वैक्सीनेशन महाअभियान में पॉलीटेक्निक के छात्रों ने किया सहयोग
मुरैना 08 दिसंबर 2021/ शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मुरैना में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 50 से अधिक छात्रों तथा स्टाफ का वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण किया गया।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये अधिकारियों को सौंपे उनके कार्य
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को सुचारू रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तथा पारदर्शी कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने अधिकारियों को उनके कार्य सौंपे है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये है कि जिन अधिकारियों को जो कार्य सौंपे है, वे अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य को प्राथमिकता दें।
आदेश के तहत कानून व्यवस्था के लिये अपर कलेक्टर, शिकायत प्रकोष्ठ के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। मतदान केन्द्र व्यवस्था, सत्यापन, निर्वाचन प्रकोष्ठ, मतदान दलों का गठन, सेक्टर, मतदाता जागरूकता प्रकोष्ठ, गणना एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी है। परिवहन प्रकोष्ठ के लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कंट्रॉल रूम प्रभारी जिला शिक्षाधिकारी, नाम-निर्देशन पत्र के प्रकोष्ठ प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, प्रेक्षक व्यवस्था के लिये जिला आबकारी अधिकारी, प्रेक्षकों को जानकारी देने के लिये अधीक्षक भू-अभिलेख, मतपत्र एवं ईव्हीएम प्रकोष्ठ प्रभारी, ईई ग्रामीण यांत्रिकी एवं जिला कोषालय अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। ईव्हीएम, एफएलसी, ग्रामीण यांत्रिकी, मतदान सामग्री वितरण, महाप्रबंधक उद्योग, आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी डीआईओ एनआईसी, सूचना संकलन सांख्यिकी प्रकोष्ठ के लिये परियोजना अधिकारी, कम्यूनिकेशन प्लान के लिये उपसंचालक कृषि, निर्माण एवं व्यवस्था प्रकोष्ठ के लिये पीडब्ल्यूडी विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है।
सामग्री वितरण, वापसी, लाइट, जनरेटर व्यवस्था के लिये महाप्रबंधक विद्युत मंडल कंपनी, सामग्री वितरण, वापसी, मतगणना स्थल पर स्वल्पहार भोजन की जिम्मेदारी खाद्य नियंत्रक, मीडिया प्रकोष्ठ के लिये संयुक्त संचालक जनसम्पर्क, मानदेय प्रकोष्ठ के लिये जिला पेंशन अधिकारी, रिपोर्ट प्रकोष्ठ के लिये उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत स्तरीय व्यवस्था प्रकोष्ठ के लिये समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्य को प्राथमिकता देने के लिये प्रभारी अधिकारियों के साथ सहायक अधिकारी एवं कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
मांगरोल के लिये बीएलओ निलंबित
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-03 सबलगढ़ के पत्र द्वारा अवगत कराया कि मतदान केन्द्र क्रमांक-94 मांगरोल के बीएलओ अवदेश मीणा को नियुक्त किया है। अवदेश मीणा द्वारा बीएलओ का चार्ज नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग के फोटो निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 कार्यक्रम वर्तमान में प्रचलित है। जिस हेतु 1 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक घर-घर जाकर दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाना था, किंतु मतदान केन्द्र क्रमांक 94 मांगरोल के बीएलओ द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी। अधिकारियों द्वारा फोन भी किये गये, किंतु फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। इन सब आरोपों को मानते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र-03 के अन्तर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक-94 के बीएलओ अवदेश मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
किसी सम्पत्ति को विरूपित करेंगा, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने की घोषणा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री बी.कार्तिकेयन ने आदेश जारी कर आदर्श आचरण संहिता को भी तत्काल प्रभाव से जिले की समस्त ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलिफोन के जंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा।
म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि सामान्य रूप से या चुनाव प्रचार के दौरान यदि व्यक्तियों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर या उपरोक्तानुसार विकृत किया जाता है या विद्युत एवं टेलिफोन के लंबो पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये संबंधित जनपद क्षेत्र के पुलिस थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाता है। ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारियों, ग्राम पंचायत सचिव के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे तथा उपरोक्त दल संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी, जनपद पंचायत व संबंधित थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा इन दस्तों को एक-एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये, जिस पर लोक सम्पत्तिसुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना पेन्ट, कृषी, बास एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जावेगी लोक सम्पत्ति सुखा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक जनपद क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
