राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करायें - जिला निर्वाचन अधिकारी
मुरैना 01 जून 2022/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने कहा है कि राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करायें। इस संहिता के प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे। सभी अभ्यर्थी इस तथ्य से अवगत रहें कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर होते हैं। तब भी आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
अभ्यर्थियों के लिए : सामान्य आचरण
किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, दलगत या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये। पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो, और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए, जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेयन ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और न ही स्वयं ऐसे कृत्य में भाग लेना चाहिये। राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए, जो चुनाव के कानून के अन्तर्गत अपराध हों, जैसे कि ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो, किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए समय के साथ समाप्त, होने वाले पिछले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक, प्रलोभन आदि देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना। त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप निर्वाचन राजनैतिक दलीय आधार पर नहीं होते हैं। चुनाव की प्रचार प्रसार सामग्री में किसी भी राजनैतिक दल, व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जायेगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये निजी राशि से सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक प्रयोजन से कोई निर्माण अथवा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा नहीं की जायेगी। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घन्टे पूर्व से शराब की दुकानें बन्द रखी जाएंगी। इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाय और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेयन ने बताया कि शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता, पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान, निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या वलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद-प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा मतदाताओं को उसके प्रति आकर्षित करने के प्रयोजन से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि सभाएं एवं जुलूस किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय संबंधित पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके। प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों अथवा उनके समर्थकों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए। किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हों। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण सामान्य यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी सामग्री लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके। प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उसके समर्थकों द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए। शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबन्ध शासन सहित, सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के स्वयं के अथवा उनके द्वारा किराये पर अनुबंधित वाहनों, विमानों एवं अन्य संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, सांसदों, विधायकों, पंचायतों के पदाधिकारियों या अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में 11 लाख 17 हजार 336 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
मुरैना 01 जून 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिये 11 लाख 17 हजार 336 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिये जिले की 478 ग्राम पंचायतों में 1 हजार 972 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने बताया कि 11 लाख 17 हजार 336 मतदाताओं में 6 लाख 5 हजार 612 पुरूष, 5 लाख 11 हजार 700 महिला मतदाता और 24 अन्य है।
