लोक अदालत के दौरान कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा शासन के तत्संबंध में अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने दिए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश

स्वास्थ्य, परिवहन विभाग एवं बस संचालकों की बैठक आयोजित




श्योपुर, । कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा राजस्थान से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। परिवहन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित बस संचालकों की गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्षा में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि राजस्थान से आने वाली बसों के यात्रियों एवं निजी वाहनों से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर तापमान की जांच की जाए तथा आने वाले यात्रियों का रिकार्ड संधारित किया जाए। इस अवसर पर बैठक में एसडीएम श्री लोकेन्द्र सिंह सरल सहित परिवहन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा राजस्थान के शहरों में बस ऑपरेट करने वाले बस संचालक उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यह उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बस संचालकों को निर्देश दिए कि वह बसों में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें तथा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को बस में सवार करने से पूर्व अपने स्तर से उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करें। इसके अलावा यात्रियों को मास्क लगाने की हिदायत भी दे। थर्मल स्क्रीनिंग में उचित तापमान आने पर ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति प्रदान करें। विपरीत स्थिति में इसकी सूचना परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी जाए। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामरसा एवं जलालपुरा चौकी पर स्वास्थ्य टीम के माध्यम से यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं आने-जाने वाले यात्रियों का रिकार्ड संधारण किया जाए। 

राजस्थान के जयपुर एवं कोटा शहर में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर सामरसा एवं जलालपुरा चौकी पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से टीमें लगाकर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार राजस्थान के अन्य मार्गाे से जुड़े शहरों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहां भी यदि कोरोना के नए केस आते हैं तो इन मार्गाे पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 

वन स्टॉप सेंटर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित




श्योपुर, । प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप मित्तल के मार्गदर्शन में अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पवन कुमार बांदिल एव जिला विधिक सहायता अधिकारी कु0 विभूति तिवारी द्वारा वन स्टॉप सेंटर श्योपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नालसा व सालसा योजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, कार्यस्थल पर लैंिगक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के बारे में भी समझाईश दी गई, साथ ही वन स्टॉप सेंटर पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वह स्थानीय क्षेत्रों में नालसा एप के बारे में लोगो को बताये कि वह किस तरह से अपना विधिक सहायता संबंधी आवेदन घर बैठे नालसा एप के माध्यम से कर सकते है। साथ ही वहां पारिवारिक विवाद संबंधी मामले में काउंसलिंग हेतु उपस्थित दो महिलाओं को विधिक सलाह दी कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्तकर सकतें है।


जिले में कोरोना संक्रमण रोकने की कार्यवाही जारी

श्योपुर, । कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के अतंर्गत श्योपुर जिलें में संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये जा रहे है। साथ ही समय-समय पर मिलने वाले संक्रमित मरीजो को कोरोना से निजात दिलाने की कार्यवाही जारी है।  

 सीएमएचओ डॉ बीएल यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दिशा में राज्य/अन्य राज्यों से आये 17362 यात्रियो की स्क्रीनिंग कार्य मेडीकल टीम द्वारा समय-समय पर कराने की सुविधा दी गई है। जिसमें विदेश भ्रमण से आये 64 व्यक्तियों कोे स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार विदेश से आये इतने ही व्यक्तियों को होम कोरेनटाईन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही उनका होमकोरेनटाइन का पीरियड भी पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा विदेश से आये 02 यात्री जिले मे वापिस नही लौटे है।

 इसी प्रकार जिले में होम कोरेनटाईन किये गये 17550 व्यक्तियों में से 17550 को घर भेजा जा चुका है। इसके अलावा 194898 व्यक्तियों के सेम्पल लिये जा चुके है। साथ ही 4001 कोरोना वायरस सेम्पल रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई थी। इसी प्रकार कोरोना वायरस सेम्पल में 185494 व्यक्तियों की जानकारी निगेटिव पाई गई है।

 सीएमएचओ श्योपुर द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 404 व्यक्तियों की सेम्पल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा 4919 कोरोना वायरस सेम्पल पैथोलॉजी द्वारा रिजेक्ट कर दिये गये है। कोरोना संक्रमण से 78 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित 3923 व्यक्ति ठीक होने के बाद अपने घर पहुंच गये है। इसके अलावा कुल सर्वे न्यू माईक्रो कॉटेन्टमेंट एरिया 0 घोषित किये गये थे। 

नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को

विद्युत, संपत्ति एवं जलकर राशि के प्रकरणों के निराकरण में मिलेगी छूट

श्योपुर, । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर श्री प्रदीप मित्तल के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय श्योपुर एवं तहसील न्यायालय विजयपुर में 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पवन कुमार बांदिल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत, संपत्ति एवं जलकर के प्रकरणों के निराकरण में शासन द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। 

नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भारत के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 

लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विंच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि यदि कोई हो का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी। विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत अथवा अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता या उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।  सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत के दिन 11 दिसंबर 2021 में समझौता के लिए ही लागू रहेगी। 

इसी प्रकार मप्र नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार अथवा जलकर के सरचार्ज में शर्ताे के साथ छूट प्रदान की गई है।  इसके अंतर्गत संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तथा संपत्तिकर के ऐसे मामले जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपए से अधिक बकाया है उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जल उपभोक्ता प्रभार अथवा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपए तक बकाया है उनमे मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जल उपभोक्ता प्रभार अथवा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपए से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है उनमे मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, वहीं 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी तथा 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वर्ष 2019-20 की बकाया राशि पर देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत तक की राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। 


कोविड-19 से मृत्यु पर 09 परिजनों को 04 लाख 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान

कलेक्टर ने जारी की बैंक खातों में राशि 

श्योपुर, । कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 से मृत्यु होने पर 09 प्रकरण में मृतकों के परिजनों को 04 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। कोविड-19 से मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण में मृतक के वारिसान को 50-50 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। इस प्रकार जिलें में अब तक कुल 43 प्रकरणों में कुल 21 लाख 50 हजार रूपयें की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर उनके परिजनों के बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन 09 प्रकरणों में राशि अंतरित की गई है, उनमें श्रीमती रामकन्या देवी निवासी ग्राम भसूंदर का टपरा को उनके पति स्व. श्री फल्लूराम बैरवा की मृत्यु होने पर, श्री हनीफ मोहम्मद निवासी वार्ड नं. 01 श्योपुर को उनके पुत्र स्व. श्री मंजूर मोहम्मद की मृत्यु होने पर, श्री गुरूचरण सुमन निवासी ग्राम कूंडहवेली को उनके पिता जगदीश सुमन की मृत्यु होने पर, श्री अनवर शाह निवासी वार्ड नं. 16 श्योपुर उनकी पुत्री स्व. सुश्री नगमा शाह की मृत्यु होने पर, श्रीमती गोमा बाई निवासी वार्ड नं. 10 श्योपुर को उनके पति स्व. श्री कप्तान सिंह की मृत्यु होने पर, श्री कार्तिक शर्मा निवासी सलापुरा वार्ड नं. 10 श्योपुर को उनकी माता स्व. श्रीमती विद्या शर्मा की मृत्यु होने पर, श्रीमती चन्द्रकांता गौड़ निवासी वार्ड नं. 10 श्योपुर को उनके पति स्व. प्रहलाद गौड़ की मृत्यु होने पर, श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग निवासी वार्ड नं. 09 श्योपुर को उनकी पत्नी स्व. श्रीमति शकुंतला गर्ग की मृत्यु होने पर तथा श्रीमती आमनाबाई निवासी वार्ड नं. 11 

श्योपुर को उनके पति स्व. श्री महमूद अली की मृत्यु होने पर 50-50 हजार रूपयें की अनुग्रह राशि स्वीकृत करते हुए बैंक खातों में जारी कर दी है ।

दो आरोपियों पर 02-02 हजार का ईनाम घोषित 

 श्योपुर, । पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने मप्र पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमाक 80-बी(1) मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए दो अपराधियों पर 02-02 हजार रूपयें के ईनाम घोषित करने का आदेश जारी किया है। 

एसपी श्री अनुराग सुजानिया द्वारा आरोपी शिवदयाल पुत्र दोलू यादव निवासी ग्राम अतवई थाना पोहरी जिला शिवपुरी एवं बाईसराम पुत्र कदम सिंह यादव निवासी भावखेड़ी थाना पोहरी जिला शिवपुरी पर दो-दो हजार रूपए की राशि ईनाम रूप में घोषित की गई हैं। उक्त दोनों आरोपियों पर श्योपुर जिले के सेसईपुरा थाने में धारा 323, 294, 304, 427, 34 भादवि, 3 (1) द, ध, 3(2) 5 क एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 59/21 दर्ज है। उक्त आरोपियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या उनके द्वारा बंदीकरण का विरोध किए जाने पर आवश्यक विधि संगत बल का प्रयोग कर जो इन्हें बंदी करवाएगा या बंदी करवाने के लिए सही सूचना देगा उसे उक्त राशि के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जाएगा। 

जिले में कोरोना संक्रमण रोकने की कार्यवाही जारी

श्योपुर, । कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के अतंर्गत श्योपुर जिलें में संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये जा रहे है। साथ ही समय-समय पर मिलने वाले संक्रमित मरीजो को कोरोना से निजात दिलाने की कार्यवाही जारी है।  

