पुलिस थाना रामपुर के द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने तथा बाउंड ओबर की शर्तों का उल्लंघन करने वाले आरोपी के विरुध्द धारा 122 जा. फो. की कार्यवाही की गई
मुरैना। कानून व्यवस्था एवं आगामी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था की दृष्टि से कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुध्द बाउंड ओबर की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था उक्त आदेश के पालन में अनावेदक के विरुध्द शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जमानत मुचलके पर पाबंद कराने के लिये इस्तगासा क्र. 21/22 धारा 151 जा.फो.दिनांक 07.06.22 का तैयार कर तहसील न्यायालय सबलगढ़ पेश किया गया था जहां तहसीलदार महोदय द्वारा सुनवाई करते हुये आरोपी को छः महीने तक लडाई झगडा न करने हेतु 50000 रु. के मुचलके व उतनी ही राशि के बन्ध पत्र भरकर पाबंद किया किया गया लेकिन आज दिनांक 16.06.22 को उक्त व्यक्ति के द्वारा अवैध लोहे का बका लेकर अपराध करने की नियत से घूमने के कारण थाना रामपुरकलां में अप.क्र. 78/22 धारा 25 (2) आर्म्स एक्ट का पंजीबध्द किया गया है उक्त आरोपी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष किये गये बाउण्ड ओबर शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त आरोपी विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु इस्तगासा क्र. 01/22 धारा 122 जा. फो. का तैयार कर तहसील दार महोदय सबलगढ़ की ओर भेजा गया, जहां आरोपी का जेल वारंट बनने से आरोपी को जेल दाखिल किया गया। सराहनीय भूमिका - थाना प्रभारी अरुणसिंह कुशवाह, कार्य. उनि. एन. के. गोरसिया, कार्य, सउनि अब्दुल रहमान, कार्य प्र. आर.श्रीपति राय, प्र.आर.ब्रजेश पाल, कार्य. प्र. आर.हरिओम यादव, आर.धर्मबीर सिंह, आर. प्रदीप रजक, आर.वीरु रावत, आर मोहम्मद अरबाज, आर.राहुल अटेरिया, आर.हार्डवर्ड जोन की सराहनीय भूमिका रही।