पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 5,000/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। पीडिता के साथ छेडछाड करने के मामले में स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) मुरैना के न्यायालय ने आरोपी सलाम उर्फ इस्लाम पुत्र पप्पू खान, उम्र-24 वर्ष, निवासी जिला मुरैना को धारा 7/8 पोक्सो एक्ट, 323/34 भादवि व 3(1)(एस) एस.सी./एस.टी. एक्ट में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा उमरैया ने की एवम् सहयोग सहा. ग्रेड-03 गजेन्द्र माहौर तथा प्र.आर. रामबरन गौड़ के द्वारा किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि पीडिता ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24.07.2017 को शाम के समय लगभग 06 बजे पीडिता अपने मामा की लडकी के साथ खेत में गई थी, उसी समय वहां पर आरोपी सलाम आ गया और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडकर उसके साथ छेडछाड की, जब पीडिता और उसकी बहन ने छेडछाड का विरोध किया तो उन्होंने पीडिता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गये। पीडिता की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पॉक्सो एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट का होकर गंभीर प्रकृति का था जिसमें अभियोजन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। अवैध शराब बेचने के मामले में न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी गबदा सिंह गुर्जर पुत्र रामजीत सिंह गुर्जर, उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम चंदील पुरा थाना देवगढ, जिला मुरैना को म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(2) में दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.05.2009 को पुलिस थाना देवगढ जिला मुरैना के उप-निरीक्षक को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंदीलपुरा निवासी आरोपी गबदा गुर्जर अपने मकान में अवैध शराब को रखकर विक्रय कर रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु उप-निरीक्षक मय फोर्स मुखबिर के बताये स्थान आरोपी गबदा गुर्जर के मकान पर पहुंचे तो आरोपी गबदा पुलिस को आता देखकर बेहड की तरफ भाग गया। मौके पर उपस्थित साक्षीगण के समक्ष आरोपी गबदा के घर की तलाशी ली गई तो उसके घर में सफेद देशी शराब की 03 पेटी जिनमें 1500 क्वार्टर थे, जिनमें लगभग 270 लीटर शराब थी, अवैध रूप से रखी हुई थी। उक्त शराब को साक्षीगण के समक्ष विधिवत जप्त किया गया। आरोपी गबदा के विरूद्ध थाना देवगढ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती पूनम वर्मा, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला मुरैना द्वारा की गई।