पंचायत चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण संपन्न कराना हम सबकी जबावदेही - जिला निर्वाचन अधिकारी

 



त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता का हो पूरी तरह से पालन  

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। सभी अधिकारी, कर्मचारी इस आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन करेंगे, जिससे जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन को विधि सम्मत तरीके से सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिये विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौपी गई है। निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा में यह कार्य पूर्ण किया जाये, जिससे किसी पर कठौर कार्यवाही करने की आवश्यकता न रहे।   

          जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने आयोजित समय-सीमा बैठक के दौरान उक्त निर्देश समस्त जिला अधिकारियों को दिये। इस दौरान उन्होने विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय अधिकारियों को बताया कि निर्वाचन के मद्देनजर विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं अन्य लोगो की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। अतः निर्वाचन के मददेनजर नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी सर्वोच्च प्राथमिकता से निर्वाचन ड्यूटी का निर्वहन करें।         

जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की सामान्य जानकारी 

 त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान 20 जिला पंचायत सदस्य, 172 जनपद पंचायत सदस्य, 478 सरपंच एवं 8407 पंचों का निर्वाचन होना है। यह निर्वाचन 3 चरणों में होना है। प्रथम चरण में विकासखण्ड अम्बाह एवं पोरसा में, द्वितीय चरण में विकासखण्ड मुरैना, जौरा में, तृतीय चरण में विकासखण्ड कैलारस, पहाड़गढ़ एवं सबलगढ़ में निर्वाचन होना है। इसके लिये कुल 1967 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इसमें से 825 मतदान केन्द्र संवेदनशील एवं 466 मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील है। इस निर्वाचन में कुल 11 लाख 7 हजार 889 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 6 लाख 918 पुरूष मतदाता, 5 लाख 6 हजार 941 महिला मतदाता एवं 30 अन्य मतदाता है। इस प्रकार पंचायत निर्वाचन में पुरूषो की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या 93977 अधिक है। 

मतदान के लिये रहेगी इस प्रकार व्यवस्था 

 पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से होगा। जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग पीला, सरपंच के मतपत्र का रंग नीला एवं पंच के मतपत्र का रंग सफेद होगा। मतदान का समय प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। मतदाता की पहचान के लिये आयोग ने 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया है। 

मतगणना 

     पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतदान केन्द्रों पर की जायेगी। जबकि जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईव्हीएम से मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। पंच - सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये मतों का सारणीकरण विकासखण्ड स्तर पर करने के उपरान्त परिणाम की घोषणा मुख्यालय पर सारणीकरण के पश्चात की जायेगी।

नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था 

             त्रि-स्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों यथा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु एकीकृत नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप 4 ) में की जायेगी। जिला पंचायत सदस्य हेतु नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य हेतु विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद हेतु विकासखण्ड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिये जायेंगे । इन क्लस्टर का गठन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 

निक्षेप राशि रहेगी इस प्रकार 

             नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा करना होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजार रूपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजार रूपये, सरपंच के लिये 2 हजार रूपये एवं पंच के लिये 4 सौ रूपये निर्धारित है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित उक्त राशि में से आधी राशि ही निक्षेप के रूप में जमा कराना होगा। 

देना होगा घोषणा पत्र 

             पंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि शेष पद सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही रिटर्निग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते है। वहीं वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 ही हो सकती है। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन हेतु ओलीन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप, डेस्क्टॉप से या साइबर कैफे, कियोस्क सेंटर, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी नाम निर्देशन पत्र भर सकते है। किन्तु इसकी हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगी।         

शिकायत निवारण की रहेगी विशेष व्यवस्था 

             निर्वाचन संबंधित शिकायतो के त्वरित निराकरण हेतु आयोग के मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नम्बर 0755-2551076 है। वहीं जिला स्तर पर भी अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव के निर्देशन में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07532-223032 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।  

गैर दलीय आधार पर होगा निर्वाचन 

             पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होगा, इसके लिये नियुक्त समस्त कर्मियों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि के लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड गाईड लाईन का पालन करना होगा। 

