राशि स्वीकृत होने के बाद भी नहीं हुआ शांतिधाम का निर्माण, दो कर्मचारियों को नोटिस

भिण्ड । मनरेगा योजनान्तर्गत शांतिधाम निर्माण के लिए ग्राम मछण्ड के लिए राषि स्वीकृत किये जाने के उपरांत भी ग्राम में शांतिधाम का निर्माण ना कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत मछण्ड के सचिव सियाराम तिवारी एवं जनपद पंचायत रौन के उपयंत्री सुरजीत मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में जवाब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन को देने के निर्देष दिए है।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी  जनपद पंचायत रौन ने नोटिस जारी कर कहा है कि मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम में जनसुविधा की दृष्टिगत से शांतिधाम निर्माण कराया जाना था, जिसके लिये आपकी ग्राम पंचायत मछण्ड में भी वर्ष 2016-17 मे शांतिधाम निर्माण कार्य ग्राम मछण्ड में राशि 2.45 लाख रूपये का कार्य स्वीकृत कराया गया लेकिन ग्राम पंचायत में शांतिधाम का निर्माण आज दिनांक तक नहीं कराया गया है. आपको पूर्व में भी कार्यालयीन पत्र एवं समक्ष में शांतिधाम निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिये जाते रहे है किन्तु आपके हटधर्मता के कारण उक्त कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया जिससे ग्राम पंचायत मछण्ड के ग्रामवासियों को दाहसंस्कार करने में परेशानी आ रही और ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की जा रही है। आपके उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि आप के द्वारा विना निर्माण कार्य किये हुये राशि को निकाल कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है जो कि वित्तीय गवन की श्रेणी में आता है।

कोरोना की रोकथाम को दृष्टिगत नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी

भिण्ड । म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के दिनांक 05 जनवरी, 2022 से राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के यथावत रखते हुये कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से ब?ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस द्वारा शासन दिशा निर्देशों के क्रम  निम्नानुसार आदेश  प्रसारित किये है।

जिला अंतर्गत सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कारध्उठावना में अधिकतम 50 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।

कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंची जनपद रौन टीम, सीमांकन कर कराया शांतिधाम की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त



भिण्ड । कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार सीईओ जिला पंचायत जेके जैन ने ग्रामीण क्षेत्र में मुक्तिधाम की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत को संज्ञान में लेकर, मौके पर सीमांकन कर अवैध कब्जे को हटाने हेतु सीईओ जनपद पंचायत रौन को निर्देशित किया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन आलोक प्रताप सिंह इटोरिया के नेतृत्व में जनपद अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंच वस्तुस्थिति का पता लगाकर ग्राम मछण्ड में शांतिधाम की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर, शांतिधाम के निर्माण कार्य हेतु ले आउट दिया गया। शांतिधाम का कार्य शुरू कर दिया गया है। शीघ्र ही शांतिधाम बनकर तैयार हो जायेगा।

कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कुछ कदम

भिण्ड । मास्क अनिवार्य रूप से पहनें कोरोना संक्रमण से बचने एवं प्रसार रोकने मास्क सबसे महत्वपूर्ण है। मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं जैसे कदमों का उपयोग करें एवं अपने आस-पास भी मास्क पहनने जागरुकता लायें।

 सोशल डिस्टेंसिंग का सदैव पालन करें एवं ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से बचें। हाथों को नियमित अंतराल पर धोते रहें या सेनेटाईजर का उपयोग करें। खुद भी पालन करें एवं दूसरों को भी प्रेरित करें। कोविड संक्रमण के संबंधी किसी प्रकार की जानकारी एवं कोरोना संक्रमण संबंध किसी प्रकार की मदद हेतु डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल कर जानकरी प्राप्त कर सकते हैं।  07534-1075, 07534-233311 टेलीमेडीसिन नम्बर 8349274001 डॉ. अवधेश सोनी 9893733695

