तेजी व लापरवाही पूर्वक बस चलाने वाले आरोपी को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 10,250/- रूपये अर्थदण्ड

मुरैना। तेजी व लापरवाही पूर्वक बस चलाने के मामले में न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील जौरा, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी निहाल सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी- जाफराबाद, थाना बागचीनी जिला मुरैना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337, 338 में दोषी पाते हुये 02 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 10,250/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


 अभियोजन अधिकारी/सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.2007 को शाम 07 बजे एम.एस. रोड पर गैस गोदाम के सामने एक बस चालक आरोपी निहाल सिंह अपनी बस को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर ला रहा था जिससे बस पलट गई और बस में बैठी हुई सवारियों के चोट आई। आरोपी निहाल सिंह के विरूद्ध थाना जौरा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी *श्री अंगराज सिंह कुशवाह, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील जौरा*, जिला मुरैना द्वारा की गई।   

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