निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न पदों के लिये मतपत्रों का रंग इस प्रकार होगा


मुरैना 20 दिसम्बर 2021/पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-21 के लिये पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से संपन्न होगा।                   

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने बताया कि पंच, सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से संपन्न होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिये मतपत्र गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिये मतपत्र पीला, सरपंच पद के लिये मतपत्र नीला और पंच पद के लिये मतपत्र सफेद रंग का होगा। समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।   

मतगणना सारणी एवं परिणाम की घोषणा 

जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य की मतगणना विकासखंड स्तर पर की जायेगी। जनपद सदस्य का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड स्तर पर की जायेगी। जिला सदस्य का सारणीकरण विकासखण्ड स्तर पर करते हुये निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जाये

प्लेसमेन्ट ड्राइव का आयोजन आज  

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ जिला रोजगार अधिकारी श्रीमती प्रियंका कुलेश्रष्ठ ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में जिला रोजगार कार्यालय के परिसर में 21 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे से प्लेसमेन्ट ड्राइव का आयोजन किया जायेगा। प्लेसमेन्ट ड्राइव में भारत-पे ग्वालियर, अमेजन, एयरटेल कंपनियां उपस्थित रहेंगी। जिसमें कक्षा 10वीं, 12वीं एवं ग्रेजुऐंशन, बेरोजगार महिला पुरूष को 18 से 30 वर्ष के उम्र के युवाओं की भर्ती करेंगी। वेतन योग्यतानुसार दिया जायेगा। युवक एवं युवतियां अपने आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित होंवे।  

निर्वाचन क्षेत्रों में सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य

सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, पहाड़गढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन क्षेत्रों के राजस्व सीमा में आने वाले सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना श्री बी.कार्तिकेयन द्वारा सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी किये गये हैं।  

जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत क्षेत्र के राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों, प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करे। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सांयकाल पांच बजे तक भेजना अनिवार्य रहेगा। उक्त आदेश 4 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। 

लिखित अनुज्ञा के बिना विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने धारा 18 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रिक उपयोग से होने वाली जन परेशानी ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 23 फरवरी 2022 तक की अवधि तक सम्पूर्ण मुरैना जिले की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत मुरैना जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया है। निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक, सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डी.जे. बैण्ड-बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जावेगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनिप्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्श, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिए जावेंगे। भारत सरकार, राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।  

जिले के प्रत्येक पेट्रॉल पम्प एक हजार डीजल एवं 500 लीटर पेट्रॉल रिजर्व में रखना सुनिश्चित करें - कलेक्टर 

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलित है। आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुये जिले में संचालित होने वाले प्रत्येक पेट्रोल पम्प को आदेशित किया जाता है कि वह अपने पेट्रोल पम्प में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करेगें। रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अधोहस्ताक्षरकर्ता, अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जायेगा। आदेश में किसी प्रकार की शिथिलिता अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। भारत सरकार राज्य शासन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मतदान केन्द्र पर 750 से अधिक मतदाता होने पर अतिरिक्त मतदानकर्मी नियुक्त किये जायेंगे 

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर नियोजित किये जाने के लिये कर्मचारियों का डाटावेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। मतदान केन्द्रों पर 750 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केन्द्रों पर एक अतिरिक्त मतदानकर्मी की नियुक्ति की जायेगी। 

पंचायत निर्वाचन के लिये जिस विकासखण्ड में निर्वाचन संपन्न होगा। जिले के भीतर उससे भिन्न विकासखण्ड के कर्मचारी रेण्डमाईजेशन पद्धति से नियोजित किये जायेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुये मतदानकर्मियों के तीसरे रेण्डमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया जायेगा।

अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नहीं होगी 

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री बी.कार्तिकेयन ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति शासकीय भवन, उनकी दीवारें माईल स्टोन, टेलिफोन, विद्युत खम्बों पर नारे लिखकर, पोस्टर चिपकाकर, प्रतीकों की पेंटिंग ध्वज लगाकर उसे विरूपित करते है अथवा किसी निजी सम्पत्ति भवन, झोपड़ी, अहाते दीवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नहीं है। सड़क के दोनों छोर मिलाकर बैनर लगाना भी संज्ञेय अपराध के लिये दंडित किया जा सकता है। 

आदेश के तहत राजनैतिक दलों उनके कार्यकर्ता, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि इस अधिनियम का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य समस्त जनपद पंचायत हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये करेंगा। विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड के प्रावधान अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। 

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।    

श्री सिंह ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में के. कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया। राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करें, जिससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है। 

श्री सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं। बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद, ओएसडी श्री दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

मतदान केन्द्र के बाहर मतदान से संबंधित स्याही, नील पेन्ट से विवरण लिखें

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये 1967 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने मतदान की संपूर्ण जानकारी स्याही, नील एवं पेन्ट कर लिखा जायेगा। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्रों के बाहर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक, जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम, मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम, मतदान केन्द्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम, मतदान के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र के अन्तर्गत मतदाताओं की संख्या, पुरूष, महिला, अन्य, कुल मतदाता, मतदान की तारीख, दिवस और मतदान का समय प्रातः 7 से अपरान्ह 3 बजे तक लिखवाया जाना संबंधित रिटर्निग ऑफीसर सुनिश्चित करें। 

अम्बाह, कैलारस जनपद सीईओ ने संपत्ति विरूपण के तहत की सघन कार्रवाही 

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन के निर्देशन में पंचायत निर्वाचन में संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाही करने के निर्देश दिये गये थे। 

निर्देशों के तहत जनपद सीईओ अम्बाह श्रीमती चक चौहान ने शासकीय प्रोपर्टी पर 22 और प्रायवेट प्रोपर्टी के 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाही की गई है। शासकीय भवन की कार्रवाही में 11 पोस्टर, 9 बेनर के और अन्य के 2 तथा निजी प्रोपर्टी में पोस्टर के 4, बेनर के 7, अन्य के 12 लोगों पर कार्रवाही की गई है। 

इसी प्रकार कैलारस जनपद सीईओ श्री ईश्वर दास ने कैलारस ब्लॉक के अन्तर्गत शासकीय संपत्ति पर 53, निजी संपत्ति पर 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाही की गई है। जिसमें शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन के 48, पोस्टर के 5, निजी संपत्ति में दीवार लेखन के 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाही की गई है।

आज विद्युत बंद रहेगी 

मुरैना 20 दिसम्बर 2021/ विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया कि 11 केव्ही लाइन पर प्रोजेक्ट एवं रख-रखाव कार्य होने के कारण 21 दिसम्बर को सुबह 8.30 से दोपहर 1 बजे तक 11 केव्ही दाऊजी नगर फीडर से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। 

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