लापरवाह बाईक चालक को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। तेजी व लापरवाही पूर्वक बाईक चलाकर एक महिला में टक्कर मारने के मामलें में जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय ने आरोपी घनश्याम मौर्य पुत्र बाबूलाल मौर्य, निवासी - रेल्वे माल गोदाम के पीछे, मुरैना को धारा - 279, 337 ताहि 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल-4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती रश्मि अग्रवाल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, मुरैना के द्वारा की गई। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादी पवन ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 13 अप्रैल 2021 को मेरी भाभी बाजार मुरैना जा रही थी जैसे ही वह माधोपुरा मंगल वाटिका के सामने पहुंची, तभी पीछे से एक मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.06 सी.5198 का चालक अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मेरी भाभी में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आई थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी बाईक चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी बाईक चालक घनश्याम मौर्य को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया।

*अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड*

मुरैना। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 15.07.2016 को थाना बामौर के निरीक्षक बादाम सिंह यादव ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर ग्राम नयागांव, रेलवे फाटक के पास से आरोपी रणवीर सिंह गुर्जर पुत्र कोक सिंह गुर्जर को 22 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा था। आरोपी से शराब रखने व लाने - लेजाने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा - 34 आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से उक्त शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर चालान जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती रश्मि अग्रवाल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। 

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