कोविड से बचाव के रहेंगे प्रबंध 

             कोविड संक्रमण से बचाव के लिये मतदान दल के सदस्यों को मास्क फेसशील्ड, ग्लब्स सैनेटाइजर दिये जायेंगे। वहीं मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने के पूर्व मतदाताओं को हाथ साफ करने के लिये सैनेटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई मतदाता कोविड संक्रमित है तो वह मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी के निर्देशन में मतदान करेंगे । 

किसी सम्पत्ति को विरूपित करेंगा, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा 

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने की घोषणा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। 

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री बी.कार्तिकेयन ने आदेश जारी कर आदर्श आचरण संहिता को भी तत्काल प्रभाव से जिले की समस्त ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलिफोन के जंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा। 

 म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि सामान्य रूप से या चुनाव प्रचार के दौरान यदि व्यक्तियों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर या उपरोक्तानुसार विकृत किया जाता है या विद्युत एवं टेलिफोन के लंबो पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये संबंधित जनपद क्षेत्र के पुलिस थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाता है। ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारियों, ग्राम पंचायत सचिव के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे तथा उपरोक्त दल संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी, जनपद पंचायत व संबंधित थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा इन दस्तों को एक-एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये, जिस पर लोक सम्पत्तिसुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना पेन्ट, कृषी, बास एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जावेगी लोक सम्पत्ति सुखा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक जनपद क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।  

यदि किसी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी द्वारा लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जॉच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायतों की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन (स्थानीय निर्वाचन कार्यालय) में भेजेगें। 

कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार गिरना नहीं चाहिये - कलेक्टर 



मुरैना 06 दिसम्बर 2021/कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने कोविड वैक्सीनेशन से जुड़े समस्त अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव के कारण कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार गिरना नहीं चाहिये। हमारे लिये कोविड वैक्सीनेशन भी महत्वपूर्ण है, इस कार्य को 25 दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करना है। उन्होंने कई राज्यों में ओमीक्रॉन वायरस ने दस्तक दे दी है। इससे बचने के लिये हमें एतिहात बरतने होंगें और वैक्सीन के दोंनो डोज सभी को लगवाने होंगे। 

 कलेक्टर श्री कार्तिकेयन ने कहा कि दिसम्बर माह में 8, 15 और 22 को वैक्सीनेशन महाअभियान है। इस अभियान में लक्ष्य के अनुसार द्वितीय डोज सभी लोगों को लग जाना चाहिये। जिले में नगर निगम के अन्तर्गत द्वितीय डोज लक्ष्य के अनुसार 50 प्रतिशत कम है। इस लक्ष्य को नगर निगम कमिश्नर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर सुनिश्चित करायें। ये निर्देश उन्होंने सोमवार को टीएल बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, सीएमओ उपस्थित थे।

नए वैरिएंट से बचाव के लिए अनुकूल उपाय

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट से बचाव के लिए लोगों को आम जीवन में अनुकूल व्यवहारों को अपनाना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने अनुकूल व्यवहार का पालन करने की आम लोगों को सलाह दी है। इन व्यवहारों को अपनाने की सलाह देते हुए लोगों से कहा है कि अभिवादन के लिए आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, घर पर बना पुनः उपयोग होने वाला फेस कवर-मास्क हर समय पहनें, अपनी आँख, नाक या मुँह को छूने से बचें, अपनी श्वास स्वच्छता बनाएं रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं, अक्सर छुए जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित करें।       

 इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों का न सेवन करें, न सार्वजनिक स्थानों पर थूकें, अनावश्यक यात्रा न करें, किसी के साथ भेदभाव न करें, भीड़-भाड़ से बचें, सुरक्षित रहें, असत्यापित और नकारात्मक जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें, कोविड के बारे में विश्वसनीय स्त्रोतों से जानकारी लें, कोविड से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए केन्द्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1075 या राज्यों के हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल करें तथा किसी भी तरह के मानसिक तनाव या परेशानी होने पर मनोसामाजिक सहायता सेवाओं का सहयोग लें। 

जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की कार्यवाही 14 दिसंबर को

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/संचालक पंचायत राज संचालनालय श्री आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सर्व संबंधितों को जानकारी हेतु सूचित किया है कि मध्यप्रदेश की जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉट निकाल कर किया जाएगा। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 14 दिसंबर 2021 मंगलवार को दोपहर 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) संस्थान, कलियासोत डैम के पास भोपाल के ऑडिटोरियम में संपादित की जाएगी। 

प्रथम, द्वितीय चरण के लिये नाम-निर्देशन पत्र 13 दिसम्बर से प्राप्त किये जायेंगे 

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिये प्रथम, द्वितीय चरण के लिये नाम-निर्देशन पत्र 13 दिसम्बर से प्रातः 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक लिये जायेंगे। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये लगाये गये अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण तीन दिवस के अंदर करें, जिससे नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने में उन कर्मचारियों को कठिनाई न हो। 

 कलेक्टर ने कहा कि मतदान दलों का गठन जिला पंचायत के सीईओ द्वारा किया जायेगा। उनका प्रशिक्षण भी अलग-अलग तिथियों देना आदि जबावदेही सीईओ जिला पंचायत की होगी। कलेक्टर ने कहा कि एक मतदान दल में एक पीठासीन के अलावा 4 अन्य कर्मचारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि 750 से अधिक मतदाता होने पर अलग से मतदान दल तैनात किया जायेगा। 

 कलेक्टर ने कहा कि समस्त रिटर्निंग ऑफीसर अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर आवश्यक सुविधाऐं सुनिश्चित कर लें। मतदान केन्द्र पर भवन, रैम्प, पेयजल, छाया और विद्युत आदि के प्रबंध होना चाहिये। उन्होंने कहा कि जिले में स्ट्रॉंक रूम वितरण केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिये संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कलेक्टर ने कहा कि अध्यक्ष के पास पीए के रूप में कर्मचारी एवं वाहन को वापस बुला लिया जाये।

नगरीय क्षेत्रों में ’’आपकी सरकार आपके साथ’’ कार्यक्रम 10 दिसम्बर से प्रारंभ करें - कलेक्टर 

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/ सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं में समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि एक भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाये। इस लक्ष्य को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान ’’आपकी सरकार आपके साथ’’ अभियान नगरीय निकायों में 10 दिसम्बर से प्रारंभ किया जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने समय-सीमा की बैठक में दिये। 

 कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण और स्वराज के लिये प्रतिबद्ध है। भारत सरकार एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियों तक समय-सीमा में पहुंचे। यही सुशासन का मूलधेय है। नागरिकों की शिकायतों का यथा संभव निराकरण करना, प्रशासन के अधिकारी की बीच संपर्क की दूरी समाप्त करना, इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय निकायों के वार्डो में संबंधित विभागों की टीम बनाकर प्रत्येक वार्ड में कैम्प लगाया जाये। कैम्पों में आवेदन प्राप्त किये जायें। प्राप्त आवेदन मौके पर ही निराकरण किये जायें। जिसकी रिर्पोटिंग जिला एवं शासन को की जाये। उन्होंने कहा कि विशेषकर पेंशनधारी, दिव्यांग, स्वनिधि योजना, छात्रवृत्ति, कर्मकार मण्डल, लाड़ली लक्ष्मी, प्रसूति, विद्युत कनेक्शन, बीपीएल पात्रता पर्ची जैसे आवेदन प्राप्त हों। उनका सुड्यल बनाकर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। 

उद्यमिता विकास कार्यक्रम में आवेदन 15 दिसम्बर तक लिए जाएंगे

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना-राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2021 से बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2021 कर दी गयी है। पात्र इच्छुक उद्यमी एवं हितग्राही योजना के पोर्टल ूूण्दसउनकलंउपउपजतंण्पद के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

