अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

मुरैना। अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने के मामले में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी परिमाल पुत्र रामस्वरूप गुर्जर, उम्र - 38 वर्ष, निवासी-ग्राम नायकपुरा, जिला-मुरैना को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 सहपठित धारा 42 में दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

 अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता अधिकारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 10.07.2009 को वन विभाग के गेमरेंज व अन्य कर्मचारी शाम करीब 06 बजे जब टिगरी रिठौरा घाट क्षेत्र का भ्रमण कर गस्त से लौट रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में चार ट्रेक्टर रेत उत्खनन कर परिवहन करते हुये देखा, जो गस्तीदल को देखकर ग्राम गढौरा की ओर तेजी से भागे, जिनका पीछा किया गया, उक्त चारों ट्रेक्टरों ने गढोरा के पास पहले से खडे एक ट्रक के पास रेत खाली कर दी, गस्तीदल के द्वारा उक्त घटना दूर से देखी गई एवं इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष पर सूचना दी गई और उनसे निर्देश लिये गये, ट्रेक्टरों द्वारा खाली की गई रेत ट्रक चालक ने मजदूरों से ट्रक में भरवाई और रात करीब 11 बजे रेत से भरा उक्त ट्रक रवाना हुआ जिसका गस्तीदल के द्वारा पीछा किया गया और पीछा करते हुये पूर्व से तैनात पुलिस व वन कर्मचारियों के सहयोग से आर.टी.ओ. बैरियल पर उक्त ट्रक को रोका गया, ट्रक चालक ने अपना नाम परिमाल पुत्र रामस्वरूप बताया और उसने यह भी बताया कि ट्रक में भरी रेत चंबल अभ्यारण्य के कुल्हाडा क्षेत्र से ट्रेक्टरों से ढुलवाकर भरवाई गई, ड्राइवर के पास कोई रॉयल्टी रसीद नहीं पाई गई, तब उक्त ट्रक को जप्त किया गया, मौका पंचनामा व जप्ती पंचनामा बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत ट्रक चालक के विरूद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।

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