जिले के समस्त शस्त्र 13 दिसम्बर तक जमा करायेंं- कलेक्टर
जिले के समस्त शस्त्र लायसेंन्स निलंबित
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/आम पंचायत निर्वाचन 2021-22 के कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है। जिसके लिए मतदान 06 जनवरी 2022, 28. जनवरी 2022 एवं 18 फरवरी 2022 को होगा।
पंचायत निर्वाचन घोषित होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी कार्तिकेयन ने मतदान स्वतं़त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण, सम्पन्न कराने के लिए जिले के समस्त शस़्त्र 13 दिसम्बर 2021 तक संबंधित थानों में या डीलर के यहां जमा करा सकते हैं। उन्होनें बताया कि जिले में आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के मध्य अधिकाधिक मत प्राप्त करने के मंतव्य से तनाव पैदा होने की संभावना को दृस्टगत रखते हुये मुरैना जिले के समस्त शस्त्र लायसेंन्स निलम्बित किये गये है। मुरैना जिला अनुसूचित जाति बाहुल्य है। जिले में (सहरिया) अनुसूचित जनजाति जो एक प्रीमिटिव ट्राइव है की आबादी भी काफी है। मुरैना जिले की सीमायें निकटवर्ती राजस्थान राज्य के दो जिलों से और उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से लगी हुई है। इन राज्यों के निकटवर्ती जिलों से कतिपय उम्मीदवारों के पक्ष में असामाजिक तत्व मुरैना जिले में प्रचार के लिये मतदान के दौरान आकर जिले के मतदाताओं को डरा धमका सकते है। स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराये जाने के लिये यह आवष्यक हो गया है कि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाने तथा शस्त्र आम पंचायत निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जाये। समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने लाइसेंस पर दर्ज शस्त्र, (लाइसेंसी हथियार) संबंधित थानों में जमा कराना सुनिश्चित करे। शस्त्र डीलर के पास पूर्व से जमा शस्त्रों से सूची बनाकर संबंधित थाना एवं जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। डीलर के पास 4 दिसम्बर 2021 से शस्त्र जमा नहीं हो सकतें। यह आदेश, लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारी, आबकारी निरीक्षकों बैंक के सुरक्षा कर्मियों (गार्डो) एवं समस्त केन्द्र शासनध्राज्य शासन के अधिकारी जिन्हें जिला दण्डाधिकारी द्वारा विषेष अनुमति दी गई हो पर लागू नहीं होगा।
समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र के आर्स डीलर की दुकानों के विक्रय-रजिस्टर, सेफ कस्टडी एवं मरम्मत रजिस्टर का भौतिक सत्यापन करें जिससे कि पिछले दिनांकों में शस्त्रों करतूसों का क्रय-विक्रय तथा मरम्मत या सेफ कस्टडी के नाम पर शस्त्र जमा न करा सकें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेष का पालन न करने पर शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबन निरस्त कर दी जावेगी, तथा शस्त्र धारक के विरूद्ध नियमानुसार निर्वाचन विधि दण्ड विधान के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कोविड-19 संक्रमण को दृस्टगत रखते हुए सभी लाईसेंसधारियों को आदेषित किया जाता है कि वह थाने में शस्त्र जमा करने के समय मास्क (फेस कवर) अनिवार्यतः लगायें तथा सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करें। समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने थाने में आने वाले लायसेंसधारियों के हाथ धोने हेतु पानी, साबुन तथा सेनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था रखें तथा सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 के दिषा निर्देशों का पालन करना सुनिष्चित करें। भारत सरकार, राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश 04 दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।
जिलें में धारा 144 लागू
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिले में प्रथम चरण 06 जनवरी 2022, द्वितीय चरण 28 जनवरी .2022 एवं तृतीय चरण 16 फरवरी .2022 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होना है।
निर्वाचन संबंधी आदर्श आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने व पंचायत निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्णक सम्पन्न कराने तथा लोक शांति लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं संम्पत्ति की सुरक्षा के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है ।
निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाले कारों वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निर्वाचन प्रकिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े काफिलों को तोड़ दिया जायेगा तथापि यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्यधीन होगा, अन्य शब्दों में काफिले में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमति सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होगी। चूंकि पंचायत निर्वाचन की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है एवं संबंधित व्यक्तियों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से मुरैना जिले से समस्त विकासखण्ड पर प्रभावशील होगा। उक्त विकासखण्डों के निवासियों में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। भारत सरकार राज्य शासन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
