तेज आवाज में डेग बजाने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। तेज आवाज में डेग बजाने के मामले में जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती चित्रांशी मौर्य, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि, थाना सिविल लाईन में पदस्थ इन्द्रदेव पाण्डेय दिनांक 06.04.2019 को थाने से रवाना होकर वारंटियों की तलाश करते हुये ग्राम सिलायथा पहुंचे तो ब्रखभान माहौर के मकान की तरफ से तेज ध्वनि में डेग बजने की आवाज सुनाई दी, वहां जाकर देखा तो एक लड़का तेज आवाज में डेग बजा रहा था। जिसकी ध्वनि आमजन को असहनीय हो रही थी। जब डेग बजाने वाले लड़के से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धर्मेन्द्र पुत्र ब्रखभान माहौर, निवासी - ग्राम सिलायथा का होना बताया। जब उससे तेज ध्वनि में गाने बजाने के संबंध में अनुमति चाही गई तो, अनुमति न होना बताया। अभियुक्त का कृत्य म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के तहत दण्डनीय होने से, दो साउण्ड बाॅक्स गाना बजाने के एवं डेग मशीन विधिवत जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बाद थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया। 

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