लाठियों से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 3000/- रूपये का अर्थदण्ड*
मुरैना। लाठियों से मारपीट करने के मामले में न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. होतम जाटव, उम्र 44 वर्ष 02. रामवरन जाटव, उम्र-34 वर्ष, निवासीगण - अजनौधा जिला मुरैना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 सहपठित धारा 34 में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 323 सहपठित धारा 34 में 03-03 माह के सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये (कुल 3000/- रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी/सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.2007 को रात्रि के समय फरियादी मानसिंह जाटव ने अपने भाई ओमप्रकाश के साथ थाना बामौर पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि उसका भाई ओमप्रकाश व आरोपी दोनों ही एक ट्रक पर ड्रायविंग करते है, दोनों में 20,000/- रूपये के हिसाब पर विवाद हो गया, जिस पर आरोपीगण होतम व रामवरन ने फरियादी व उसके भाई ओमप्रकाश की लाठियों से मारपीट की जिससे उन्हें चोट आई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बामौर पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी *श्रीमती नीतू प्रजापति, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला मुरैना* द्वारा की गई।