घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 4000-4000/- रूपये अर्थदण्ड

मुरैना। घर में घुसकर चोरी करने के मामले में न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. सुरेन्द्र उर्फ करूआ पुत्र नरोत्तम सिंह गुर्जर उम्र-35 वर्ष, निवासी- बमरोली, जिला धौलपुर 02. विद्या उर्फ विद्याराम गुर्जर पुत्र रघुवीर गुर्जर उम्र- 35 वर्ष, निवासी- समेडी, जिला ग्वालियर 03. नरेश पुत्र पंछी गुर्जर उम्र- 39 वर्ष, निवासी- ग्राम रजाने धीमहि जिला धौलपुर को धारा 457 भादवि में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/-रूपये (कुल 12,000 /- रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 अभियोजन अधिकारी/सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2009 को फरियादी बच्चूसिंह ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली मुरैना में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक की बीती रात्रि को वह अपने परिवार के साथ कमरे में सोया हुआ था। सुबह करीब 06 बजे जब उसका भाई दूसरे मकान से आया, तो उसने घर में घुसते ही देखा कि झीने के गेट खुले हुये थे और उसकी कुंदी टूटी हुई थी, फिर हमें शंका होने पर हमने कमरे में जाकर देखा तो बडे बक्शे पर रखा सूटकेश नहीं मिला, बैठक में जाकर देखा तो उसमें टंगे हुये कपडे नीचे पडे हुये मिले जिसमें रखे हुये रूपये नहीं मिले, फिर उपर छत पर जाकर देखा तो सूटकेश टूटा हुआ मिला, सोने चांदी के जेवर एवं नगदी रूपये जो सूटकेश में रखे हुये थे, नहीं मिले, जिन्हें कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आरोपीगण को पकडा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती पूनम वर्मा, ए.डी.पी.ओ., जिला मुरैना द्वारा की गई। 

   

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