कलेक्टर ने किये जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित

भिण्ड । कलेक्टर डॉ सतीष कुमार एस ने वर्ष 2022 के लिए संपूर्ण जिला भिण्ड के लिए  तीन स्थानीय अवकाश घोषित कर दिए है। जिनमें 14 जनवरी 2022 शुक्रवार मकर संक्राति/पोंगल, 12 अगस्त 2022 शुक्रवार भुजरिया (रक्षाबंधन का दूसरा दिन) एवं 16 अक्टूबर 2022 बुधवार भाईदूज दीपावली शामिल है।

करंट से मृत्यु हो जाने पर चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

भिण्ड । कलेक्टर डॉ सतीष कुमार एस द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद एवं नायब तहसीलदार देहगांव के प्रतिवेदन पर निवासी ग्राम ककरपुरा मजरा पाली के भानसिंह पुत्र रामसिंह जाटव की विद्युत करेंट से मृत्यु हो जाने पर उनकी वैध वारिस पत्नी मीना बेबा भानसिंह जाटव निवासी ककरपुरा मजरा पाली को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। 

परेड चौराहे से गोल मार्केट के बीच नहीं लगाए जाएंगे ठेले, धारा 144 लागू

भिण्ड । मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद भिण्ड द्वारा अवगत कराया है कि परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच रोड पर ठेले लगाये जाते है जो ठेले लगते है लगभग बीच रोड पर दोनो साईड करीबन 200 की संख्या में है। इनकी व्यवस्था हेतु नगरपालिका भिण्ड द्वारा अग्रसेन चौराहा के सामने नवीन हॉकर्स जोन का निर्माण कराया गया है जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 77 लाख आयी है। हॉकर्स जोन सर्व सुविधा युक्त टीनशेड, लाईट, पानी एवं शौचालय सहित बनाया गया है जिसकी आवंटन भी लॉटरी पद्धति द्वारा किया गया है। हॉकर्स जोन में कुल 234 ठेलों के लिय जगह ब्लॉक-ए. ब्लॉक-बी में चिन्हित कर आंवटित की गयी है। उक्त ठेले हॉकर्स जोन में नहीं जा रहे है परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच में बीच रोड पर लगने से आये दिन यातायात अवरुद्ध हो जाता है एवं विवाह समारोह तथा त्योहारों के समय नगरपालिका परिषद भिण्ड द्वारा कई बार दल बनाकर ठेलों को परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच पूर्व हटाये जाते रहे है किंतु ठेला वाले अपनी हठधर्मी के कारण बार-बार उक्त जगह पर लगाने के कारण यातायात अवरुद्ध हो जाता है जिससे आम जनता एवं व्यापारियों में आक्रोश की भावना प्रकट होती है। परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच, बीच रोड पर लगने वाले ठेलों के खिलाफ जनहित एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने एवं यदि ठेले वाले ठेला नहीं हटाते है तब उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध करते हुये यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने की दृष्टि से परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य ठेले वालों पर कार्यवाही कर नवीन हॉकर्स जोन में ठेला लगाये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। उक्त के संबंध में मेरे संज्ञान में भी यह आया है कि भिण्ड शहर में परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने फुटपाथ एवं रोड पर हाथ ठेले लगाये जाने से अनावश्यक रूप से आवागमन अवरुद्ध होता है एवं ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है साथ ही आम जनता एवं व्यापारियों में आक्रोश की भावना बनी रहती है जिससे बाजार में अप्रिय घटना होने का अन्देशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में मैं आवष्यक समझता हूॅं कि भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर फुटपाथ एवं रोड पर हाथ ठेला लगाये जाने को पूर्णत: प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जावे। चूकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाकर दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य यातायात सुगम बनाये जाने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य रोड पर ठेला व फुटपाथ पर अपने व्यापार का संचालन कर मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। ठेला एवं फुटपाथ के माध्यम से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अपना कारोबार निर्धारित/चिन्हित हॉकर्स जोन में आवंटित स्थान पर ही करेंगे। परेड चौराहा से गोल मार्केट रोड पर अपने कारोबार का संचालन नहीं करेंगे। परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य स्थित प्रतिष्ठान संचालक अपनी दुकान/प्रतिष्ठान के सामने फुटपाथ पर एवं रोड पर ठेलों के माध्यम से कारोबार का संचालन नहीं करवाएंगे एवं अपनी दुकान/ प्रतिष्ठान के सामने फुटपाथ पर एवं रोड पर ठेलों को खड़ा नहीं करवाएंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड, नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भिण्ड संयुक्त रूप से भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य रोड पर यातायात की सुगमता हेतु संचालित ठेले/फुटपाथ को हॉकर्स जोन में चिन्हित/आवंटित स्थल पर व्यवस्थित लगवायेंगे तथा सतत् निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

