अवैध कट्टे एवं कारतूस लेकर घूमने वाले आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये अर्थदण्ड

मुरैना। अवैध कट्टे एवं कारतूस लेकर घूमने के मामले में न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी इतवारी पुत्र कल्ला, उम्र- 52 वर्ष, निवासी- मलबसईगढी अंबाह, जिला मुरैना को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि थाना सिविल लाईन के सहायक उप-निरीक्षक दिनांक 07.11.2018 को मय हमराह फोर्स के साथ रवाना हुये। गश्त के दौरान के.एस. चौराहे पर पहुंचे, वहां पर सहा. उप-निरीक्षक को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि सातिर बदमाश इतवारी निवासी मलबसई का अवैध हथियार बेचने के लिये अंबाह की तरफ ले जा रहा है। वह धौलपुर से बस से उतर कर अंबाह बाईपास तिराहे पर अंबाह जाने के लिये खडा है। मुखबिर की उक्त सूचना के आधार पर मय फोर्स के साथ रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान अंबाह बाईपास तिराहे पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में थैला लिये खडा था, उसने जैसे ही पुलिस को देखा तो भागने लगा, जिसे फोर्स की मदद से पकडा, नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम इतवारी पुत्र कल्ला निवासी मलबसई गढी थाना अंबाह होना बताया। आरोपी की तलाशी ली गई तो उसकी कमर में पेंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा खुर्से मिला, पेंट की दाहिनी जेब से एक 315 बोर का एक जिंदा कारतूस मिला एवं उसके कब्जे वाले थैले की तलाशी ली तो उसमें 02 कट्टे 315 बोर के एवं एक कट्टा 32 बोर जैसा और जिंदा कारतूस मिला, तब इतवारी से उक्त कट्टों के रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा तो न होना बताया। आरोपी से उक्त कटटे एवं कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी *श्रीमती पूनम वर्मा, एडीपीओ मुरैना द्वारा की गई व सहयोग श्री लखनलाल आर्य, एडीपीओ मुरैना* का रहा। 

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