बच्चों के लिए आयोग ने ’’संवेदना’’ नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने ’’संवेदना’’ नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1212-830 जारी किया गया है, जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।  

 कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चे टोल फ्री नम्बर पर सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अपनी समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, काउंसलर से बात कर सकते हैं।

कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि के लिए ऑनलाइन किये जा सकेंगे आवेदन

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वैध वारिसान को 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि प्रदाय की जाएगी। इसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त अनुग्रह राशि के आवेदनों, दावों की प्राप्ति, निराकरण एवं अनुग्रह राशि वितरण की डाटा इन्ट्री हेतु वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। जिसका लिंक ीजजचेरूध्ध्ेमतअपबमेण्उचण्हवअण्पद है। संबंधित आवेदक, वारिसान द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के संबंध में अनुग्रह राशि 50 हजार पर क्लिक करके आवेदन किया जा सकेगा। विस्तृत जानकारी भी इसी वेबसाइड से प्राप्त की जा सकती है।

गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिये दिशा-निर्देश जारी

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/कृषि विभाग द्वारा गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। समुचित उपज के लिये अन्तरशस्य क्रियाएं की जाना अत्यन्त आवश्यक है। इनके करने से खेत में होने वाली खरपतवार में कमी आती है। फसल की जड़ों व जमीन में रहने वाले जीवाणुओं के हवा का आवागमन सहज होता है और खेत में नमी बनी रहती है। शस्य विधि से नियंत्रण के लिये मानव श्रम से निंदाई की जाना चाहिये। सुबह खेत में हल्की सिंचाई करके खेत को पॉलीथीन से ढंक दें, जिससे पॉलीथीन के अन्दर गर्मी से खरपतवार या खरपतवार के बीज नष्ट हो जायेंगे। बोवनी के पहले अंकुरित खरपतवारों को बखर चलाकर नष्ट कर दें। प्रमाणित बीज अथवा खरपतवार रहित बीज का उपयोग करें। 

 इसी तरह रासायनिक विधि से नियंत्रण करने के लिये लीडर 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर या टॉपिक 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव बुवाई के 27 से 35 दिनों के बाद करना चाहिये। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिये बुवाई के 30-35 दिन बाद दो, 4डी सोडियम साल्ट 80 प्रतिशत, डब्ल्यूपी 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। संकरी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिये सल्फोसल्फ्यूरॉन 75 प्रतिशत 32 एमएल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30-35 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं। खरपतपवार नाशकों के छिड़काव के लिये फ्लेट फेन नोजल का उपयोग करें व घोल बनाने के लिये पानी की मात्रा 600 लीटर रखें। 

आज विद्युत बंद रहेगी 

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/ विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया कि 11 केव्ही लाइन पर प्रोजेक्ट कार्य होने के कारण 07 दिसम्बर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक 11 केव्ही महाराजपुरा फीडरों से संबंधित विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

तत्कालीन बीआरसी पहाड़गढ़ से 7 हजार रूपये की वेतन से वसूली 

मुरैना 06 दिसम्बर 2021/ उपसंचालक सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण मुरैना के आदेश पर आयुक्त चंबल संभाग श्री आशीष सक्सेना ने तत्कालीन बीआरसी पहाड़गढ़ शिवकुमार सिंह भदौरिया के वेतन से 7 हजार रूपये की वसूली करने के आदेश जारी किये है। 

 विदित है कि तत्कालीन बीआरसी शिवकुमार सिंह भदौरिया द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अगस्त 2009 से फरवरी 2010 तक एक हजार रूपये के मान से कुल सात माह तक चौकीदार गोपाल प्रजापति को भुगतान करना बताया गया। तत्कालीन बीआरसी हाल प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय बानमौर में पदस्थ है। शिवकुमार सिंह भदौरिया को असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने की लघुशासित अधिरोपित की है। तथा शिवकुमार के वेतन से 7 हजार रूपये की वसूली की कार्यवाही की है। 

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