आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित



मुरैना। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान बिना अनुमति के ऑटो पर राजनैतिक पोस्टर लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने के मामले में जे.एम.एफ.सी. मुरैना न्यायालय ने आरोपी भूपेन्द्र को धारा- 188 ताहि में दोषी पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती चित्रांशी मौर्य, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, मुरैना के द्वारा की गई। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 26.10.2018 को फरियादी मनीश कुमार सिंह, एस.व्ही.एस.टी. दल प्रभारी विधान सभा 06 मुरैना ने उपस्थित थाना एक लेखीय आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि, विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिप्रेक्ष्य में वि0स0 06 का एस.व्ही.एस.टी. दल मुरैना नगर भ्रमण के दौरान एक ऑटो क्रमांक एम.पी.06 आर.0344 पर बिना किसी सक्षम अनुमति के राजनैतिक पोस्टर लगा पाया गया, जिसके संबंध में वाहन चालक भूपेन्द्र प्रजापति पुत्र राजेश प्रजापति से पूछने पर उसके द्वारा कोई सक्षम अनुमति ना होना बताया गया। उक्त ऑटो चालक पर राजनैतिक पोस्टर लगा होने से आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होना पाया गया। फरियादी के उक्त आवेदन पर से आरोपी भूपेन्द्र प्रजापति के विरूद्ध थाना कोतवाली मुरैना में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया।

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