माता बसैया मन्दिर मामले में हाईकोर्ट ग्वालियर के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मुरैना। जिले में स्थित प्राचीन माता बसैया मंदिर जो इन दिनों विवाद के घेरे में बना दिया गया है, ग्वालियर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13 मई 2022 को आदेश जारी किया गया था कि मंदिर का संचालन एवं मंदिर से संबंधित 60 बीघा जगह जो कि माता बसैया मंदिर के आधिपत्य में है, उसे मुरैना जिले के जिला प्रशासन (जिला दंडाधिकारी) के अधीन करने का आदेश दिया है।

वही माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के निर्णय को माता बसैया मंदिर के महंत संदीप पुरी महाराज ने नई दिल्ली माननीय उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगाते हुए अपना पक्ष रखा और हाईकोर्ट के निर्णय को रोक लगाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ग्वालियर के निर्णय को रोक लगा दी है जिसे माता बसैया मंदिर के महंत श्री संदीप पुरी महाराज के फेवर में निर्णय देते हुए मंदिर पर स्टे दे दिया गया है। जिसकी प्रति कंप्यूटर के माध्यम से मंदिर के महंत श्री संदीप पुरी को उनके वकील द्वारा मुरैना भेजी गई है, 

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए महंत श्री संदीप पुरी महाराज ने उक्त आवेदन के माध्यम से जिले के कलेक्टर जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन के माध्यम से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की छाया प्रति लगाकर अवगत कराया है की ग्वालियर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर उन्हें स्टे मिल चुका है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

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