पोरसा जनपद पंचायत में एक लाख 58 हजार 686 कुल मतदाताओं में से 85 हजार 269 पुरूष, 73 हजार 416 महिला एवं एक अन्य है। इन सभी मतदाताओं के लिये 53 ग्राम पंचायतों में 259 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। जनपद पंचायत में एक लाख 72 हजार 208 मतदाताओं में से 93 हजार 258 पुरूष, 78 हजार 947 महिला और 3 अन्य है। इन मतदाताओं के लिये 55 ग्राम पंचायतों में 293 मतदान केन्द्र बनाये गये है। मुरैना जनपद पंचायत में 2 लाख 24 हजार 139 कुल मतदाताओं में से 1 लाख 24 हजार 313 पुरूष, 99 हजार 820 महिला एवं 6 अन्य है। इन सभी मतदाताओं के लिये 106 पंचायतों में 389 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। जौरा जनपद पंचायत में कुल 1 लाख 75 हजार 136 मतदाताओं में से 95 हजार 21 पुरूष, 80 हजार 108 महिला एवं 7 अन्य है। सभी मतदाताओं के लिये 70 पंचायतों में 316 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। पहाड़गढ़ जनपद पंचायत में कुल 1 लाख 30 हजार 107 मतदाताओं में से 70 हजार 356 पुरूष, 59 हजार 748 महिला और 3 अन्य है। सभी मतदाताओं के लिये 64 पंचायतों में 225 मतदान केन्द्र बनाये गये है। कैलारस जनपद पंचायत में 1 लाख 31 हजार 875 मतदाताओं में से 69 हजार 969 पुरूष, 61 हजार 903 महिला एवं 3 अन्य है। इन सभी मतदाताओं के लिये 65 पंचायतों में 236 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। सबलगढ़ जनपद पंचायत में कुल 1 हजार 25 हजार 185 मतदाताओं में से 67 हजार 426 पुरूष, 57 हजार 758 महिला एवं 1 अन्य है। इन सभी मतदाताओं के लिये 65 पंचायतों में 254 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है।
पंचायत चुनाव कार्यक्रम का मुनादी से करें प्रचार-प्रसार - जिला निर्वाचन अधिकारी
मुरैना 01 जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने पंचायत चुनाव में लगे अधिकारियों को निर्देश दिये है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के कार्यक्रमों का गाँवों में डोंडी (मुनादी) के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेयन ने कहा कि मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाएँ, सुविधा केंद्रों की स्थापना, नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथियों एवं मतदान की तिथियों की जानकारी ग्राम पंचायतों में डोंडी (मुनादी) से भी दी जाए। उन्होंने कहा है कि इस दौरान मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को यह भी बताया जाए कि इस बार पंचायत निर्वाचन मतपत्रों में मोहर लगा कर मतपेटी के माध्यम से किया जाएगा।
एक जून से बंद होंगे मैनुअल चालान
मुरैना 01 जून 2022/ संचालनालय कोष एवं लेखा वित्त विभाग द्वारा चालान भौतिक यप से जमा करने की प्रकिया का सरलीकरण किया गया है, ताकि जमाकर्ता को उसी दिन सेवा प्राप्त हो सके। जमाकर्ता के चालान की राशि कोषालय में जमा करने के लिये मैनुअल चालान एक जून से बंद कर दिये जायेंगे। इसके साथ पर ओवर द काउंटर प्रक्रिया के चालान ही स्वीकार होंगे। चालान जमाकर्मा को वित्त विभाग की बेवसाइट पर चालान जमा करना होगा।
निर्विरोध निर्वाचन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मुरैना 01 जून 2022/मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेशानुसार पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों को पुरूस्कृत करने के लिये पुरस्कार योजना लागू की है।
जिसमें निर्विरोध निर्वाचन होने पर प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। ऐसी पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 5 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुये है, उन्हें 12 लाख रूपये और ऐसी पंचायत जिसमें सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध हुये है, उन्हें 15 लाख रूपये की निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन राशि की पात्रता रहेगी।
पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित
मुरैना 01 जून 2022/आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।
सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, उल्टियां होना, लू के लक्षण
गर्मी में लू से बचाव के लिए खूब पानी पिएं
मुरैना 01 जून 2022/ग्रीष्म ऋतु में लू लगने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। वृद्ध, बच्चे, खिलाड़ी, धूप में काम करने वाले श्रमिक सर्वाधिक खतरे में रहते हैं। पसीना न आना, गर्म- लाल एवं शुष्कत्वचा, मतली, सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, उल्टियां होना, बेहोश हो जाना एवं पुतलियां छोटी हो जाना इसके प्रमुख लक्षण एवं संकेत हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश शर्मा ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे गर्मी व लू से बचाव के लिए खूब पानी पिएं व खाली पेट न रहें, शराब व केफिन के सेवन से बचें, ठण्डे पानी से नहाएं, सर ढके व हल्के रंग के ढीले व पूरी बांह के कपड़े पहने, बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़े, दिन में 12 से 04 के मध्य बाहर जाने से बचें, धूप में नंगे पॉव न चलें, बहुत अधिक भारी कार्य न करें। डॉ. शर्मा ने कहा कि ओआरएस का घोल, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, फलों का रस आदि का सेवन लाभदायक होता है। ये सभी उपाय कर हम लू से बच सकते हैं।
मलेरिया के लक्षण होने पर तुरन्त चिकित्सक को दिखायें - सिविल सर्जन