जिले के प्रत्येक पेट्रॉल पम्प एक हजार डीजल एवं 500 लीटर पेट्रॉल रिजर्व में रखना सुनिश्चित करें - कलेक्टर
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलित है। आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुये जिले में संचालित होने वाले प्रत्येक पेट्रोल पम्प को आदेशित किया जाता है कि वह अपने पेट्रोल पम्प में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करेगें। रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अधोहस्ताक्षरकर्ता, अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जायेगा। आदेश में किसी प्रकार की शिथिलिता अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। भारत सरकार राज्य शासन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
निःशुल्क महिला टेलरिंग प्रशिक्षण संपन्न
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ सेन्ट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुरैना द्वारा गरीब बेरोजगार महिलाओं को 30 दिवसीय निःशुल्क महिला टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसका समापन अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एनके मंगल ने मंगलवार को किया गया। अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को बैंक से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलायें अपना स्वयं का व्यवसाय पूर्ण मेहनत, लगन एवं ईमानदारी से करें और अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें। जिससे महिलाऐं प्रशिक्षण पश्चात स्वयं स्वावलम्बी होकर स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सके। प्रशिक्षण में 35 महिलाओं ने प्राप्त किया, जो मुरैना के विभिन्न स्थानों से थीं।
इस अवसर पर निदेशक श्री आरपी गर्ग, फैकल्टी श्री रियाज खान, सहायक श्री जे.एस. प्रजापति गेस्ट फैकल्टी श्रीमती पूजा शर्मा गेस्ट एवं डीएसए असेसर श्रीमती ओमवती कुशवाह उपस्थित थीं।
लिखित अनुज्ञा के बिना विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने धारा 18 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रिक उपयोग से होने वाली जन परेशानी ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 23 फरवरी 2022 तक की अवधि तक सम्पूर्ण मुरैना जिले की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत मुरैना जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया है। निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक, सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डी.जे. बैण्ड-बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जावेगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनिप्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्श, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिए जावेंगे। भारत सरकार, राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री अनंत बिहारी सड़ैया ने लगाया है। श्री सड़ैया ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी खेतान का एसएसपी उर्वरक विक्रय राजेश ट्रेडिंग कंपनी जीवाजीगंज मुरैना से किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 21 अक्टूबर 2021 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक अक्टूबर-2021 एवं नमूना कोड टीआर-06 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
इसी प्रकार डीएपी उर्वरक का विक्रय राजकुमार तोमर, मलखान सिंह पोरसा द्वारा विक्रय किया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता का नमूना 25 अक्टूबर को लिया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया। इस उर्वरक के नमूना कोड बीकेएस-021 और निर्माता कंपनी हिण्डाल्को का डीएपी उर्वरक डीएमओ गोदाम जौरा से विक्रय किया जा रहा था, जिसका नमूना अमानक पाया गया। इस संबंध में उपसंचालक कृषि श्री सडै़या ने उर्वरक के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
(पंचायत निर्वाचन)
प्रथम चरण में 85 विकासखण्डों में होगा मतदान
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान तीन चरण में होगा। प्रथम चरण में 85 विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों में मतदान होगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि प्रथम चरण में भोपाल जिले के विकासखंड फंदा, बैरसिया, राजगढ़ जिले के ब्यावरा, राजगढ़, रायसेन जिले के साँची, सिलवानी, सीहोर जिले के सीहोर, विदिशा जिले के बासोदा, विदिशा, इंदौर जिले के सांवेर, इंदौर, देपालपुर, डॉ. अंबेडकर नगर (महू), खरगोन जिले के बड़वाह, महेश्वर, खंडवा जिले के पुनासा, हरसूद, बलड़ी, धार जिले के नालछा, गंधवानी, मनावर, धरमपुरी, झाबुआ जिले के पेटलावद, बड़वानी जिले के राजपुर, ठीकरी, ग्वालियर जिले के मुरार, भितरवार, घाटीगाँव, डबरा, गुना जिले के गुना,ि शवपुरी जिले के खनियाधाना, बदरवास, अशोकनगर जिले के अशोकनगर, जबलपुर जिले के सीहोरा, कुंडम, पनागर, जबलपुर (बरगी), छिंदवाड़ाजिले के तामिया, हर्रई, अमरवाड़ा, सिवनी जिले के सिवनी, बरघाट, बालाघाट जिले के बेहर, परसवाड़ा, बारासिवनी, खेरलाँजी, मंडला जिले के नारायणगंज, निवास, बीजाडांडी, डिंडौरी जिले के शहपुरा, मेंहदवानी और कटनी जिले के बहोरीबंद एवं रीठी विकासखंड की पंचायतों में मतदान होगा।
