब चोरी करने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत



मुरैना। कोविड-19 लाॅकडाउन के दौरान आर.टी.ओ. बैरियल के पास बने अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब चोरी करने के मामले में जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका, सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुये निरस्त कर दी। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अदालत में श्रीमती रश्मि अग्रवाल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखा। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि, आरोपी ने कोविड-19 लाॅकडाउन के दौरान दिनांक 21.04.2020 को अपने साथियों के साथ मिलकर आर.टी.ओ. बैरियल के पास बने अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब व दुकान में रखे रूपये की चोरी की थी। जिसकी रिपोर्ट आबकारी उपनिरीक्षक वृत मुरैना ने थाना सिविल लाईन में की। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध धारा- 457,380 ताहि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

 


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