निर्वाचन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से पालन सुनिश्चित करें अधिकारी एवं कर्मचारी-कलेक्टर



कानून एवं सुरक्षा की स्थिति बनाये रखें-पुलिस अधीक्षक

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के मद्देनजर स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

 श्योपुर,। कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने स्टेडिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलें के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिता लागू हो गई है। पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता एवं निष्पक्षता रखी जायें। 

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टीएन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पीएल कुर्वे, एसडीएम श्री लोकेन्द्र सरल, तहसीलदार श्योपुर श्री संजय जैन, बडौदा श्रीमती अमिता तोमर, कराहल श्रीमती मनीषा कौल, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी तथा संबधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि श्योपुर जिलें में द्वितीय एवं तृतीय चरण में क्रमशः 28 जनवरी 2022 एवं 16 फरवरी 2022 को निर्वाचन कराये जायेगें। द्वितीय चरण में विकासखण्ड एवं तृतीय चरण में श्योपुर एवं विजयपुर विकासखण्ड में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होने कहा कि आचार संहिता में वर्णित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए साथ ही कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना अनुकूल व्यवहार के अंतर्गत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर का उपयोग निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचन नामावली भरते समय अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो। निर्वाचन सबंधी टेªनिंग में ईव्हीएम की बारिकीयों को समझा जाये तथा मतदान दलों के कर्मचारियों को समझाया जावे। शस्त्र लाइसेंस जमा करने की तिथि निर्धारित की जाये। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायें। रिटनिंग आफिसर एवं सहायक रिटनिंग आफिसर अपने दायित्वों का निहर्वन समय सीमा में करें। उन्होने कहा कि नोटिफिकेशन से लेकर सभी गतिविधियां निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही आदर्श आचार सहिता को भलीभांति पढकर कढाई के साथ उसका पालन सुनिश्चित कराया जाये, पढने के बाद कार्यवाहियों को अमल में लाया जाये।    

 पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषणा के बाद आदर्श आचार सहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नही होना चाहिए। इसके लिए बांउडओवर की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने कहा कि थानों में शस्त्र जमा करने की तिथि निर्धारित की जाकर शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही समय सीमा में कराई जायेगी। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के पूरें इंतजाम किये जायेगें। साथ ही कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाया जायेगा। 

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 अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने बैठक में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार सहिता प्रभावशील हो गई है। श्योपुर जिलें में दो फेज में चुनाव कराये जावेगें। कराहल में द्वितीय चरण में 28 जनवरी 2022 को तथा श्योपुर एवं विजयपुर मंे तृतीय चरण में 16 फरवरी 2022 को मतदान कराया जायेगा। कराहल विकासखण्ड में जिला पंचायत के दो वार्डो में भी 28 जनवरी को मतदान कराया जायेगा। शेष वार्डो में विकासखण्ड में मतदान की तिथि 16 फरवरी 2022 को निर्वाचन होगा। तहसीलदार और सीईओ जनपद संयुक्त रूप से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तैयारियों को पूर्ण करें। साथ ही नोटिफिकेशन की कार्यवाही निर्धारित तिथि में कराई जाये। इस अवसर पर उन्होने संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया और नोडल अधिकारियों तथा रिटनिंग आफिसरों, सहायक रिटनिंग आफिसरों के दायित्वों की जानकारी दी। साथ ही संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर उचित व्यवस्था करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।   

जिले में कोरोना संक्रमण रोकने की कार्यवाही जारी

श्योपुर,। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के अतंर्गत श्योपुर जिलें में संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये जा रहे है। साथ ही समय-समय पर मिलने वाले संक्रमित मरीजो को कोरोना से निजात दिलाने की कार्यवाही जारी है।  

 सीएमएचओ डॉ बीएल यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दिशा में राज्य/अन्य राज्यों से आये 17313 यात्रियो की स्क्रीनिंग कार्य मेडीकल टीम द्वारा समय-समय पर कराने की सुविधा दी गई है। जिसमें विदेश भ्रमण से आये 64 व्यक्तियों कोे स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार विदेश से आये इतने ही व्यक्तियों को होम कोरेनटाईन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही उनका होमकोरेनटाइन का पीरियड भी पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा विदेश से आये 02 यात्री जिले मे वापिस नही लौटे है।

 इसी प्रकार जिले में होम कोरेनटाईन किये गये 17550 व्यक्तियों में से 17550 को घर भेजा जा चुका है। इसके अलावा 193796 व्यक्तियों के सेम्पल लिये जा चुके है। साथ ही 4001 कोरोना वायरस सेम्पल रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई थी। इसी प्रकार कोरोना वायरस सेम्पल में 193394 व्यक्तियों की जानकारी निगेटिव पाई गई है।

 सीएमएचओ श्योपुर द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 402 व्यक्तियों की सेम्पल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा 4906 कोरोना वायरस सेम्पल पैथोलॉजी द्वारा रिजेक्ट कर दिये गये है। कोरोना संक्रमण से 78 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित 3923 व्यक्ति ठीक होने के बाद अपने घर पहुंच गये है। इसके अलावा कुल सर्वे न्यू माईक्रो कॉटेन्टमेंट एरिया 0 घोषित किये गये थे। 

नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को

बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते

श्योपुर,। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 11 दिसंबर (शनिवार) को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। 

कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं, के त्व रित निराकरण तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।  

प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।  

न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी।

ऽ आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

ऽ उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।

ऽ आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

ऽ नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।

ऽ सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। 

यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 11 दिसंबर 2021 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वैक्सीन के 9 करोड़ डोज़ पूरे होने पर दी बधाई

शेष पात्र नागरिकों से टीकाकरण कराने की अपील

दिखाई दे रहे लक्षण आने वाले संकट की आहट के प्रतीक हैं

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हर संकट में हम सब का बेहतरीन नेतृत्व किया

नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना जन-भागीदारी मॉडल के आधार पर किया जाए

प्रदेश में सभी आपातकालीन आवश्यक व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं

श्योपुर, 06 दिसम्बर 2021। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में कोविड-19 रोधी टीके के 9 करोड़ से ज्यादा डोज़ पूरे होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इस पुनीत कार्य में सक्रियता से जुटे समाज-सेवियों, स्वयं-सेवी संस्थाओं, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य, स्वास्थ्यकर्मियों और जन-प्रतिनिधियों का ह्रदय से आभार माना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर को प्रदेश में आने से रोकने के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपील की है कि जिन्होंने अब तक टीके का पहला या दूसरा डोज़ नहीं लगवाया है, वे पात्र नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण कराएं और आने वाले संभावित संकट को टालने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर संकट में हम सब का बेहतरीन नेतृत्व किया है। उन्होंने सीधे जनता के बीच क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए, ये मैसेज दिया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि पिछले दिनों भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार पॉजिटिव केस आ रहे हैं। पिछले दिनों इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। यह हमें आगाह करने के लिए काफी है। जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो आने वाले संकट की आहट के प्रतीक हैं। जरूरी है कि हम प्राण-प्रण से पूरी सावधानी रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी को वैक्सीन का दूसरा डोज़ लगवाना जरूरी है, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ पुख्ता रखें, कोरोना की तीसरी लहर न आने दें, ये चुनौती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन-प्रतिनिधि और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य नागरिकों को बतायें कि फेस मास्क जरूरी है और घर-घर दस्तक देकर वेक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना जन-भागीदारी मॉडल के आधार पर किया जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट, वेंटीलेटर की उपलब्धता तथा अन्य सभी आपातकालीन आवश्यक व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास होगा कि इनकी आवश्यकता ही न पड़े। वर्तमान में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का कड़ाई से पालन करने के लिए वातावरण निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

बीमार व्यक्ति की सेवा सर्वाेपरि है - मुख्यमंत्री श्री चौहान

चिकित्सा शिविर माइक्रो प्लांनिग का अनूठा उदाहरण

अपने शहर में ही मिली अत्याधुनिक मशीनों से जाँच और देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा

मुख्यमंत्री श्री चौहान के जन-भागीदारी मॉडल पर आधारित है स्वास्थ्य शिविर

- चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का अवलोकन किया

श्योपुर, 06 दिसम्बर 2021। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। पीड़ित व्यक्ति की सेवा भगवान की सेवा के समान है। बीमार व्यक्ति की सेवा सर्वाेपरि है। स्व. श्री कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में जिस प्रकार गरीब, वंचितों सहित सभी के लिए जाँच और इलाज की व्यवस्था की गई है, वह वंदनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्व. कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा अशोका गार्डन भोपाल में आयोजित चिकित्सा शिविर को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिविर से अपने शहर में ही अत्याधुनिक मशीनों से जाँच और देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज की सुविधा मिली है। यह शिविर पीड़ित व्यक्तियों को महंगे इलाज के तनाव से मुक्ति प्रदान करने में कारगर सिद्ध होगा। शिविर में सभी आवश्यक व्यवस्था और जनता की सुविधा का ध्यान रखा गया है। यह शिविर माइक्रो प्लानिंग का अनूठा उदाहरण है। विशेषज्ञों तथा पैरामेडिकल स्टाफ का स्नेहपूर्ण व्यवहार प्रशंसनीय है। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिविर में अपनी सेवाएँ देने आए मणिपाल अस्पताल नई दिल्ली के हार्ट सर्जन डॉ. युगल मिश्र, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के डॉ. अमित जोशी, बॉम्बे अस्पताल मुंबई के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिलीप निकाम, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सुयश कुलकर्णी, जे.जे. अस्पताल मुंबई के डॉ. अशोक आनंद, बॉम्बे हॉस्पिटल के किडनी विशेषज्ञ डॉ. श्रीरंग बिचु, इंदौर के डॉ. मोहित भंडारी तथा इंदौर के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. राकेश तारण आदि का सम्मान किया। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिविर में पंजीयन एवं प्रवेश केंद्र, पैथोलॉजी सैंपल कलेक्शन केंद्र, ओपीडी, निरूशुल्क दवा वितरण केंद्र, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा लगाए गए स्टॉल, चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भोपाल तथा श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर के स्टालों और सिकल सेल एनीमिया जाँच एवं परामर्श केंद्र तथा निरूशुल्क दवा वितरण केंद्र का अवलोकन किया।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संकट के समय क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जन-भागीदारी का मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें सरकार ने कोरोना के विरूद्ध लड़ाई समाज के साथ मिलकर लड़ी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के इस प्रकल्प को लेकर ही स्व. कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। केवल सरकार ही हर कार्य नहीं कर सकती, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में समाज की भागीदारी जरूरी है। इस विचार से आयोजित शिविर में चिकित्सकों, स्वास्थ्य संस्थाओं का हरसंभव सहयोग प्राप्त हुआ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान को मंत्री श्री सारंग ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में मीडिया की अहम भूमिका: कलेक्टर श्री शिवम वर्मा

निर्वाचन में बाधा पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: एसपी श्री अनुराग सुजानिया 

कराहल में 28 जनवरी को तथा श्योपुर-विजयपुर में 16 फरवरी को मतदान

4 लाख 15 हजार 439 मतदाता चुनेंगे ग्रामीण सरकार

जिपं की 10, जनपद की 65, सरपंच के 225 एवं पंच के 3618 सीटों पर होगा निर्वाचन

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित

 श्योपुर, 06 दिसम्बर 2021। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा, कि जिले में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में मीडिया की भूमिका अहम हैं। इसलिए संपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिला प्रशासन का सहयोग अपेक्षित हैं। मीडिया लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत जिला एवं जनपद सदस्य का ईवीएम एवं पंच-सरपंच का निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से कराया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग 4 पदों के लिए करेगा। इस दिशा में सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से मतदाताओं तक स्वीप प्लान के तहत संदेश पहुुंचाया जावेगा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के सदस्य पदो ंके निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिए जावेंगे। आवेदन ऑनलाइन एवं रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा किए जावेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। अधिकारी-कर्मचारियों को ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से दी जाएगी। ट्रेनिंग में मतदान दलों के कर्मचारियों का टेस्ट भी लिया जावेगा। उन्होंने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहित लागू हैं तथा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर नियत की गई हैं। इसके अलावा संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी किए गए हैं। शासकीय सेवकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई हैं। इसके अलावा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा नाम निर्देशन पत्र लेते समय एवं मतदान के समय अधिक भीड़भाड नहीं होना चाहिए। इस दिशा में सोशल डिस्टेसिंग का पालन, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर, हैंडवॉश की व्यवस्था की जावे।

 पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने बैठक में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भिक रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस की टीम गांव-गांव जाकर रंजिशन शिकायतों के मामलों में बाउंडओवर की कार्यवाही कर रही हैं। इसके अलावा कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिलाबदर की कार्यवाही भी की जा रही हैं। पुलिस हर किसी पर नजर रख रही हैं। साथ ही मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान कराने की कार्यवाही में जुटी हुई है। इसी प्रकार चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करते हुए शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएंगी।

 अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने बैठक में निर्वाचन संबंधित तैयारियों के संबंध प्रजेंटेशन देते हुए बताया कि, जिले के कराहल विकासखंड में 28 जनवरी को तथा श्योपुर एवं विजयपुर में 16 फरवरी को निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। जिला पंचायत के 10 तथा जनपद पंचायत के 65 वार्डाे एवं सरपंच के 225 पदों तथा पंच के 3 हजार 618 पदों पर निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत कराहल में 15 तथा विजयपुर एवं श्योपुर में 25-25 जनपद वार्ड नियत हैं। जिले में कुल 4 लाख 15 हजार 439 मतदाता पंचायत निर्वाचन में मतदान करेंगे। जनपद पंचायत श्योपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 169452 है, जिसमें से पुरूष मतदाता 88268 एवं महिला मतदाता 81180 हैं। कराहल में कुल मतदाता की संख्या 90799 हैं, जिसमें से पुरूष मतदाता 47027 तथा महिला मतदाता 43772 हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत विजयपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 155188 हैं, जिसमें पुरूष मतदाता 83195 तथा महिला मतदाता 71993 हैं। जनपद पंचायत श्योपुर में 318, कराहल में 167 एवं विजयपुर में 328 कुल 813 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में 254 संवेदनशील एवं 247 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केन्द्रों में जनपद श्योपुर क्षेत्र में 100, कराहल में 34 एवं विजयपुर में 120 तथा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों में जनपद श्योपुर क्षेत्र में 99, कराहल में 68 तथा विजयपुर में 80 चिन्हित किए गए हैं। 

नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए स्थान निर्धारित

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टीएन सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में लिए जाएंगे। इसी प्रकार जनपद सदस्यों के लिए संबंधित तहसील मुख्यालयों पर नाम निर्देशन पत्र लेने की व्यवस्था निर्धारित की गइ हैं। जनपद पंचायत श्योपुर के सदस्यों के लिए तहसील कार्यालय श्योपुर में, जनपद पंचायत कराहल के सदस्यों के लिए तहसील कार्यालय कराहल में तथा जनपद पंचायत विजयपुर के जनपद सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र लेने की व्यवस्था तहसील कार्यालय विजयपुर में निर्धारित की गई हैं। 

उन्होंने बताया कि, सरपंच एवं पंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने हेतु कलस्टर बनाए गए हैं। जनपद पंचायत श्योपुर की ग्राम पंचायत मानपुर, जैनी, ढोढर, खिरखिरी, हांसिलपुर, बगदिया, चकबमूलिया के लिए नवीन पंचायत भवन मानपुर को कलस्टर निर्धारित किया गया है, जहां इन 7 पंचायतों के सरपंच एवं पंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। इसी प्रकार कलस्टर पंचायत भवन सेमल्दा में ग्राम पंचायत सेमल्दा, धीरोली, लाडपुरा, बहरावदा, मेवाड़ा, कांशीपुर, कलस्टर नवीन पंचायत भवन दांतरदाकलां में ग्राम पंचायत दांतरदाकलां, तलावदा, लहचौड़ा, बनवाड़ा, जावदेश्वर, जवासा व सेवापुर, कलस्टर पंचायत भवन सौंठवा में ग्राम पंचायत सौंठवा, माखनाखेड़ली, गोहेड़ा, बड़ौदाराम, दलारनाकलां, नागरगांवड़ा एवं कंवरसली, कलस्टर पंचायत भवन सोंईकलां में ग्राम पंचायत सोंईकलां, ददूनी, बगडुआ, गुरनावदा, शंकरपुर, ज्वालापुर एवं नंदापुर, कलस्टर शासकीय माध्यमिक विद्यालय रायपुरा में ग्राम पंचायत रायपुरा, बर्धाबुजुर्ग, नागदा, नगदी एवं तिल्लीपुर, कलस्टर पंचायत भवन प्रेमसर में ग्राम पंचायत प्रेमसर, पानड़ी, दुबड़ी, आमल्दा, जलालपुरा एवं बिजरपुर, कलस्टर पंचायत भवन ढोटी में ग्राम पंचायत ढोटी, आसीदा, छोटाखेड़ा, पच्चीपुरा, अड़वाड एवं ननावद, कलस्टर पंचायत भवन जैदा में ग्राम पंचायत जैदा, कनापुर, कूंडहवेली, रामगांवड़ी, तुलसेफ एवं मठेपुरा, कलस्टर ग्राम पंचायत भवन अजापुरा में ग्राम पंचायत अजापुरा, जानपुरा, हलगांवड़ा बुजुर्ग, नयागांव, ढोंढपुर एवं फिलोजपुरा, कलस्टर पंचायत भवन अलापुरा में ग्राम पंचायत अलापुरा, हिरनीखेड़ा, उतनवाड़, लुहाड़, नारायणपुरा, कलस्टर पंचायत भवन ललितपुरा में ग्राम पंचायत ललितपुरा, इन्द्रपुरा, बाजरली, बासौंद, कुहांजापुर, पनवाड़, राधापुरा एवं बेहड़ावद, कलस्टर पंचायत भवन पांडोला में पांडोला, पांडोली, गलमान्या, लूंड, तलावड़ा, राड़ेप एवं मेखनाहेड़ी, कलस्टर पंचायत भवन भिलवाड़िया में ग्राम पंचायत भिलवाड़िया, मकड़ावदाकलां, नयागांव तेखंड, बोरदादेव, प्रेमपुरा, उदोतपुरा एवं कुड़ायथा, कलस्टर पंचायत भवन रतोदन में ग्राम पंचायत रतोदन, बागल्दा, हलगांवड़ाखुर्द, सिरसौद एवं महाराजपुरा के सरपंच एवं पंच पदों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 

इसी प्रकार जनपद पंचायत कराहल में कलस्टर स्थान पंचायत भवन बरगवां में ग्राम पंचायत बरगवां, बढ़ेरा, डोब, गढ़ला, लहरौनी, मदनपुर, जाखदा, पिपरानी, गौठरा एवं चितारा, कलस्टर पंचायत भवन खिरखिरी में ग्राम पंचायत खिरखिरी, चकरामपुरा, रानीपुरा, लुहारी, करियादेह, मेहरबानी, निमानिया एवं बाढ, कलस्टर जनपद कार्यालय भवन कराहल में ग्राम पंचायत मोरावन, सेसईपुरा, बांसेड़, कराहल, पनवाड़ा, सिलपुरी एवं पर्तवाड़ा, कलस्टर पंचायत भवन कलारना में हीरापुर, झरेर, ढेंगदा, कलमी-ककरधा, कलारना, बगवाजा, सेमल्दा हवेली, मयापुर एवं फतेहपुर, कलस्टर स्थान रेस्टहाउस भवन गोरस में ग्राम पंचायत पहेला, झिरिन्या, सूसवाड़ा, गोरस, रिछी और भेला-भीमलत, कलस्टर पंचायत भवन आवदा में ग्राम पंचायत आवदा, मालीपुरा, सरजूपुरा, सुबकरा, सलमान्या, बावड़ीचापा, बुखारी, बंधाली, कैलोर एवं बर्धाखुर्द के सरपंच एवं पंच पदों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 

इसी प्रकार के जनपद पंचायत विजयपुर में निर्धारित कलस्टर शासकीय हाईस्कूल भवन ओछापुरा में ग्राम पंचायत बलावनी, दांतेटी, टर्राखुर्द, किन्नपुरा एवं सुठारा, कलस्टर रेंज कार्यालय ओछापुरा में ग्राम पंचायत टर्राकलां, मोरेका, धनायचा, ओछा एवं पुरा, कलस्टर स्थान पंचायत भवन रघुनाथपुर में ग्राम पंचायत नीमच, बरोली, रघुनाथपुर, हीरापुरा एवं रिझेटा, कलस्टर स्थान शा.उ.मा. शाला भवन रघुनाथपुर में ग्राम पंचायत श्यामपुर, जुमर्दी, देहरी बावड़ी, अर्रोदरी एवं सुमरेरा, कलस्टर स्थान तहसील कार्यालय वीरपुर में ग्राम पंचायत घूघस, नदीगांव, गोहर, जाखेर एवं पांचो, कलस्टर पंचायत भवन वीरपुर में ग्राम पंचायत दिमरछा, श्यारदा, नितनवास, वीरपुर, बड़ागांव, कलस्टर स्थान तहसील कार्यालय विजयपुर लोकसेवा केन्द्र कक्ष में ग्राम पंचायत गढ़ी, रनावद, खितरपाल, मढ़ा, उपचा एवं बांगरौद, कलस्टर नायब तहसीलदार कक्ष तहसील कार्यालय विजयपुर में ग्राम पंचायत सुनवई, बरदुला, दौर्द, गोहरा, मेवरा एवं बिचपुरी, कलस्टर नायब तहसीलदार कक्ष तहसील कार्यालय विजयपुर में ग्राम पंचायत इकलौद, लाडपुरा, हुल्लपुर, मैदावली, आरोदा, बैनीपुरा, गोपालपुरा एवं पार्वती बड़ौदा, कलस्टर जनपद पंचायत कार्यालय विजयपुर में ग्राम पंचायत काठौन, पचनयां, दाउदपुर, गोहटा, गांवड़ी एवं गोबर, कलस्टर शा.उ.मा.वि भवन गसवानी में ग्राम पंचायत गसवानी, सारंगपुर, बैचाई, बड़ौदाकलां, सिमरई एंव चिमलवानी, कलस्टर स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय आजीविका भवन गसवानी में ग्राम पंचायत सहसराम, खुरजान, बुडेरा, नेहरखेड़ा, फरारा एवं किंजरी, कलस्टर स्थान शा.हाईस्कूल अगरा में ग्राम पंचायत डोंडरीकलां, डोंडरीखुर्द, देहरी, पिपरवास, अर्राेद, धामिनी, कलस्टर शा. हाईस्कूल अगरा में किशनपुरा, कदवई, मगरदेह, उमरीकलां, अगरा एवं चेंटीखेड़ा के सरपंच एवं पंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की व्यवस्था की गई हैं। 

जनपद पंचायत कराहल में 28 जनवरी 2022 को होने वाले निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया 13 दिसंबर 2021 से शुरू होगी। जिसकी अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2021 नियत की गई है। इसी प्रकार जनपद पंचायत श्योपुर एवं विजयपुर में 16 फरवरी 2022 को होने वाले निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया 30 दिसंबर 2021 से शुरू होगी। जिसकी अंतिम तारीख 06 जनवरी 2022 है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 नियत की गई हैं। 

नागदा में पचास एकड जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई जारी-कलेक्टर                 

 श्योपुर, 06 दिसम्बर 2021। शासन के निर्देशानुसार श्योपुर जिलें में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के लिए श्योपुर तहसील के ग्राम नागदा में पचास एकड जमीन मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आंवटित की गई हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए 256 करोड 83 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई हैं। इस आंवटित भूमि पर निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। 

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बताया कि श्योपुर तहसील के ग्राम नागदा में प्रस्तावित भूमि पर ही मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्यवाही चल रही है। यह कार्रवाई शासन निर्देशों के अंतर्गत पूर्व से ही जारी हैं। नागदा में मेडिकल कॉलेज के बनने से श्योपुर के नागरिकों को कोटा, सवाई-माधोपुर नहीं जाना पडेगा साथ ही नागरिकों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा श्योपुर-नागदा में ही मिल सकेगी। 

संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

श्योपुर, विजयपुर एवं कराहल के लिए दल गठित



श्योपुर, 06 दिसम्बर 2021। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मप्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। इस आदेश के तहत श्योपुर, विजयपुर एवं कराहल के लिए दल गठित किए गए हैं। 

 जारी आदेश के अनुसार पंचायत निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने की दृष्टि से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं स्थानीय निकाय की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत झंडे, पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन एवं अस्थाई फलेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते हैं। इसके लिये आवश्यक होगा की प्रत्याशी को तीन दिवस के भीतर स्थानीय निकाय के द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने हेतु ली गई राशि की रसीद भवन स्वामी के द्वारा लिये जाने वाले किराये की रसीद, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्से बोर्ड, लिखावट पर किए गए व्यय की रसीद रिटर्निंग अधिकारी को भवन वार प्रस्तुत करना होगा। उक्त झण्डों, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी भी नहीं लिखा जाए जिससे की विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंन्स की संभावना उत्पन्न हो। संपत्ति के अंतर्गत कोई भवन झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, खम्बा (पोस्ट) स्तम्भ (खम्भा) या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा। 

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या उनके समर्थक, विज्ञापन कंपनियां द्वारा किसी भी शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संबंधित विभाग एवं भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई जाएगी। शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुनः मूल स्वरूप में लाने हेतु संबंधित निकाय एवं राजस्व अनुविभाग, श्योपुर, विजयपुर एवं कराहल में पदेन अधिकारियों का दल गठन किया गया हैं। इसमें संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के क्षेत्रीय सहायक यंत्री, निकाय के क्षेत्रीय अधिकारी, लोक निर्माण के क्षेत्रीय उपयंत्री शामिल रहेंगे। उक्त दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में बैठक आयोजित कर अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत विरूपित शासकीय संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही करेंगे। संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने हेतु व्यय की वसूली दोषी व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जावेगी। साथ ही संबंधित पुलिस थाने में संबंधित विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने पर हुए व्यय की क्षति पूर्ति पंचायत सचिव के द्वारा मूल भूत की राशि से की जाये तथा ग्रामीण क्षेत्रो में संपत्ति विरूपण निवारण हेतु मूल दायित्व संबंधित थाना प्रभारी, पटवारी, पंचायत सचिव का होगा। संबंधित विभाग, दल द्वारा मूल स्वरूप में लाई गई शासकीय, अशासकीय संपत्ति का विवरण प्रतिदिन संबंधित रिटर्निग अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उक्त देश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक

 श्योपुर, 06 दिसम्बर 2021

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए लोक परिशांति बनाए रखने के लिए मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन बगैर सक्षम अनुमति के किसी आम सभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टीवी व एलसीडी या चलित वाहन में नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देश के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारकों को 1/4 वॉल्यूम (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल से अनाधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

 श्योपुर, 06 दिसम्बर 2021

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के मद्देनजर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश के अनुसार 23 फरवरी 2022 तक राज्य शासन, केन्द्र एवं राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्य, शासी संस्थाएं, नगरीय निकाय आदि शासकीय व अर्द्धशासकीय विभागों में सेवा अधिकारी एवं कर्मचारी के अवकाश पर रोक लगाई गई हैं। उक्त अवधि में यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यंत आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर जिला श्योपुर की पूर्व सहमति के बिना किसी भी अधिकारी-कमचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।  

क्रमांक 63/2021

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