इसी प्रकार उज्जैन जिल के खाचरोद, घट्टिया, नीमच जिले के नीमच, रतलाम जिले के आलोट, शाजापुर जिले के शाजापुर, आगर-मालवा जिले के आगर, मंदसौर जिले के मंदसौर, सागर जिले के सागर, रेहली, केसली, छतरपुर जिले के छतरपुर, राजनगर, दमोह जिले के जबेरा, पथरिया, टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़, रीवा जिले के हनुमना, मऊगंज, नईगढ़ी, सीधी जिले के सीधी, सतना जिले के चित्रकूट (मझगवाँ), सुहावल (सतना), उचेहरा, होशंगाबाद जिले के सोहागपुर, केसला, बैतूल जिले के बैतूल, आमला, शाहपुर, शहडोल जिले के सोहागपुर, भिंड जिले के मिहोना (रोन) लहार और मुरैना जिले के अंबाह एवं पोरसा विकासखंड में प्रथम चरण में मतदान होगा।
प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी 2022 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। नाम निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लिये जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने के अंतिम तारीख 23 दिसंबर है। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 23 दिसंबर 2021 को होगा।
’’आपकी सरकार आपके साथ’’ कार्यक्रम के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर श्री बक्की कार्तिकेयन द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में ’’आपकी सरकार आपके साथ’’ का संचालन 26 जनवरी 2022 तक किया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिये सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक ने अधिकारियों, कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
उपसंचालक ने आदेश में कहा है कि समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्री देवेन्द्र राजौरिया को नगरीय निकाय पोरसा के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार अम्बाह के लिये श्री दिलीप विट्टल, मुरैना के लिये श्री शिवकुमार शर्मा, बानमौर के लिये सौरव गर्ग, जौरा के लिये श्री दिलीप विट्टल, झुण्डपुरा के लिये अरिन्दम तोमर, कैलारस के लिये अरूण प्रताप सिंह सिकरवार और सबलगढ़ के लिये सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्री मनोज जाटव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
‘समाधान योजना’’ 15 दिसंबर तक योजना का लाभ उठाएं
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को कोरोना महामारी के दौरान बिजली बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए कंपनी द्वारा एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ‘‘समाधान योजना’’ लागू की है।
गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना महामारी के चलते बिजली कंपनी द्वारा एक किलोवॉट तक के बिजली कनेक्शनों के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली रोक (आस्थगित) दी थी। कंपनी द्वारा इस रोकी गई बकाया राशि के भुगतान के लिए पृथक से जमा करने की बात उस दौरान कही गई थी। राज्य शासन के आदेशानुसार इस आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से ‘‘समाधान योजना’’ लागू की गई है।
‘‘समाधान योजना’’ में विकल्प
विकल्प ‘अ‘ - आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। विकल्प ‘ब‘ - आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
विकल्प एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध
कंपनी के पोर्टल चवतजंसण्उचब्रण्पद के माध्यम से विकल्प का चुनाव कर भुगतान करें। ॅींजेंचचब्ींजइवजतथा न्च्।ल् एप के माध्यम से। कॉमन सर्विस सेन्टर एवं एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से विकल्प अनुसार भुगतान की सुविधा उपलब्ध। कंपनी की अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से विकल्प अनुसार भुगतान की सुविधा।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ‘‘समाधान योजना‘‘ में 15 दिसंबर 2021 तक विकल्प का चुनाव कर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना की अंतिम तिथि तक किसी भी विकल्प का चुनाव नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि उनके आगामी माह के देयक में जोड़ कर दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि बकायादार उपभोक्ताओं को आस्थगित बकाया राशि की सूचना एवं योजना के विकल्पों की जानकारी कंपनी में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली वितरण केन्द्र में संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं।
आज विद्युत बंद रहेगी
