आर्थिक अपराध करने वाले को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 5,00,000/-रूपये का अर्थदण्ड
मुरैना। आर्थिक अपराध करने के मामले में न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी एस.सी.डेकाटे पुत्र हरीचंद्र डेकाटे, उम्र 65 वर्ष, निवासी जी-1/97, गुलमोहर कालोनी थाना हबीबगंज जिला भोपाल म.प्र. को धारा 13(1) सी सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा 120(बी) भा.द.सं. के अंतर्गत दोषी पाते हुये 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 420 सहपठित धारा 120(बी) भा.दं.सं. के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि अभियुक्त एस.सी.डेकाटे ने वर्ष 1990-91 से वर्ष 1993-94 के मध्य सहायक संचालक हथकरघा के पद पर लोकसेवक के रूप में पदस्थ रहते हुये मुरैना जिले की बूलन बुनकर सहकारी समिति श्योपुर को आवास सह कर्मशाला, उन्नत उपकरण, प्रशिक्षण आदि विभिन्न योजनाओं के लिये 4,94,340/- रूपये की राशि हाथकरघा संचालनालय भोपाल को प्रदाय करने हेतु प्रवंचित किया और उक्त प्रवंचना के अग्रशरण में हाथकरघा संचालनालय भोपाल द्वारा परिदत्त की गई उक्त राशि का सहअभियुक्त मुन्नालाल के साथ मिलकर दुर्विनियोग करने के लिये सहमत होते हुये सहअभियुक्त मुन्नालाल को कपट या बेईमानी से दुर्विनियोग करने के लिये परिदत्त की। उक्त प्रकरण में राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ईकाई ग्वालियर म.प्र. द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. एल. छापरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई एवं प्रकरण में सजा कराने में विशेष सहयोग श्रीमती चित्रांशी मौर्य, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी का रहा।