ब्राह्मण संघ के प्रदेश सचिव शर्मा ने लिया मृत्युभोज सीमित करने का संकल्प-कुरीतियों को समाप्त करने जागरूकता जरूरी : कटारे

भिण्ड। समाज मे व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लेकर कार्य कर रहे श्री परशुराम सर्व ब्राह्मण संघ के पदाधिकारी संघ के प्रदेश सचिव दीपक शर्मा के पिताजी सुरेश चंद्र शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके गृह गांव पहुँचे। उन्होंने समस्त गांव वालों के सामने मृत्युभोज सीमित करने का आह्वान किया। पदाधिकारियों ने कहा कि सबसे पहले समाज के अंदर कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जागरूकता जरूरी है उसके लिए हमें आगे आना होगा, संघठन ने मृत्युभोज सीमित करवाने का जो संकल्प लिया है एक दूसरे के सहयोग से आज काफी हद तक लोगों को जागरूक किया जा चुका है लोग जागरूक हो रहे हैं और मृत्युभोज सीमित कर रहे हैं हमें इस संकल्प को पूरा करने के लिए अभी और अभियान चलाना है। संघठन के प्रदेश सचिव दीपक शर्मा ने कहा कि पिताजी के निधन पर हमने मृत्युभोज सीमित का निर्णय लिया है और शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए भोज कार्यक्रम करेंगे। श्री शर्मा के इस फैसले पर संगठन के पदाधिकारियों सहित वहाँ मौजूद सभी लोगों ने इस फैसले की सराहना की, इस दौरान श्री परशुराम सर्व ब्राम्हण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी श्यामसुंदर कटारे, बृन्दावन उपाध्यय, केशव उपाध्याय, श्रीकृष्ण कटारे जिलाध्यक्ष, सीताराम नारोलिया, रमाकांत चौधरी, सूरेश कटारे, रिंकू कटारे, उज्ज्वल कटारे, परमानन्द तिवारी, बी के भार्गव, राधाचरण दूरवार, रामेश्वर दयाल चुरारिया, बिनोद उपाध्यय, छुटकन, भागवत सहाय, आदिराम शास्त्री चितौरा, राजेन्द्र कटारे, गिर्राज उपाध्याय, सुरेश बिरथरिया सहित  कई लोग उपस्थित रहे।

फोटो नम्बर-03


दो साल के मासूम बच्चे को अपहरण करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास 

भिण्ड। घर के बाहर खेल रहे मासूम का अपहरण करने वाले आरोपीगण को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी कु. मनोरमा शाक्य द्वारा बताया गया कि 21 जुलाई 2016 को फरियादी चक्रेश जेन ने थाना गोरमी में रिपोर्ट लेख कराई कि वह गोरमी का निवासी है, फोटोग्राफी की दुकान करता है, आज दिनांक 21 जुलाई 2016 को सुबह साढे दस बजे उसका लडका निखिल उम्र 03 साल घर के बाहर खेल रहा था, उसे उसने घर की गैलरी में कर दिया और फोटोग्राफी के काम से सूरज फोटो स्टूडियों की तरफ चला गया एक घण्टे बाद घर लौटकर आया, पत्नी ऋतु से पूछा कि निखिल कहा है, वह बोली कि दुकान पर होगा , दुकान, घर सब जगह देखा, आसपास मौहल्ले में पता किया कहीं पता नहीं चला, संदेह है कि उसे कोई ले गया है, इस समय थाने पर अपने साथ सुरेन्द्र जेन व सुभाष थापक को लेकर रिपेार्ट करने आया है, कार्यवाही की जावें। जिसके आधार पर थाना गोरमी में अपराध क्रमांक 213/16 अंतर्गत धारा 363 भादवि का पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में चिन्हित किया गया। अभियोजन की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया गया। 

