अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस 26 जून को







मुरैना, शैलेंद्र श्रीवास एडीटरनशीले पदार्थो के दुरूपयोग और अवैध व्यापार के विरूद्व 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद् की साधारण सभा द्वारा 1987 को पारित संकल्प में की गई घोषणा अनुसार 26 जून नशीले पदार्थों के दुरूपयोग और अवैध व्यापार के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उददेश्य उन प्रभावों को सशक्त करना है, जिससे नशीले पदार्थों व नशीली दवाइयों से मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रमों आयोजन अवसर पर आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। 

केबल टेलीविजन पर विज्ञापन सम्बंधी दिशा - निर्देश जारी

मुरैना 21 जून 2022/नगरीय निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, एफएम रेडियो पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों तथा पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखी जायेगी। इसके लिये जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं प्री-सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों से आग्रह किया गया है कि प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी तरह के विज्ञापन जारी करने के पहले अनुमति जरूर प्राप्त करें। बगैर अनुमति के विज्ञापन-प्रकाशन पर कार्रवाई का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है।

 आयोग ने यह निर्देश दिये है कि उम्मीदवारों तथा समर्थकों आदि द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों का खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जायेगा। ज्ञात रहे है कि इस बार के नगरीय निर्वाचन में महापौर तथा पार्षद पदों के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये जारी किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है।

 राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। साथ ही कहा गया है कि प्रिंट तथा एफएम रेडियो पर भी पूर्व अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन तथा राजनैतिक अन्य विज्ञापन प्रकाशित किये जाये।

कक्षा दसवीं की विज्ञान विषय की पूरक परीक्षा 2 जुलाई को

मुरैना 21 जून 2022/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की हाईस्कूल पूरक परीक्षा के विज्ञान विषय की परीक्षा अब 2 जुलाई को होगी। पूर्व में यह 1 जुलाई 2022 को निर्धारित थी। 

 परीक्षा कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 की समय सारणी को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन किया गया है। शेष विषय की परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही ली जायेगी।

अभ्यर्थियों के सार-पत्र राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड

मुरैना 21 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयोगके सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी जानकारी के सार-पत्र राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट उचसवबंसमसमबजपवदण्हवअण्पद पर अपलोड किए जा चुके हैं। 

मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश

मुरैना 21 जून 2022/राज्य शासन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदान दिवस में जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 25 जून, 01 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा।

महापौर और पार्षदों के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

मुरैना 21 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मुक्त निर्वाचन प्रतीक निर्धारित कर दिए गए हैं। यह मुक्त निर्वाचन प्रतीक उन प्रतीकों के अतिरिक्त होंगे, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित हैं।

महापौर के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

 नल, टेबल पंखा, गुब्बारा, स्लेट,बिजली का स्विच, कांच का गिलास, रेडियो, खंभे पर ट्यूबलाइट, स्टूल, गैस बत्ती, रोड रोलर, बस, सीटी, प्रेशर कुकर, बल्लेबाज, मटका, गाड़ी, बैटरी टॉर्च, सूरजमुखी, गेहूँ की बाली, सब्जियों की टोकनी, हार, अंगूठी बेंच, गैस सिलेंडर, पीपल का पत्ता, हारमोनियम, हाथ चक्की, डबल रोटी, मेज, ब्रीफकेस, गैसस्टोव, दरवाजा, ब्रुश, बल्ला, वायलिन और बेलन।

नगरीय निकायों के पार्षद के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

 केक, कैमरा, गाजर, कोट, टेंट, चारपाई, सिलाई की मशीन, नाव, स्कूटर, जीप, ब्लेक बोर्ड, टेलीफोन, टेलीविजन, कप और प्लेट, बरगद का पेड़, लेटर बॉक्स (पत्र पेटी), अलमारी, हॉकी और गेंद, डीजल पंप, दो तलवार और एक ढाल, डोली, फलों सहित नारियल का पेड़, कैची, बाल्टी, कमीज, फ्रॉक, केतली, लेडी पर्स, भोंपू, सेव और प्रेस।


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