अपमिश्रित खाद्य पदार्थ ग्लूकोज सीरप को बेचने वाले को 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदण्ड

  मुरैना। अपमिश्रित खाद्य पदार्थ को बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय करने के मामले में न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील जौरा, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी बंटी जादौन पुत्र जगदीश जादौन, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम धमकन, थाना जौरा, जिला मुरैना को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7(i) सहपठित धारा 16(1)(अ)(i) के अंतर्गत दोषी पाते हुये 01 वर्ष के कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2009 को खाद्य निरीक्षक, धमकन रोड़ जौरा स्थित आरोपी की दूध डेयरी पर नमूना व निरीक्षण कार्य हेतु उपस्थित हुए। डेयरी पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को डेयरी मालिक बताते हुए अपना नाम बंटी जादौन बताया। आरोपी को खाद्य निरीक्षक ने अपने पद व अभिप्राय से अवगत कराया। विक्रेता आरोपी ने खाद्य निरीक्षक को बताया कि डेयरी में दूध नहीं है, परंतु एक ड्रम में लिक्विड ग्लूकोज सीरप रखा हुआ है, जिसके बारे में पूछने पर आरोपी ने व्यक्त किया कि लिक्विड ग्लूकोज सीरप का विक्रय करता है। आरोपी से खाद्य लाईसेंस मांगने पर, उसने मौके पर न दिखाते हुए बाद में प्रस्तुत करना व्यक्त किया। आरोपी बंटी अपमिश्रित खाद्य पदार्थ ग्लूकोज सीरप को बिना अनुज्ञप्ति के अपने प्रयोजन हेतु अपमिश्रित अवस्था में बेच रहा था। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी *श्री लोकेन्द्र शर्मा, ए.डी.पी.ओ, जौरा जिला मुरैना* द्वारा की गई।     

                                                                                     

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