यदि किसी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी द्वारा लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद
लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जॉच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायतों की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन ( स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में भेजेगें।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक तीन से अधिक वाहनों के काफिले में चलाने की अनुमति नहीं
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोग में की जाने वाली कारो, वाहनों को किसी भी परिस्थति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान जिले में प्रथम चरण 6 जनवरी को, दूसरे चरण के रूप में 28 जनवरी को और तृतीय चरण के रूप में 16 फरवरी को मतदान होगा। मतदान, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से निर्वाचन के दौरान प्रयोग में की जाने वाले कारो, वाहनों को किसी भी परिस्थति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा) वाहनों को छोड़कर काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त निवासियों एवं मुरैना जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर के कार्यालय से 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा, जुलूस की अनुमति नहीं
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुये कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर के कार्यालय से 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा, जुलूस की अनुमति नहीं होगी। उन्हांने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर, कार्यालय एवं 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा, जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
मुरैना 07 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रिक उपयोग से होने वाली जन परेशानी ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 23 फरवरी 2022 तक की अवधि तक सम्पूर्ण मुरैना जिले की सीमाओं को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया है। निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक, सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डी.जे. बैण्ड-बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जावेगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनिप्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्श, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ ग्राम नूराबाद में मंगलवार को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय मुरैना में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एनएसएस स्वयंसेवक श्री हरिओम ने झंडा दिवस के अवसर पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम नूराबाद में किया।
स्वयंसेवक श्री हरिओम ने बताया कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होते हैं और वे देश को सुरक्षित और अखंड बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस से भारत के सैनिकों, नौसैनिक और वायु सैनिक के सम्मान के रूप में इस दिन को मनाने की परंपरा बन गई है। सशस्त्र बलों की तीन शाखाओं-भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह दिवस शहीदों और देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले जवानों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। प्रतियोगिता में एनएसएस वॉलिंटियर शिवानी, कृष्णा, आरती, उर्वशी, दीपा, शिवानी, नंदराम जगन्नाथ, लकी, तमन्ना, कान्हा आदि लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।
नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को, मिलेगी छूट - महाप्रबंधक श्री पीके शर्मा
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत प्रकरण बनाकर विशेष न्यायालयों में दायर किये जा चुके है। 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ऐसे उपभोक्ता छूट का लाभ ले सकते है।
बिजली कंपनी मुरैना के महाप्रबंधक श्री पीके शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरण जो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये गये है, उन्हें आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत और व्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। बिजली कंपनी ने नेशनल लोक अदालत में लगे प्रकरणों से संबद्ध उपभोक्ताओं को उपस्थित होने की अपील की है, जिससे वे विद्युत राशि में मिलने वाली छूट का लाभ ले सकते है।
