बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन की टीम सतर्क रहे - कलेक्टर



सभी बांधों, जलाशयों, नदियों पर सांकेतिक सूचना बोर्ड लगायें, जिस पर अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित हों 

मुरैना 28 मई 2022/कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने निर्देश दिये है कि जिले में बरसात के समय बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये अधिकारी पूरी तैयारी के साथ अपडेट रहें। इसके लिये आवश्यक सामग्री आपदा प्रबंधन की टीम आदि व्यवस्थायें पहले से ही कर ली जाये। उन्होंने कहा कि जिले में चंबल, आसन, सांक, क्वारी नदी बहती है। इसके अलावा पुल, पुलिया, तालाव भी है। जो कि बाढ़ का प्रमुख कारण बनते है। इसके अतिरिक्त जिले में चंबल की मुख्य सहायक नहरें गुजरती है, जिले में पूर्व वर्षा 1991, 1996, 2019 में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे कई गांव पानी की चपेट में आये थे। कलेक्टर ने कहा कि सभी बांधों, जलाशयों, नदियों पर सांकेतिक सूचना बोर्ड लगायें, जिस पर अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित हों। इसके साथ ही जिला स्तर पर कंट्रॉल रूम स्थापित किया जाये, जिसका दूरभाष नंबर प्रचारित किया जाये। इसके अलावा सभी प्रभावित गांवों में एक ग्राम आपदा प्रबंधन समिति बनाई जाये। जिसमें पटवारी, सरपंच, पंचायत सचिव, कोटवार, शासकीय कर्मियों को समिति में रखा जाये। यह निर्देश उन्होंने गत दिवस बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी, जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव, समस्त एसडीएम सहित समस्त जिलाधिकारी मौजूद थे।    

 कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री से कहा कि जिला स्तर पर बाढ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। नियुक्त कर्मचारियों की 8-8 घण्टे की ड्यूटी लगाई जाये। कन्ट्रोल रूम चौबीसों घन्टे चालू रखा जाये और कन्टोल रूम पर नियुक्त कर्मचारी एवं अधिकारियों के मोवाईल एवं फोन नम्बर की सूची से जिला प्रशासन को अवगत करायें। जिले में प्रमुख नदियों तथा बांधों के जल स्तर की जानकारी प्रतिदिन नियमित रूप से जिला कन्ट्रोल रूम को दी जाये। अधीक्षण यंत्री कोटा बेराज, गांधीसांगर डेम तथा अपने विभाग के कन्ट्रोल रूम के नोडल अधिकारी के तथा महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर की जानकारी जिला कन्ट्रोल रूम को देंगे। केन्द्रीय जल आयोग, कोटा बेराज, गांधीसागर बांध, मन्दसौर एवं शाजापुर जिले से समन्वय हेतु एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाये, जो कि प्रतिदिन सभी से जानकारी लेंगे। तथा प्रातः 9 बजे जानकारी संकलित कर जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध करायेगे। अन्तर-राज्यीय बॉधों के संबंध में संबंधित राज्य से जल निकासी के पूर्व सूचना का आदान प्रदान किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि वर्षाकाल के दौरान चम्बल नदी में कोटा बेराज से छोड़े जाने वाले पानी की नियमित रूप से सूचना दी जाये। चंबल नदी के जल स्तर की रीडिंग लेने हेतु राजघाट पुल पर खतरे का निशान अंकित किया जाये, ताकि जलस्तर की जानकारी तत्काल मिल सके। मीटर लेबल के पास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाये। ताकि चंबल के जलस्तर की जानकारी ली जा सके। प्रत्येक बॉध पर बाढ़ नियंत्रण कन्ट्रोल रुम स्थापित कर कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारियों के नाम, पद व निवास का पता, दूरभाष की जानकारी सभी को ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध रहे। कलेक्टर ने कहा कि जहां बाढ़ से संबंधित जानकारी जैसे- नाव, बोट, रस्सा जहां कहीं भी है, उनकी लिस्टिंग तैयार की जाये। एक बोट अम्बाह, सबलगढ़ में रखी जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों के पास ऊंचा स्थान तहसीलदार चिन्हित करें, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीणों को स्थापित किया जाये। 

 पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी ने कहा कि जिले में कुल 14 गोताखोर है, इसके अलावा 6 बोट है, उनकी मरम्मत का कार्य कर लिया जाये। जो व्यक्ति अपनी सूची में चिन्हित नहीं है और वे ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के समय अच्छी मदद करते है, उन लोगों की भी सूची बना ली जाये। ग्रामीण क्षेत्रों पर पहुंच मार्ग बने हुये है, वहां सांकेतिक निशान भी होने चाहिये।

शस्त्र लायसेंस 1 जून तक होंगे जमा 

मुरैना 28 मई 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 की घोषणा की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिये जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसों को 1 जून 2022 तक संबंधित थानों में जमा कराने के निर्देश दिये है। इस प्रकार के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने जारी किये है। 

त्रि-स्तरीय निर्वाचन कराने के लिये रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त 

मुरैना 28 मई 2022/पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 42 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम 20 तथा 21 (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री बी.कार्तिकेयन ने रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर (पंचायत) प्राधिकृत किया है। यह अधिकारी जिला पंचायत सदस्य के लिये प्राधिकृत किये गये है।     

 जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बक्की कार्तिकेयन रिटर्निंग ऑफीसर रहेंगे। अपर कलेक्टर जिला मुरैना और समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग ऑफीसर रहेंगे। विकासखण्ड स्तरीय जिला पंचायत के लिये सहायक रिटर्निंग ऑफीसरों में विकासखण्ड अम्बाह के लिये तहसीलदार श्री रामकुमार नागोरिया, पोरसा के लिये तहसीलदार श्री अनिल राघव, मुरैना के लिये प्रभारी तहसीलदार श्री अजय शर्मा, जौरा के लिये तहसीलदार जौरा सुश्री कल्पना शर्मा, पहाडगढ़ के लिये नायब तहसीलदार श्री मनीष दुबे, कैलारस के लिये तहसीलदार श्री भरत कुमार और विकासखण्ड सबलगढ़ के लिये तहसीलदार श्री सर्वेश यादव नियुक्त किये गये है।

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में विभागीय अधिकारी आचार संहिता का पालन करायें - जिला निर्वाचन अधिकारी 

मुरैना 28 मई 2022/राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने समस्त विभागों को पत्र लिखकर आदेशित किया है कि आदर्श आचार संहित का अक्षरशः पालन स्वयं करें और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी करायें। उन्होंने कहा कि आचरण संहिता के किसी भी उल्लंघन की जानकारी मिलने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों को अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।

स्टेडिंग कमेटी गठित 

मुरैना 28 मई 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्टेडिंग कमेटी का गठन करने के निर्देश है। पंचायत आम निर्वाचन 2022 को पारदर्शिता और निष्पक्षता कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने स्टेडिंग कमेटी का गठन किया। कमेटी में अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, संयुक्त संचालक जनसम्पर्क, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त रिटर्निग ऑफीसर, समस्त जनपद सीईओ रहेंगे। 

 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के रूप में सदस्य के रूप में अध्यक्ष इंडियन नेशनल कॉग्रेंस, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, सचिव भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सचिव भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी, प्रतिनिधि राष्ट्रवादी कॉग्रेंस, प्रतिनिधि सर्वभारतीय तृणमूल कॉग्रेंस और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अध्यक्ष सदस्य होंगे। 

किसी सम्पत्ति को विरूपित करेंगा, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा 

मुरैना 28 मई 2022/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने की घोषणा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है।        

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री बी.कार्तिकेयन ने आदेश जारी कर आदर्श आचरण संहिता को भी तत्काल प्रभाव से जिले की समस्त ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलिफोन के जंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा।  