दिलीप गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (डकैती) जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा विचारण पश्चात् अभियुक्तगण राजकुमार, भरत उर्फ निक्की, अतुल शर्मा एवं रामवरन को भादवि की धारा 364-क सहपठित धारा 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं समस्त अभियुक्तगण को भादवि की धारा 363 में  प्रत्येक को 07-07 साल का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

फोटो नम्बर-04


बघेल समाज को मिली छात्रावास की सौगात

- विधायक ने सामुदायिक भवन का भूमिपूजन कर निर्माण कराया शुरू

भिण्ड। शुक्रवार को बघेल समाज हर्षित दिखाई दे रहा था जब विधायक संजीव सिंह ने स्वतंत्र नगर पहुंचकर छात्रावास निर्माण कराने के लिए भूमिपूजन किया तो चारों ओर से विधायक संजीव सिंह के जयकारे लगने लगे। बता दें कि विधायक संजीव सिंह ने बघेल समाज को सामुदायिक भवन की सौगात दी है। यह सामुदायिक भवन 26.67 लाख की लागत से बनकर तैयार होगा। जिसमें बघेल समाज अपने धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न कर सकेंगे। विधायक कुशवाह ने इस अवसर पर कहा कि स्वतंत्र नगर में अभी तक एक भी सामुदायिक भवन नहीं था। सामाजिक कार्यक्रमों को आयोजन के लिए  पर्याप्त जगह नहीं रहती थी, समाज के आयोजनों में दिक्कत होती थी। इस सामुदायिक भवन के बनने से लोगों को आयोजन करने में समस्या नहीं होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील बघेल ने की। इस अवसर पर सुनील बघेल बसपा प्रदेश प्रभारी अशोक बघेल, राजीव बघेल, दिलीप बघेल, कप्तान सिंह, देवेन्द्र बघेल, डॉ. महेन्द्र सिंह बघेल, श्रीमती संगीता बघेल, रामकेश बघेल, बदलू बघेल, नाथू बघेल, संजय बघेल, सत्यवीर बघेल, कैलाश बघेल, प्रेम बाबा, नरेन्द्र सिंह बघेल, सहित सैकड़ो बघेल समाज के लोग मौजूद रहे। 

फोटो नम्बर-05


वैक्सीनेशन के बाद बिगड़ी छात्रा की तबीयत, ग्वालियर रैफर

भिण्ड। शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल जवासा में छात्राओं को टीकाकरण कराए जाने के दौरान एक छात्रा का स्वास्थ्य बिगड़ गया। छात्रा को उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परंतु, स्वास्थ्य में सुधार न होने पर चिकित्सकों आगे के उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया है।

महेवा गांव में रहने वाली 11वीं की छात्रा कल्पना बघेल पुत्री राजवीर सिंह बघेल एमएमडी हायर सेकंडरी स्कूल में पढ़ाई करती है। गुरुवार की दोपहर छात्रा ने सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल जवासा में कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया था। टीकाकरण किए जाने के बाद छात्रा के शरीर में एक साइड दर्द शुरू होने लगा। इस बात की शिकायत जब छात्रा ने स्कूल प्रबंधन से की तो उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। इसके बाद छात्रा ने पूरे शरीर में दर्द होने की शिकायत शुरू हो गई। प्राथमिक तौर पर इंजेक्शन का फोविया होने से घबराहट की बात कही जा रही थी। परंतु स्वास्थ में सुधार नहीं हुआ।

ग्वालियर रेफर किया

चिकित्सकों ने 24 घंटे तक जिला अस्पताल में रखकर ट्रीटमेंट किया परंतु सुधार न होने पर ग्वालियर रेफर किया गया है। जवासा में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य टीकम सिंह कुशवाह का कहना है कि छात्रा घर से खाना खाकर आई थी और स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों को केले और बिस्कुट का इंतजाम भी किया गया है। छात्रा को भर्ती कराए जाने के बाद शाम तक में अस्तपाल में रूका। आज शुक्रवार की सुबह छह बजे से फिर में अस्पताल पहुंच गया था। दोपहर में चिकित्सक विनीत गुप्ता ने छात्रा का स्वास्थ्य देखा। सुधार न होने पर ग्वालियर रेफर की सलाह दी है। छात्रा को ग्वालियर ले जाया गया। छात्रा के साथ उसकी मां, भाई समेत एमएमडी स्कूल के संचालक व प्राचार्य भी गए हुए है।