मुरैना 01 जून 2022/मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से लोगो को जागरूक करना एवं मलेरिया के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराकर नजदीकी चिकित्सक को दिखकर उपचार कराएं। सिविल सर्जन डॉ. विनोद गुप्ता ने आम नागरिकों से कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बुखार के साथ सर्दी, कपकपी, बदन दर्द, सरदर्द, उल्टी आदि लक्षण दिखाई देने पर तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक को दिखाए और अपना उपचार काराएं।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि मच्छरों के काटने से बचे एवं मच्छरों के प्रजनन स्थलों कूलर, पानी की टंकी, गमले के नीचे की प्लेट, प्लास्टिक के कंटेनर, घर की छत एवं जहॉ भी पानी भरा हो उसे नियमित 7 दिवस के भीतर साफ करें।
बीएमओ जौरा ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति रथ को जागरूकता के लिए किया रवाना
मुरैना 01 जून 2022/विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का विषय है - “तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा।“ इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का उद्देश्य, तंबाकू के पर्यावरणीय प्रभाव और तम्बाकू की खेती, उत्पादन, वितरण और कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है। यदि तम्बाकू उपयोगकर्ता तम्बाकू के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान को जानेंगे तो यह तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तम्बाकू छोड़ने के लिए एक अतिरिक्त कारण देगा।
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन एवं मुरैना यूथ अकादमी संस्था द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण के लिए जागरूकता रथ बनाया गया। यह जागरूकता रथ जिले और विकासखंड स्तर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जाएगा और तम्बाकू के दुष्परिणामों और तम्बाकू से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा और विश्व में 84 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्पादन के साथ, तंबाकू उद्योग जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। विश्व में हर साल तंबाकू उगाने के लिए लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है। खासकर विकासशील देशों में तंबाकू उगाने के लिए वनों की कटाई की जाती है जिसके कारण मिट्टी का क्षरण होता है और फसलों को नुकसान होता है।
“तंबाकू के पर्यावरणीय प्रभाव हमारे ग्रह के पहले से ही दुर्लभ संसाधनों और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि तंबाकू का अधिकांश उत्पादन विकासशील देशों में ही होता है।“ तम्बाकू उपयोग से पर्यावरणीय बोझ उन देशों पर पड़ता है जो इससे निपटने में सबसे कम सक्षम हैं और मुनाफा कंपनियों को मिलता है जो उच्च आय वाले देशों में स्थित हैं। बच्चे, युवा एवं महिलाओं को तम्बाकू आपदा से बचने के लिए और तम्बाकू से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्वच्छता अभियान में और पर्यावरण अभियानों में तम्बाकू नियंत्रण को शामिल करने के जरुरत है।
सभी तंबाकू उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत विकासशील दुनिया में केंद्रित है, तंबाकू का विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों पर अत्यधिक असमान प्रभाव पड़ता है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, कई किसान और अधिकारी तंबाकू को एक नकदी फसल के रूप में देखते हैं जिससे आर्थिक विकास हो सकता है, हालांकि, तम्बाकू फसल के अल्पकालिक नकद लाभ की भरपाई खाद्य असुरक्षा में वृद्धि, किसानों का कर्ज, कृषि श्रमिकों के बीच बीमारी और गरीबी, और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में व्यापक पर्यावरणीय क्षति के रूप मैं होती है। तंबाकू की खपत को कम करना अच्छे स्वस्थ्य के साथ साथ सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत जरुरी है। क्या करने की जरुरत है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के तम्बाकू नियंत्रण के प्रारूप सम्मलेन के अनुच्छेद 18 का उद्देश्य तंबाकू उत्पादन से संबंधित स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है। इसका परिपालन अत्यंत जरुरी है। तंबाकू और ई-सिगरेट उत्पाद कचरे की समस्या को कम करने के लिए ’विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नीति सिद्धांत’ लागू करने की जरुरत है जिसमे तंबाकू और संबंधित उद्योगों को सफाई और अपशिष्ट निपटान लागत के लिए जवाबदेह बनाने की जरुरत है। तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला के दौरान कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषकों और अन्य पर्यावरणीय लागतों के लिए सरकारें तंबाकू निर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं पर पर्यावरणीय कर लगा सकती हैं। निकोटीन और तंबाकू उत्पादों में प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। तम्बाकू उत्पादक किसानो को अधिक टिकाऊ फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन देना। स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण अभियानों मैं तम्बाकू नियंत्रण को शामिल करना। तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
