पीडिता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मुरैना। पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) मुरैना के न्यायालय ने आरोपी शिवम सिकरवार उर्फ शुभम सिकरवार पुत्र हरी सिंह सिकरवार, उम्र-24 वर्ष, निवासी जिला मुरैना को *भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(डी)(ए) व पोक्सो अधिनियम की धारा 5(जी)/6 में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 10,000/-  रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा उमरैया ने की एवम् सहयोग सहा. ग्रेड-03 गजेन्द्र माहौर तथा प्र.आर. रामबरन गौड़ के द्वारा किया गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि पीडिता दिनांक 17.01.2019 को दिन के समय 12ः00 बजे सामान खरीदने के लिये बाजार गई थी, बाजार में उसे, उसके पडोस में रहने वाला लडका मिला, उसने पीडिता से ग्वालियर मेला देखने के लिये चलने को कहा, तब वह उस लडके के साथ बस से ग्वालियर मेला देखने के लिये चली गई। ग्वालियर में वह लडका पीडिता को अपनी भाभी के यहां ले गया, फिर वे मेला देखने गये, इसके बाद लडके की भाभी अपने घर चली गई थी। लडका उसके बाद पीडिता को अपने दोस्त आरोपी शिवम सिकरवार के यहां ले गया, वहां पर वह रात भर रही। दूसरे दिन वह लडका व शिवम उसे ग्वालियर में ही घूमने का कहकर एकान्त जगह पर ले गये थे, इसके बाद वहां उस लडके व शिवम दोनों ने जबरदस्ती पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और फिर दोनों वहां से भाग गये थे, पीडिता वहां से निकल रही थी तब रास्ते में उसे उस लडके के चाचा मिल गये, उनके साथ वह वापस मुरैना आयी। मुरैना आकर पीडिता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और दिनांक 21.01.2019 को थाने पर उपस्थित होकर घटना के संबंध रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडिता की उक्त रिपोर्ट पर से दोनों आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी शिवम के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय स्पेशल कोर्ट (पॉक्सों) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य को पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शिवम सिकरवार को दण्डित किया गया। जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग होने से उसके विरूद्ध पृथक से किशोर न्यायबोर्ड मुरैना में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। 

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