 म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि सामान्य रूप से या चुनाव प्रचार के दौरान यदि व्यक्तियों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर या उपरोक्तानुसार विकृत किया जाता है या विद्युत एवं टेलिफोन के लंबो पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये संबंधित जनपद क्षेत्र के पुलिस थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाता है। ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारियों, ग्राम पंचायत सचिव के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे तथा उपरोक्त दल संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी, जनपद पंचायत व संबंधित थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा इन दस्तों को एक-एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये, जिस पर लोक सम्पत्तिसुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना पेन्ट, कृषी, बास एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जावेगी लोक सम्पत्ति सुखा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक जनपद क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।   

 यदि किसी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी द्वारा लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जॉच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायतों की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजेगें। यह आदेश जिले के सभी विकासखण्ड (केवल ग्रामीण क्षेत्र) में प्रभावशील होगा।  

संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही के लिये जनपद सीईओ अधिकृत 

सम्पति विरूपण के कार्रवाई प्रतिदिन जिला सीईओ को उपलब्ध करायें 

मुरैना 28 मई 2022/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसमें 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई 2022 को मतदान संपन्न होना है। मतदान शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराने के लिये आदर्श आचार संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने जिले के समस्त जनपद सीईओ को संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही करने के लिये तैनात किया है।  

 जिसमें संबंधित जनपद सीईओ प्राप्त शिकायतों की कार्यवाही करते हुये प्रातः 8 बजे तक संबंधित रिटर्निग ऑफीसर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों का संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिये दल तैनात करेंगे। इसके साथ ही समस्त जनपद सीईओ संपत्ति विरूपण की प्रतिदिन की कार्रवाई जिला पंचायत को सूचित करें । 

 उन्होंने बताया कि पोरसा के लिये जनपद सीईओ पोरसा, अम्बाह के लिये जनपद सीईओ अम्बाह, मुरैना के लिये जनपद सीईओ मुरैना, जौरा के लिये जनपद सीईओ जौरा, पहाडगढ़ के लिये जनपद सीईओ पहाड़गढ़, कैलारस के लिये जनपद सीईओ कैलारस और सबलगढ़ के लिये जनपद सीईओ सबलगढ़ को निर्देश जारी किये गये है। 

रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 

मुरैना 28 मई 2022/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रिक उपयोग से होने वाली जन परेशानी ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 27 मई से 15 जुलाई 2022 तक की अवधि तक सम्पूर्ण मुरैना जिले की सीमाओं को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया है।  

 निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक, सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डी.जे. बैण्ड-बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जावेगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनिप्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्श, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जायेंगे। 

निर्वाचन क्षेत्रों में सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य

सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी

मुरैना 28 मई 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। जिले के भीतर सभी सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, जिला मुरैना श्री बी.कार्तिकेयन द्वारा सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी किये गये हैं।  

 जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत क्षेत्र के राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों, प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करे। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सांयकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा। 

क्र. 350 

शासकीय सेवकों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध 

मुरैना 28 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने त्रि-स्तरीय पंचातयों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण जिले में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के पूर्व के स्वीकृत किये गये समस्त प्रकार के अवकाश (प्रसूति अवकाश को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये है।  

 कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि असाधरण परिस्थतियों में शासकीय सेवकों का अवकाश स्वीकृति हेतु अवकाश का कारण दर्शाते हुए कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा के साथ शासकीय सेवक का अवकाश प्रकरण उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) मुरैना को प्रेषित करेंगे। जिनके परीक्षण उपरांत उपजिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ अवकाश का प्रकरण जिला कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर प्रत्येक प्रकरण में गुणदोषों के आधार पर अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। शासकीय सेवक अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही अवकाश का लाभ ले सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी मेडीकल आधार पर अवकाश की मांग करता है तो उसे मेडीकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र के उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। 

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