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया कि 11 केव्ही लाइन पर प्रोजेक्ट कार्य होने के कारण 08 दिसम्बर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक 11 केव्ही महाराजपुरा फीडरों से संबंधित विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।
कोरोना संक्रमण का नया वायरस ओमिक्रॉन ने दी देश में दस्तक - सीएमएचओ
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एडी शर्मा ने बताया कि वैक्सीन के दोंनो डोज लगाने, मास्क लगाने, हाथों को बार-बार सेनेटाइजर करने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने से कोरोना के नये वायरस ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचा जा सकता है। इसलिये जिन लोगों ने वैक्सीन का द्वितीय डोज नहीं लगवाया है, वे दूसरा लोग लगवाना सुनिश्चित करें।
सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे है, इस संक्रमण को आमजन के सहयोग एवं सतर्कता से ही फैलने से रोका जा सकता है। मात्र वैक्सीन ही शरीर के अंदर वायरस से लड़ने एवं क्षमता उत्पन्न करती है। डॉ. शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के दोंनो डोज लेने वाले व्यक्तियों को अगर कोरोना वायरस संक्रमण होता है तो उपचार के दौरान बहुत जल्दी ही ठीक होकर चला जाता है, लेकिन वैक्सीन के दोंनो डोज लगने से व्यक्ति की मृत्यु की संभावना नगण्य है। इसलिये घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले वैक्सीन के दोंनो डोज अवश्य लगवायें। घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनने। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि दूसरा डोज अवश्य लगवाये और एक-दूसरे को जरूर प्रेरित करें।
निर्वाचन क्षेत्रों में सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य
सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, पहाड़गढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों के राजस्व सीमा में आने वाले सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना श्री बी.कार्तिकेयन द्वारा सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत क्षेत्र के राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों, प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करे। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सांयकाल पांच बजे तक भेजना अनिवार्य रहेगा। उक्त आदेश 4 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा।
शासकीय सेवकों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने त्रि-स्तरीय पंचातयों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण जिले में पदस्थ सभी शासकीय सेवकों के सामान्य अवकाश पर 23 फरवरी 2022 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि असाधरण परस्थितियों में ही शासकीय सेवकों का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। पूर्व के स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं असाधरण परिस्थतियों में शासकीय सेवकों का अवकाश स्वीकृति हेतु अवकाश का कारण दर्शाते हुए कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा के साथ उपजिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को भेजा जायेगा। जिनके परीक्षण उपरांत उपजिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ अवकाश का प्रकरण जिला कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर प्रत्येक प्रकरण में गुण दोषों के आधार पर अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। शासकीय सेवक अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही अवकाश का लाभ ले सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी मेडीकल आधार पर अवकाश की मांग करता है तो उसे मेडीकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र के उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
सेना झंडा दिवस पर लेपल पिन, टोकन फ्लैग लगाये गये
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ मुरैना जिले में 7 दिसम्बर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने पूर्व सैनिकों को इस दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दिन की महत्ता के लिए सैनिक कल्याण अधिकारी ने कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर श्री सुरेश बराहदिया से भेंटकर उन्हें लेपल पिन लगाई।
इसी तरह कलेक्ट्रेट के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी को लेपल पिन और टोकन फ्लैग लगाये गये। इस अवसर पर सैनिकों के कल्याण के लिये खुले मन से सहयोग राशि दी गई।
त्रि-स्तरीय पंचायत के लिये स्टेण्डिंग कमेटी का गठन
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् पंचायत आम निर्वाचन को पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिये स्टेण्डिंग कमेटी का गठन किया है।
कमेटी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, संयुक्त संचालक जनसम्पर्क, अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, समस्त तहसीलदार, समस्त रिटर्निग ऑफीसर, समस्त जनपद सीईओ सदस्य के रूप में रहेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिव के रूप में रहेंगे।