कलेक्ट्रेट परिसर में वंदे-मातरम गायन संपन्न
मुरैना 01 जून 2022/राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्र गान “जन गण मन“ का सामूहिक गायन मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री सुरेश बराहदिया के अलावा कलेक्ट्रेट परिसर में संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक तीन से अधिक वाहनों के काफिले में चलाने की अनुमति नहीं
मुरैना 01 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोग में की जाने वाली कारो, वाहनों को किसी भी परिस्थति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान जिले में प्रथम चरण 25 जून, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तृतीय चरण में 8 जुलाई 2022 को मतदान होगा। मतदान, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से निर्वाचन के दौरान प्रयोग में की जाने वाले कारो, वाहनों को किसी भी परिस्थति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा) वाहनों को छोड़कर काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त निवासियों एवं मुरैना जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
जिले के प्रत्येक पेट्रॉल पम्प 1 हजार लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रॉल रिजर्व में रखना सुनिश्चित करें - कलेक्टर
मुरैना 01 जून 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलित है। आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुये जिले में संचालित होने वाले प्रत्येक पेट्रोल पम्प को आदेशित किया जाता है कि वह अपने पेट्रोल पम्प पर 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करेगें। रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अधोहस्ताक्षरकर्ता, अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जायेगा। आदेश में किसी प्रकार की शिथिलिता अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
रैली, जुलूस इत्यादि की अनुमति के लिये समस्त रिटर्निग ऑफीसर अधिकृत
मुरैना 01 जून 2022/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 की घोषणा आयोग द्वारा की जा चुकी है। पंचायत आम निर्वाचन के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को सभा, रैली, जुलूस इत्यादि की अनुमति के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने समस्त रिटर्निग ऑफीसर जनपद पंचायत जिला मुरैना को अधिकृत किया है। रिटर्निंग ऑफीसर नियमानुसार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुये अनुमति जारी करेंगे।
रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर के कार्यालय से 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा, जुलूस की अनुमति नहीं
मुरैना 01 जून 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 को ध्यान में रखते हुये कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर के कार्यालय से 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा, जुलूस की अनुमति नहीं होगी। उन्हांने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर, कार्यालय एवं 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा, जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
चुनाव कार्य में लगाये गये नोडल अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ कार्य को संपादित करें - कलेक्टर
लापरवाही पर डीपीसी का 7 दिन का वेतन, डीईओ का 3 दिन का वेतन कटेगा
मुरैना 01 जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिये लगाये गये नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में नोडल अधिकारी पूरी लगन के साथ कार्य पूर्ण करें। जो नोडल पूरी गंभीरता से चुनाव कार्य को नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। बैठक में मतदान केन्द्रों की सत्यापन रिपोर्ट डीपीसी श्री डीके शर्मा ने प्रस्तुत नहीं की। इस पर कलेक्टर ने गंभीर लापरवाही मानते हुये डीपीसी को कारण बताओ नोटिस और एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिये। इसके अलावा जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश दिये कि मतदान के भौतिक सत्यान रिपोर्ट आज राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जानी थी, जिसे जिला शिक्षाधिकारी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। कलेक्टर ने जिला शिक्षाधिकारी श्री सुभाष शर्मा का 3 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि मतदान की निरीक्षण रिपोर्ट भेजनी थी, कहीं कोई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने पर उसका मतदान केन्द्र परिवर्तन करने का प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसे दोंनो अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया है। कलेक्टर ने कहा कि कितने पॉलिंग बूथ बनाये गये है, उन पॉलिंग बूथों पर पहुंच मार्ग सही है, मेन रोड़ से अंदर गली में कितने मतदान केन्द्र है, कितने मतदान केन्द्र मतदान कराने के सही स्थिति में है। यह रिपोर्ट देनी थी।