’’आपकी सरकार आपके साथ’’ कार्यक्रम के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ ’’आपकी सरकार आपके साथ’’ का संचालन 10 दिसम्बर 2021 से 24 जनवरी 2022 तक किया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिये कलेक्टर श्री बक्की कार्तिकेयन ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
मत्स्योद्योग विभाग के सहायक संचालक ने आदेश में कहा है कि नगर पालिका सबलगढ़, झुण्डपुरा, कैलारस के लिये मत्स्य निरीक्षक श्री तपेश चतुर्वेदी को नियुक्त किया है। इसी प्रकार अम्बाह, पोरसा के लिये मत्स्य निरीक्षक श्रीमती सुनयना गोस्वामी, मुरैना, बानमौर, जौरा के लिये सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री अखिलेख कुमार पाण्डेय को नियुक्त किया है। यह समस्त अधिकारी ’’आपकी सरकार आपके साथ’’ के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क स्थापित कर प्राप्त करेंगे। सीएम हेल्पलाइन के एम.आई.एस. पोर्टल पर आवेदनों की प्रविष्टि करेंगे एवं उनका निराकरण दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
पंचायत निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिये विकासखण्डवार दल गठित
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार 6, 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने निर्वाचन संबंधी आदर्श आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने और पंचायत निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिये निर्वाचन की घोषणा उपरांत आदर्श आचरण संहिता तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही कर आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिये विकासखण्डवार दल किये गये है। जिसमें जनपद पंचायत पोरसा के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी पोरसा, अम्बाह के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी अम्बाह, मुरैना के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरैना, जौरा के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जौरा, पहाड़गढ़ के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी पहाडगढ़, कैलारस के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैलारस, सबलगढ़ के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी सबलगढ़ को नियुक्त किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेयन ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचांयतों को निर्देश दिये है कि आयोग से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का क्रियान्वयन करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करेंगे, प्रतिदिन प्रातः 8 बजे प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निग ऑफीसर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करवाने के लिये भी यह दल सक्रियता से क्रियाशील रहेगा। भारत सरकार, निर्वाचन आयोग, राज्य शासन द्वारा जारी कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक 14 दिसम्बर को
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन की अध्यक्षता में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुरैना की बैठक 14 दिसम्बर को सायं 4 बजे नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में एजेण्डानुसार चर्चा की जायेगी।
नाम निर्देशन-पत्र के साथ जमा करनी होगी निक्षेप राशि
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकास खण्ड मुख्यालय और पंच तथा सरपंच पद के लिए विकासखण्ड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को समूह-बद्ध कर क्लस्टर बनाया जायेगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री वी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी।
पहाडगढ़ के तत्कालीन 6 बीआरसियों के वेतन से 166955 रूपये काटने के निर्देश
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर पहाडगढ़ के तत्कालीन 6 बीआरसियों के वेतन से 1 लाख 66 हजार 955 रूपये की राशि काटने के निर्देश आयुक्त चंबल संभाग श्री आशीष सक्सेना ने दिये है।
आदेश के मुताबिक बताया गया है कि तत्कालीन बीआरसी रामबल सिंह सिकरवार द्वारा जनवरी 2000 से जुलाई 2000 तक कुल सात माह का 500 रूपये प्रतिमाह के मान से मानदेय के रूप में चौकीदार गोपाल प्रजापति को 3500 रूपये, तत्कालीन बीआरसी रामधार सिंह रावत द्वारा अगस्त 2000 से अप्रैल 2001 तक 9 माह तक 500 रूपये प्रतिमाह के मान से मानदेय के रूप में चौकीदार गोपाल प्रजापति को 4500 रूपये, तत्कालीन बीआरसी श्याम सिंह भदौरिया द्वारा अगस्त 2001 से फरवरी 2003 तक कुल 19 माह तक 500 रूपये के मान से चौकीदार गोपाल प्रजापति को 9 हजार 500 रूपये, तत्काल बीआरसी जालिम सिंह धाकड़ द्वारा मार्च 2003 से दिसम्बर 2006 तक कुल 46 माह तक 500 रूपये के मान से चौकीदार गोपाल प्रजापति को 23 हजार 500 रूपये, तत्कालीन बीआरसी रविन्द्र सिंह तोमर द्वारा जनवरी 2007 से दिसम्बर 2007 तक कुल 9 माह तक 500 रूपये के मान से 4500 रूपये और अक्टूबर 2007 से अगस्त 2008 तक कुल 11 माह एक हजार रूपये के मान से 11 हजार रूपये तथा तत्कालीन बीआरसी संजय शिवहरे द्वारा फरवरी 2012 से अगस्त 2012 तक 1810 प्रतिमाह के मान से सितम्बर 2012 से फरवरी 2016 तक कुल 1 लाख 10 हजार 545 रूपये का भुगतान करना दिखाया गया है। इन सब दस्तावेजों की जांच के उपरांत यह भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इन सब आरोपों को मानते हुये आयुक्त चंबल संभाग श्री आशीष सक्सेना ने तत्कालीन 6 बीआरसी से 1 लाख 66 हजार 955 रूपये की वसूली वेतन से करने के निर्देश जारी किये गये है।