इनका कहना है:

छात्रा के स्वास्थ्य की जांच करने पर पल्स, बीपी समेत अन्य पैरामीटर नार्मल आ रहे थे, परंतु धबराहट बनी हुई थी। उचित उपचार के लिए ग्वालियर की सलाह दी थी। परिजन, छात्रा को ग्वालियर ले गए।

डॉ अनिल गोयल सिविल सर्जन 

फोटो नम्बर-06


एक युवक को कटा तालतू कुत्ते ने, मामला हुआ दर्ज

भिण्ड। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ी माता मंदिर के सामने भवानीपुरा में एक युवक को कुत्ते ने काट लिया तो पुलिस ने मालिक पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार शैलेन्द्र खरे पुत्र स्व. संतोष कुमार खरे निवासी वार्ड क्र.26 बड़ी माता मंदिर के पास भवानीपुरा ने बताया गुरुवार रात 10.09 बजे क्षेत्र भवानीपुरा में माता मंदिर से गुजर रहा था, इसी दौरान आरोपी उसी मोहल्ला निवाासी हनुमंतकुशवाह के कुत्ता ने उसके बांयी कोहनी में काटकर घायल कर दिया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।


बीमारी के चलते किशोरी फांसी पर झूली

भिण्ड। ऊमरी थाना क्षेत्र के वार्ड क्र.5 निवासी किशोरी विगत लंबे समय से बीमारी से पीडि़त चल रही थी, जिससे तंग आकर उसने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। पुलिस के अनुसार आरती पुत्री नरेश कुशवाह उम्र 14 वर्ष निवासी वार्ड क्र.5 ने गुरुवार दोपहर 1 बजे बीमारी से तंग आकर घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।


पिकअप वाहन की टक्कर से युवक की मौत

भिण्ड। देहात थाना क्षेत्र के पातीराम शिवहरे पेट्रोल पंप के सामने से एक युवक जा रहा था, जिसे लोडिंग गाडी ने लापरवाही से चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार विगत 10 अक्टूबर रात 11 बजे वीरेन्द्र शाक्य निवासी पावई जिला भिण्ड जो क्षेत्र के पातीराम शिवहरे पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहा था, इसी दौरान लोडिंग क्रमांक यूपी75एम7828 के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया और परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां गुरुवार शाम उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी चालक पर अपराध दर्ज कर लिया है।


गांजे की बिक्री करते हुए युवक गिरफ्तार

भिण्ड। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंशापूर्ण माता मंदिर गोविन्द नगर में एक युवक गांजे की बिक्री कर रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने दबोचकर हिरासत में लिया और उसके पास से गांजा जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। शहर कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम 7.05 बजे ऋतिक सिसोदिया निवासी सुकुली चौरासी कडिया बौरा जिला राजगढ़ जो क्षेत्र के मंशापूर्ण माता मंदिर गोविन्द नगर में गांजे की बिक्री करने की फिराक में खड़ा हुआ था, जिसे दबोचकर हिरासत में लिया और उसके पास से 1500 ग्राम गांजा कीमत 10 हजार रुपये की जब्त की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।


पत्नी ने नहीं बनाया खाना तो पति ने कर दी मारपीट

भिण्ड। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मीरा कॉलोनी में एक महिला ने अपने पति के कहने पर खाना नहीं बनाया तो गुस्साए पति ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार कल्पा परिहार पत्नी सोनू परिहार निवासी मीरा कॉलोनी ने बताया गुरुवार शाम 8.30 बजे उसका पति सोनू परिहार पुत्र स्व. रामआसरे परिहार ने खाना बनाने को लेकर पत्नी के साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

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