कलेक्टर ने कहा कि चुनाव कार्य में लगाये गये नोडल स्वयं एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग लेकर कार्य को समय पर संपादित करें। चुनाव कार्य सभी के लिये सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जो नोडल अपने चुनाव संबंधी कार्यो को पूर्ण नहीं कर पाता है, उसके खिलाफ चुनाव नियम के तहत कार्यवाही होगी और जो अधिकारी चुनाव ड्यूटी से अभी भी छूट गये है, उन्हें भी तत्काल चुनाव संबंधी कार्य डिप्टी डीईओ सौंपे। कलेक्टर ने प्रत्येक नोडल से उनके कार्य एवं अभी तक की गई तैयारियों के संबंधी में विस्तार से पूछा तथा आगे की क्या रणनीति है, उसके बारे में भी अधिकारियों ने बताया।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राय सिंह नरवरिया, अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव, नगर निगम कमिश्नर श्री संजीव कुमार जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डेय सहित त्रि-स्तरीय पंचायत के लिये बनाये गये समस्त नोडल अधिकारी मौजूद थे।
जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त
मुरैना 01 जून 2022/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन यानी बुधवार को जिला पंचायत सदस्य पद हेतु कुल 8 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त हुये है। जिसमें 4 नाम-निर्देशन पत्र अपर कलेक्टर न्यायालय में और 4 नाम-निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष में प्राप्त हुये।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर न्यायालय कक्ष में रिटर्निंग ऑफीसर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्य के यहां वार्ड क्रमांक 7 से धर्मवीर पुत्र नेकराम, वार्ड क्रमांक 10 से मधुबाई/ऐदल सिंह और पपीता/कौशल सिंह, वार्ड क्रमांक 11 से रूस्तम सिंह/मोहकम सिंह ने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किया।
अपर कलेक्टर न्यायालय में अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव के यहां वार्ड क्रमांक 14 से उदयवीर सिंह सिकरवार पुत्र जगन्नाथ सिंह, सत्यपाल सिंह सिकरवार पुत्र नरेन्द्र सिंह सिकरवार, सियाराम पुत्र रमाशंकर तथा वार्ड क्रमांक 18 से रामलखन सिंह धाकड़ पुत्र मोतीराम ने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किया।
शस्त्र लायसेंस जमा करने की तिथि में वृद्धि : अब होंगे 3 जून तक जमा
मुरैना 01 जून 2022/त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी.कार्तिकेयन ने शस्त्र लायसेंस जमा करने के लिये 1 जून 2022 तिथि निर्धारित की गई थी। जिसमें 27 हजार 458 शस्त्रों में से 1325 शस्त्र जमा कराये जा चुके है। शेष शस्त्र लायसेंसों को ध्यान में रखते हुये जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेयन ने शस्त्र जमा करने की तिथि को बढ़ाकर अब 3 जून 2022 कर दी है।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी
नाम निर्देशन पत्र लेने का काम 11 जून से होगा
मतदान दो चरणों में 6 जुलाई एवं 13 जुलाई को होगा
प्रथम चरण में पोरसा, अम्बाह और द्वितीय चरण में निगम मुरैना, सबलगढ़, बानमौर, झुण्डपुरा, कैलारस और जौरा में होगा मतदान
मुरैना 01 जून 2022/नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम 1 जून बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार 11 जून को प्रातः 10ः30 बजे से निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन होगा। आयोग के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को लेने का काम 11 जून से प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, नाम-निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि 18 जून को 10ः30 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 20 जून को 10ः30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून बुधवार प्रातः 10ः30 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतिकों का आवंटन 22 जून बुधवार को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद होगा। मतदान यदि आवश्यक हो तो 6 जुलाई को प्रथम चरण का और 13 जुलाई को द्वितीय चरण का मतदान प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की 17 जुलाई को और द्वितीय चरण की 18 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी।
प्रथम चरण में मतदान नगर पालिका परिषद पोरसा और अम्बाह में होगा। तथा द्वितीय चरण का मतदान नगर पालिक निगम मुरैना, नगर पालिका परिषद सबलगढ़, नगर परिषद बानमौर, नगर परिषद झुण्डपुरा, नगर परिषद कैलारस और नगर परिषद जौरा में सम्पन्न होगा।