बेरोजगार युवक, युवतियों को स्व-रोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ सेन्ट ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुरैना द्वारा गरीब बेरोजगार युवक, युवतियों के लिए 30 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रशिक्षण दिनांक 13 दिसम्बर से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। तत्पश्चात उसी दिन सभी प्रशिक्षणार्थियों का सुबह 10ः30 बजे से चयन किया जायेगा, जिससे युवक, युवतियां प्रशिक्षण पश्चात् स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सके। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। बीपीएल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
इच्छुक प्रशिक्षणार्थी जो कि उपरोक्त विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे शीघ्र ही सेन्ट आरसेटी कार्यालय कमिश्नर बंगला के पास रोयल रेजीडेंसी के पीछे ए.बी. रोड़, मुरैना पर सम्पर्क करें। सीटें सीमित होने के कारण पहले आने वालों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण के दौरान रहने एवं भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जावेगी।
निःशुल्क मखमली खिलौना बनाना एवं बेचना का प्रशिक्षण संपन्न
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ सेन्ट ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुरैना द्वारा गरीब बेरोजगार महिलाओं को 13 दिवसीय निःशुल्क मखमली खिलौना बनाना एवं बेचना प्रशिक्षण दिया गया था, जिसका समापन गत दिवस किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन निदेशक श्री आर.पी. गर्ग द्वारा किया गया। निदेशक द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को बैंक से संबंधित जानकारी दी गयी। उन्हांने कहा कि अपना स्वयं का व्यवसाय पूर्ण मेहनत, लगन एवं ईमानदारी से करने करें और अपना रोजगार करने हेतु प्रेरित किया गया। जिससे महिलाऐं प्रशिक्षण पश्चात स्वयं स्वावलम्बी होकर स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सके। यह प्रशिक्षण 35 प्रशिक्षणार्थियों ने प्राप्त किया। इस अवसर पर फैकल्टी श्री रियाज खान, श्री जे.एस. प्रजापति सहायक, श्रीमती संतोषी सेन गेस्ट फैकल्टी मौजूद थे।
आज विद्युत बंद रहेगी
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया कि 11 केव्ही लाइन पर मेन्टेंनेश के कार्य होने के कारण 09 दिसम्बर को सुबह 8 से सुबह 11.30 बजे तक केव्ही माता मंदिर फीडर से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। इसी प्रकार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक 11 केव्ही सिटी फीडर से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।
नामांकन प्राप्त करने वाली टीम को दिया प्रशिक्षण
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ त्रि-स्तरीय निर्वाचन 2021-22 के लिये नामांकन 13 दिसम्बर से प्रारंभ होंगे। नामांकन प्राप्त करने के लिये टीम को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा शिक्षा नगर जिला पंचायत के सभागार में प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन के निर्देशन में ई-गवर्नेंस मेनेजर श्री मनीष शर्मा ने दिया।
कृषक एवं कृषक समूह के पुरूस्कार के लिये विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों पर आवेदन 15 दिसम्बर तक आमंत्रित
मुरैना 08 दिसम्बर 2021/ सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी ’’आत्मा’’ अन्तर्गत कृषक एवं कृषक समूह के पुरूस्कार के लिये जिले के विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों पर आवेदन 15 दिसम्बर 2021 तक प्रस्तुत कर सकते है।
परियोजना संचालक ’’आत्मा’’ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपंसचालक श्री अनंत बिहारी सडै़या ने बताया कि यह आवेदन कृषि, मछलीपालन, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी, फसल करने वाले किसान कर सकेंगे। सर्वोत्तम कृषक समूह पुरूस्कार के लिये 5 समूहों को पुरूस्कार दिये जायेंगे। चयनित किसानों को 26 जनवरी 2021 को पुरूस्कार दिये जायेंगे। पुरूस्कार के चयन के लिये आधार वर्ष 2020-21 में किसानों द्वारा अपनाई गई तकनीकी उपज एवं उत्पादकता के आधार पर किसानों का चयन किया जायेगा।
उन्नतशील कृषक पुरूस्कार के लिये आवेदन अपने विकासखण्ड के कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक आत्मा से आवेदन प्राप्त कर 15 दिसम्बर तक जमा कर सकते है। चयनित किसानों को 26 जनवरी 2022 को पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे। वहीं पूर्व से पुरूस्कार के लिये चयनित किसानों एवं कृषक समूहों को अगले 10 वर्षो तक चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।