 सीएमएचओ डॉ बीएल यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दिशा में राज्य/अन्य राज्यों से आये 17362 यात्रियो की स्क्रीनिंग कार्य मेडीकल टीम द्वारा समय-समय पर कराने की सुविधा दी गई है। जिसमें विदेश भ्रमण से आये 64 व्यक्तियों कोे स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार विदेश से आये इतने ही व्यक्तियों को होम कोरेनटाईन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही उनका होमकोरेनटाइन का पीरियड भी पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा विदेश से आये 02 यात्री जिले मे वापिस नही लौटे है।

 इसी प्रकार जिले में होम कोरेनटाईन किये गये 17550 व्यक्तियों में से 17550 को घर भेजा जा चुका है। इसके अलावा 195541 व्यक्तियों के सेम्पल लिये जा चुके है। साथ ही 4001 कोरोना वायरस सेम्पल रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई थी। इसी प्रकार कोरोना वायरस सेम्पल में 186112 व्यक्तियों की जानकारी निगेटिव पाई गई है।

 सीएमएचओ श्योपुर द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 428 व्यक्तियों की सेम्पल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा 4920 कोरोना वायरस सेम्पल पैथोलॉजी द्वारा रिजेक्ट कर दिये गये है। कोरोना संक्रमण से 78 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित 3923 व्यक्ति ठीक होने के बाद अपने घर पहुंच गये है। इसके अलावा कुल सर्वे न्यू माईक्रो कॉटेन्टमेंट एरिया 0 घोषित किये गये थे। 

एसडीएम के निरीक्षण में दो डॉक्टर मिले अनुपस्थित

श्योपुर,। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम श्री लोकेन्द्र सिंह सरल द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. आरबी गोयल, आरएमओ डॉ. प्रदीप शर्मा भी उपस्थित थे। एसडीएम श्री सरल द्वारा इस दौरान लैब का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए गए रोगियों को समय पर जांच दी जाए। उन्होंने ओपीडी, पीडीयिट्रिक वार्ड, इमरजेंसी कक्ष, दवा वितरण कक्ष, आईसीयू का अवलोकन भी किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से चर्चा कर वेतन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया गया। इस दौरान अस्पताल में अनुपस्थित मिले दो चिकित्सक डॉ. दिलीप सिंह सिकरवार, डॉ. योगेश रावत को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। 

पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर सीमाएं सील

श्योपुर, । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के मद्देनजर मतदान दिनांक से युक्तियुक्त समय पूर्व सीमाओं को सील कर सघन जांच कराने एवं विशेष रूप से अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट स्थापित करने सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सहित अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं अन्य कार्यपालिक अधिकारियों को जारी निर्देशों के तहत जिले में प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जाए तथा बसस्टैंड, धर्मशाला एवं होटलों पर आने वाले मुसाफिरों की आमद की जांच की जाए। सघन जांच में अवैध अस्त्र-शस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में मोबाइल इकाईयां इस प्रकार से रखी जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई न कोई मोबाइल इकाई 15 मिनट के अंतराल में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पहुंच सके। दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का मूवमेंट अधिकतम रखा जाए तथा दस्यु समूहों के मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जाकर सघन जांच कराई जाए। निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए अस्त्र-शस्त्र शत प्रतिशत जमा कराए जाए तथा अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने वालों पर सख्त पाबंदियां रखी जाए। नियत अवधि के पश्चात शस्त्र जमा न कराने वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई त्वरित गति से की जाए। अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर आयोजित सभाओं में वर्गीकरण अनुसार सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। असमाजिक तत्वों तथा आपराधिक व्यक्तियों के विरूद्ध अधिकतम संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। संबंधित थाना प्रभारी तथा कार्यपालिक दंडाधिकारी मौके पर ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर बॉन्डओवर की कार्रवाई करें। जिन व्यक्तियों के विरूद्ध निर्वाचन अपराध पूर्व में कायम हुए हो उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए। उन पर निगरानी रखी जाए। अवैध शराब तथा अवैध शस्त्रों की धरपकड़ की कार्रवाई की जाए।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी कार्रवाई

श्योपुर, । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम 2021-22 की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर जिला अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष, दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्माे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हाईक, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा तथा आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक-साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्ति जिम्मेदारी होगी कि, वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति या समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर काूननी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, साइबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम ने किया वैक्सीनेशन का अवलोकन

श्योपुर, । कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम श्योपुर श्री लोकेन्द्र सिंह सरल द्वारा नगरपालिका क्षेत्र श्योपुर में किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं वैक्सीनेशन के नॉडल अधिकारी श्री रिशु सुमन भी उपस्थित थे। इस दौरान यातायात थाना, सलापुरा नहर के पास एवं शहर की विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। 

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर