सफलता की कहानी:-निभाई पति होने की जिम्मेदारी, स्वयं ने कराई नसबंदी

 


श्योपुर,। हमारी सामाजिक संरचना में परिवार नियोजन का दायित्व भी मुख्यतः महिलाओं पर निर्भर है, लेकिन कुछ साहसी पुरूष एनएसव्ही अपनाकर उन भ्रांतियों को न केवल दूर कर रहे हैं जिसके चलते पुरूष महिलाओं को परिवार नियोजन की नसबंदी कराने के लिए आगे कर देते हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी पत्नी के स्थान खुद नसबंदी करा रहे हैं। ऐसे ही एक ग्रामीण चन्द्रपुरा निवासी श्री ललित मीणा हैं, जिन्होंने पुरूष नसबंदी अपनाकर अपना दायित्व निभाया हैं। ललित मीणा कहते हैं कि, पुरूष नसबंदी सबसे आसान हैं। इसमें न चीरा लगाया जाता हैं न टांका और आधे घंटे में ऑपरेशन के बाद पुरूष घर जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के स्थान पर खुद की नसबंदी ऑपरेशन कराना ज्यादा बेहतर समझा। वह कहते हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं से अधिक पुरूषों की है इसलिए पुरूषों को नसबंदी अपनाकर परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन वर्तमान दौर में सुखी परिवार का आधार हैं। 

शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 

 श्योपुर,। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग की घोषणा दिनांक 04.12.2021 से ही निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत श्योपुर जिले की सम्पूर्ण सीमान्तर्गत अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक हथियार लेकर चलने एवं उनके प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है तथा सभी लायसेंसधारियों के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए  लायसेंस पर अंकित सभी शस्त्र दिनांक 12 दिसंबर 2021 तक अनिवार्य रूप से संबंधित थानों एवं डीआरपीलाइन में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये मजिस्ट्रेट, अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, शासकीय कार्यालयों, बैंक, एटीएम की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

      उक्तादेश के परिपेक्ष्य में बैंकों, केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगम-मंडलों, शासकीय हास्पीटल, डिस्पेन्सरियों आदि में निजी एजेंसियों से सुरक्षा गार्ड लगाये गये हैं. के संबंध में यह आदेशित किया जाता है कि यदि बैंकों की स्थिति में बैंक मैनेजर एवं अन्य की स्थिति में जिला स्तर पर पदस्थ कार्यालय प्रमुख लेखीय रूप में इस आशय की जानकारी संबंधित थाने में मय लायसेंस की छायाप्रति एवं नियुक्ति आदेश प्रस्तुत करता है कि उनके बैंक, कार्यालय, उपक्रम, हास्पीटल, डिस्पेन्सरी आदि में उक्त लायसेंसधारी बतौर गार्ड के रूप में पदस्थ है तथा निर्वाचन के दौरान उसका शस्त्र जमा कराये जाने से अनुचित प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे लायसेंसधारियों के वैध लायसेंस पर अंकित शस्त्र को भी जमा कराये जाने से छूट, इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि यदि उक्त शस्त्र का दुरूपयोग किसी भी स्थिति में पाया जाता है तो उसके लिए संबंधित लायसेंसधारी के साथ-साथ संबंधित एजेंसी भी उत्तरदायी होगी। यह छूट सिर्फ सुरक्षा गार्डों के संबंध में है , उनमें कार्यरत अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के संबंध में नहीं है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उक्तादेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं का स्टॉक सेफ कस्टडी में रखने के निर्देश

 श्योपुर,। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं का स्टॉक सेफ कस्टडी में रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं का स्टॉक सेफ कस्टडी में रखे तथा अस्त्र-शस्त्रों का परीक्षण कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के साथ सील्ड कराई जाये तथा की गई कार्रवाही का पालन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें। 

चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी - कलेक्टर श्री वर्मा

 श्योपुर, । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रि-स्तचरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने, चुनाव प्रचार करने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की पूर्व अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी। जारी आदेश के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यार्थियों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस, रैली में दो से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जाएगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निग ऑफीसर के कार्यालय की 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल दो वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं। रिटर्निग ऑफीसर के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यार्थी अपने साथ दो व्यक्तियों को ही ला सकते हैं। इसी प्रकार चुनाव प्रचार के समय नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनो की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यार्थी ऐसे प्रत्येक वाहन (तीन पहिया एवं चार पहिया) जिसका कि वह चुनाव प्रचार के लिये उपयोग करना चाहता है, का प्रदर्शन दो वाहनो ंसे अधिक काफिले के रूप में नहीं कर सकेंगे। अभ्यार्थियों को वाहनांे के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर या सहायक रिटर्निंग ऑफीसर से प्राप्त करना होगी तथा ऐसी अनुमति की मूल प्रति वाहनांे के अगले शीशे पर चस्पा करना होगा। अभ्यार्थी को आवंटित वाहन में अभ्यार्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। अनुमति प्राप्त वाहन से ही प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा, अन्य वाहन से प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय होगा। मतदान के दिन आवंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेसकार्ड, बैनर, झंडा आदि नहीं लगा सकेंगे। आदर्श आचार संहिता एवं कोविड दिशा निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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